वित्त मंत्रालय
आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निवास स्थान के संबंध में स्पष्टीकरण
प्रविष्टि तिथि:
03 MAR 2021 10:51PM by PIB Delhi
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को ऐसे व्यक्तियों से अनेक आवेदन प्राप्त हुए हैं जो वर्ष 2019-20 के दौरान भारत यात्रा पर आए थे और उनका इरादा भारत से जाने का था लेकिन वे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के निलंबन के कारण ऐसा नहीं कर सके। इन लोगों ने अपने आवेदनों में पिछले वर्ष 2020-21 के लिए अपनी आवासीय स्थिति के निर्धारण में छूट दिए जाने का अनुरोध किया है। सीबीडीटी तभी से इस मामले की जांच कर रही है।
इस संदर्भ में, सीबीडीटी द्वारा आज परिपत्र संख्या 2/2021 जारी किया गया है। उक्त परिपत्र द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति प्रासंगिक दोहरा कराधान निरोधक अनुबंध (डीटीए) द्वारा उपलब्ध कराई गई राहत को ध्यान में रखने के बाद भी दोहरे कराधान का सामना कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति कथित परिपत्र के साथ संलग्न फॉर्म-एनआर में 31 मार्च 2021 तक निर्दिष्ट जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। यह फॉर्म प्रधान कर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करना है। परिपत्र संख्या 2/2021 का www.incometaxindia.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है।
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एमजी/एएम/आईपीएस/एसके
(रिलीज़ आईडी: 1702406)
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