वित्त मंत्रालय
डीजीजीआई गुरुग्राम के अधिकारियों ने सरकारी खजाने के साथ 13.76 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में शख्स को गिरफ्तार किया
Posted On:
01 MAR 2021 6:46PM by PIB Delhi
वस्तु और सेवा कर-जीएसटी अन्वेषण महानिदेशालय की गुरुग्राम क्षेत्रीय इकाई ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के निवासी श्री प्रदीप जैन नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। प्रदीप जैन, मेसर्स, पीएसआर मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड, मुजफ्फरनगर का निदेशक है।
मेसर्स पीएसआर मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पंजीकृत पते पर किए गए दौरे के माध्यम से खसरा नंबर 362/2, बेगराजपुर औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम हुसैनपुर बोपाड़ा, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश-251001 स्थित इस कम्पनी के खिलाफ जांच की गई। जांच के दौरान, मेसर्स पीएसआर मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री प्रदीप जैन ने विभिन्न पंजीकृत और गैर पंजीकृत डीलरों से पुरानी और गैर-गारंटीकृत दोनों प्रकार की बैटरी खरीदने का दावा किया और पुरानी बैटरियों से लीड बनाने और नई बैटरियों (गैर-गारंटीकृत बैटरी कहा जाता है) का व्यापार करने का भी दावा किया। यहां यह बताना ज़रूरी है कि वस्तु और सेवा कर-जीएसटी प्रशासन में पुरानी / स्क्रैप बैटरी पर 18 प्रतिशत जीएसटी दर से और नई / ताज़ा बैटरी पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी कर लगाया जाता है। हालांकि, उसके आपूर्तिकर्ताओं के साथ सत्यापन से पता चला कि उन्होंने मैसर्स पीएसआर मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड को केवल नई बैटरी बेची थी।
इन तथ्यों के सामने आने के बाद, श्री प्रदीप जैन ने अब दावा किया कि वे इन नई बैटरियों से लेड(सीसा) का निर्माण भी कर रहे थे, जबकि पहले उन्होंने केवल नई बैटरी के व्यापार का दावा किया था। जांच से पता चला है कि सीसा निकालने के लिए नई बैटरियों को नष्ट करने और तोड़ने से सीसा बनाने के लिए यह आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि वे वास्तव में इस तरह के सीसा के निर्माण के लिए कबाड़ बाज़ार का उपयोग कर रहे थे और इनवॉइस जारी किए बिना इन नई बैटरियों को बेचने के लिये नई बैटरियों की आईटीसी का उपयोग कर रहे थे।
इस प्रकार, श्री प्रदीप जैन को चालान जारी किए बिना माल की बिक्री के द्वारा सरकारी खज़ाने को 13.76 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधडी करने में लिप्त पाया गया है। इसलिए उन्हें केंद्रीय वस्तु और सेवा कर-सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 के तहत दिनांक 27.02.2021 को गिरफ्तार किया गया। मजिस्ट्रेट ने उन्हें 10 दिनों की न्यायिक हिरासत के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया। इस मामले में आगे की जांच चल रही है।
****
एमजी/ एएम/ एमकेएस
(Release ID: 1701780)
Visitor Counter : 203