उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केन्द्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री श्री रामविलास पासवान ने उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाने के लिए स्वर्ण आभूषणों में हॉलमार्क अनिवार्य बनाने पर जोर दिया
उपभोक्ताओं को शुद्धता के बारे में सटीक जानकारी मिलेगी
Posted On:
14 JAN 2020 5:07PM by PIB Delhi

केन्द्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग पर बल दिया। इसके लिए उपभोक्ता मामलों का विभाग अधिसूचना जारी करेगा और इसे लागू करने के लिए एक वर्ष (जनवरी, 2021) का समय दिया जाएगा। मीडिया को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि स्वर्ण आभूषणों और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग का उद्देश्य उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाना तथा आभूषणों पर दर्शायी गई शुद्धता सुनिश्चित करना है। उपभोक्ताओं को सोने की शुद्धता के बारे में सटीक जानकारी मिलेगी। सोने के आभूषण 3 कैरेट श्रेणियों में उपलब्ध होंगे- 14, 18 और 22 कैरेट।
लागू करने के लिए एक वर्ष की अवधि के बारे में श्री पासवान ने कहा कि इससे आभूषण निर्माताओं को पंजीयन प्रक्रिया पूरी करने का समय मिलेगा। आभूषण निर्माता/खुदरा विक्रेता अपने पुराने माल को समाप्त कर पाएंगे और निजी उद्यमियों को अतिरिक्त एएंडएच केन्द्रों की स्थापना के लिए समय मिलेगा। 31 दिसंबर, 2019 तक पूरे देश के 234 जिलों में 892 जांच व हॉलमार्क केन्द्र कार्यरत हैं। 28,849 आभूषण निर्माता भारत मानक ब्यूरो (बीआईएस) में पंजीकृत हैं।
बीआईएस (हॉलमार्किंग) नियम, 2018 को 14 जून, 2018 को अधिसूचित किया गया था। बीआईएस अप्रैल, 2000 से स्वर्ण आभूषणों की हॉलमार्किंग की योजना चला रहा है। बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 14 और 16 में स्वर्ण आभूषणों एवं कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग का उल्लेख है। इसके अंतर्गत सभी स्वर्ण आभूषण विक्रेताओं को बीआईएस में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा और वे केवल हॉलमार्क किए हुए स्वर्ण आभूषण और कलाकृतियां ही बेच सकेंगे। गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) का मसौदे को डब्ल्यूटीओ की वेबसाइट पर 10 अक्टूबर, 2019 को अपलोड किया गया था और इसमें सुझावों/प्रतिक्रियाओं के लिए 60 दिनों का समय दिया गया था। क्यूसीओ के मसौदे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
आभूषणों पर 22 कैरेट के लिए 22के के साथ 916 अंकित होगा, जबकि 18 कैरेट आभूषणों के लिए 18के के साथ 750 अंकित होगा। 14 कैरेट के आभूषणों के लिए 14के के साथ 585 अंकित होगा। स्वर्ण आभूषण के लिए निम्न चार हॉलमार्क हैं-
कैरेट में शुद्धता जांच केन्द्र आभूषण निर्माता
पहचान
बीआईएस चिन्ह शुद्धता (जैसे 22के916) पहचान चिन्ह चिन्ह
पूरे देश के विभिन्न स्थानों पर आभूषणों के हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाए जाने के संबंध में जागरूकता अभियान आयोजित किया जाएगा। बीआईएस सोशल मीडिया और अन्य साधनों के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचने की योजना बना रहा है।
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आर.के.मीणा/आरएनएम/जेके/डीके – 5293
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