श्रम और रोजगार मंत्रालय

श्रम और रोजगार सचिव ने बजट में घोषित श्रम संबंधी प्रयासों के बारे में मीडिया को जानकारी दी

Posted On: 08 FEB 2021 6:59PM by PIB Delhi

श्रम एवं रोजगार सचिव श्री अपूर्व चंद्र ने प्रवासी मजदूरों व कामगारों और रोजगार सृजन करने वाले लोगों के लिए प्रमुख बजट घोषणाओं को रेखांकित किया। आज यहां बजट घोषणा 2021 पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, उन्होंने श्रम से जुड़े विभिन्न प्रयासों व विषयों का ब्यौरा दिया। इसके अलावा, उन्होंने भविष्य निधि पर कर-मुक्त आय को तार्किक बनाने पर भी जानकारी दी. उन्होंने निम्नलिखित बातों को रेखांकित किया:-

एक देश एक राशन कार्ड

• यह प्रवासी मजदूरों, भवन व अन्य निर्माण मजदूरों, वस्त्र उद्योग के श्रमिकों और अन्य कामगारों को लाभ पहुंचाएगा।

• लाभार्थी देश में कहीं भी अपने राशन का दावा कर सकते हैं। इस योजना को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है।

• इस योजना से प्रवासी मजदूरों को, विशेष तौर पर, फायदा होगा।

• जो लोग अपने परिवार से दूर रहते हैं, वे अपने हिस्से का वहां पर आंशिक राशन ले सकेंगे, जबकि उनके मूल स्थान पर उनका परिवार बाकी राशन ले पाएगा।

 

असंगठित मजदूरों के लिए पोर्टल का शुभारंभ:

• इस मंत्रालय को ओर से पोर्टल को बनाने का काम तय समय के अनुसार आगे बढ़ रहा है।

• पोर्टल गिग, भवन और निर्माण श्रमिकों पर जरूरी जानकारियों को जुटाएगा।

• यह प्रवासी श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य, आवास, कौशल, बीमा, ऋण और खाद्य योजनाएं बनाने में मददगार होगा।

• इस पोर्टल को गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों व प्रवासी मजदूरों सहित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन और अन्य सुविधाओं के लिए मई/जून 2021 तक खोला जाएगा।

• नामांकन कराने वाले सभी श्रमिकों को प्रोत्साहन के रूप में एक वर्ष के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत नि:शुल्क आकस्मिक और विकलांगता सुरक्षा दी जाएगी।

• लेबर ब्यूरो, इस मंत्रालय से संबद्ध एक कार्यालय, ने प्रवासी श्रमिकों, घरेलू सहायकों, पेशेवरों और परिवहन क्षेत्र द्वारा सृजित रोजगार के लिए चार नए सर्वेक्षणों पर पूरी ताकत से काम करना शुरू कर दिया है। यह “अखिल भारतीय स्थापना आधारित रोजगार सर्वेक्षण (एआईईईएस)” भी करेगा। इन सभी सर्वेक्षणों के नतीजे वास्तविक क्षेत्र सर्वेक्षणों के शुरू होने से 8-9 महीनों के भीतर आने की संभावना है।

चार (4) श्रम संहिताओं के लिए नियम:

• नियम बनाने की प्रक्रिया पहले से जारी है और आने वाले सप्ताह में पूरी होने की संभावना है। नियमों को बनाने में सभी हितधारकों से सलाह ली गई है।

• यह मंत्रालय बहुत जल्द चारों संहिताओं, जैसे श्रम संहिता, औद्योगिक संबंध, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य की स्थिति व सामाजिक सुरक्षा संहिता को लागू करने की स्थिति में आ जाएगा।

 

भविष्य निधि आदि के लिए अंशदान समय पर जमा होना

• बजट में यह एक बहुत अच्छी घोषणा हुई है क्योंकि यह नियोक्ता की ओर से कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी बीमा योजना के लिए कर्मचारी से काटे गए अंशदान का भुगतान करने के लिए कटौती की गई राशि को सुरक्षा प्रदान करेगा।

 

भविष्य निधि पर कर-मुक्त आय को तार्किक बनाना

• यह फैसला उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों को कल्याणकारी सुविधा का दुरुपयोग करने और सुनिश्चित ब्याज वापसी के रूप में गलत तरीके से कर-मुक्त आय हासिल करने से रोकेगा।

• बैंक के ब्याज की तरह ब्याज के हिस्से की साल-दर-साल के आधार पर गणना की जा सकती है ।

• करदाताओं को अपने पीएफ खातों में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा के अंशदान से होने वाली वार्षिक आय को अपना रिटर्न भरने में शामिल करने की जरूरत होगी।

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