वित्‍त मंत्रालय

5 अक्टूबर, 2020 को‘5.09% सरकारी स्टॉक 2022’ की ब्रिकी (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी, ‘5.77% सरकारी स्टॉक 2030’ की ब्रिकी (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी, ‘भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2033’ की ब्रिकी (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी, और ‘6.80% सरकारी स्टॉक 2060’ की ब्रिकी (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी को लेकर जारी प्रेस विज्ञप्ति के संदर्भ में संशोधित प्रेस विज्ञप्ति

Posted On: 06 OCT 2020 8:25PM by PIB Delhi

भारत सरकार ने (i) मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए5.09 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2022, (ii) मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 13,000 करोड़ रुपये (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए5.77 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2030, (iii) मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिएभारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2033और (iv) मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 9,000 करोड़ रुपये (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए6.80% सरकारी स्टॉक 2060की ब्रिकी (निर्गम/पुनर्निर्गम) करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से प्रत्येक के लिए 2,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 9 अक्टूबर 2020 (शुक्रवार) को विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए संचालित की जाएगी।

स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।

नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 9 अक्टूबर 2020 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 12.00बजे से पूर्वाह्न 12.30बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 12.00बजे से पूर्वाह्न 1.00बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।

नीलामियोंके परिणाम की घोषणा 9 अक्टूबर 2020 (शुक्रवार) को की जाएगी और सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 12 अक्टूबर 2020 (सोमवार) को किया जाएगा।

ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई 2018 के तहत जारीकेन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देनसंबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसारकब निर्गमितकारोबार के लिए पात्र होंगे।

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