आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय

केंद्र सरकार सामान्य पूल रिहायशी निवास (सीजीजीपीआरए) नियम, 2017 के तहत आबंटियों के लिए 31 मार्च 2020 तक आवासों में यथास्थिति बनाए रखने को अनुमति


यह छूट जीपीआरए नियमों के तहत आवास बनाए रखने/बदलाव के सभी मामलों पर लागू होगी

आवास का प्रतिधारण स्वत: होगा अर्थात आबंटियों को इसके लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं

लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर स्वत: प्रतिधारण भी आबंटियों पर लागू होगा

Posted On: 25 MAR 2020 5:46PM by PIB Delhi

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय को सामान्य पूल रिहायशी निवास (सीजीजीपीआरए) के तहत उन विभिन्न आबंटियों के फोन आ रहे हैं जिन्हें निर्धारित अवधि के भीतर अपने फ्लैटों/आवासों को खाली करना था। आबंटियों के मुताबिक वर्तमान में जारी वैश्विक कोरोना वायरस महामारी (कोविड-19) के कारण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएंडएफडब्ल्यू) द्वारा सामाजिक रूप से दूरी बनाए रखने (सोशल डिस्टेंसिंग) के लिए जारी सलाह का पालन करते हुए वह ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा भी इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए दिनांक 17.03.2020 को अपने अधिकारिक आदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

इसके अलावा, 24 मार्च, 2020 को गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा तेजी से फैलने वाले संक्रमण को रोकने के लिए जारी किए गए देशव्यापी लॉकडाउन आदेश के मद्देनजर, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस स्थिति पर विचार किया है जो किसी भी आवास को खाली करने अथवा बाहर निकलने के लिए अनुकूल नहीं है इसलिए, केंद्र सरकार के सामान्य पूल रिहायशी निवास (सीजीजीपीआरए) नियम, 2017 के तहत उन सभी आवंटियों के लिए 17.03.2020 से 31.05.2020 की अवधि के लिए स्वत: प्रतिधारण की अनुमति दे दी है जिन्हें अपने फ्लैटों/घरों को खाली करना या बदलाव करना था/हैं।

यह छूट जीपीआरए नियमों के तहत आवास बनाए रखने/बदलाव के सभी मामलों पर लागू होगी।

आवास का प्रतिधारण स्वत: होगा अर्थात आबंटियों को इसके लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। नियम के तहत लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर स्वत: प्रतिधारण भी आबंटियों पर लागू होगा। इस अवधि के दौरान कोई क्षति शुल्क भी नहीं लिया जाएगा।

यह छूट ऐसे आबंटियों को भी दी जाएगी, जहां वह 17.03.2020 से पहले सरकारी आवास में रहने के लिए अनाधिकृत हो जाते हैं। हालांकि, ऐसे मामलों में, 75 दिनों की प्रतिधारण अवधि के बाद अर्थात 31.05.2020 तक, सूक्ष्म दरों पर नुकसान, जैसा कि इस अवधि से पहले जारी था, पुन: प्रारंभ हो जाएगा।

31.05.2020 तक स्वत: विस्तार के बारे में निर्देश जीपीआरए की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं।

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय सभी निवासियों के बेहतर स्वास्थ्य और हित के लिए प्रतिबद्ध है और उनसे घर के भीतर रहने का आग्रह करता है। यह माननीय प्रधानमंत्री के संदेश अर्थात सामाजिक दूरी बनाए रखने, घबराए बिना स्वस्थ और सुरक्षित रहने के लिए सभी आवश्यक सावधानी बरतने का सख्ती से पालन करने के संकल्प को दोहराता है।

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एएम/एसएस



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