वित्त मंत्रालय
‘5.09% सरकारी स्टॉक 2022’ की ब्रिकी (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी, 5.22% सरकारी स्टॉक 2025’ की ब्रिकी (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी, ‘5.77% सरकारी स्टॉक 2030’ की ब्रिकी (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामीऔर ‘6.80% सरकारी स्टॉक 2060’ की ब्रिकी (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी
Posted On:
19 OCT 2020 5:45PM by PIB Delhi
भारत सरकार ने (i) मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए ‘5.09 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2022’, (ii) मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 12,000 करोड़ रुपये (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए ‘5.22 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2025’, (iii) मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 9,000 करोड़ रुपये (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए ‘5.77 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2030’ और (iv) मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 7,000 करोड़ रुपये (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए ‘6.80% सरकारी स्टॉक 2060’ की ब्रिकी (निर्गम/पुनर्निर्गम) करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से प्रत्येक के लिए 2,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 23 अक्टूबर 2020 (शुक्रवार) को विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए संचालित की जाएगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 23अक्टूबर 2020 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियोंके परिणाम की घोषणा 23अक्टूबर 2020 (शुक्रवार) को की जाएगी और सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 26अक्टूबर 2020 (सोमवार) को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई 2018 के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
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एमजी/एएम/केजे
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