भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

सीसीआई ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 (1) के अंतर्गत अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड (एआरपीएल) द्वारा मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल) में हिस्सेदारी के अधिग्रहण को दी मंजूरी

Posted On: 14 NOV 2019 8:57PM by PIB Delhi

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड (एपीपीएल) द्वारा मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल) की हिस्सेदारी के अधिग्रहण को प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 (1) के अंतर्गत स्वीकृति दे दी है। एपीपीएल द्वारा यह हिस्सेदारी बिड सर्विसेस डिवीजन (मॉरिशस) लिमिटेड (बीएसडीए) और एसीएसए ग्लोबल लिमिटेड (एसीएसए) से खरीदी जानी है।

यह प्रस्तावित सौदा एपीपीएल द्वारा बीएसडीए और एसीएसए से एमआईएएल की 23.5 फीसदी हिस्सेदारी के अधिग्रहण से संबंधित है। एपीपीएल का बीएसडीए से एमआईएएल की 13.5 फीसदी और एसीएसए से मायल की 10 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने का प्रस्ताव है।

खरीदार कंपनी एपीपीएल, अडानी समूह का हिस्सा है जो बुनियादी ढांचे से जुड़े विविध क्षेत्रों में फैला हुआ है। एपीपीएल अचल संपत्तियों को बेचने और/या लीजिंग और कमोडिटीज के थोक कारोबार से जुड़ी हुई है। एपीपीएल की कई सहायक कंपनियां, सहयोगी कंपनियां और संयुक्त उपक्रम कंपनियां/इकाइयां हैं, जो रियल एस्टेट कारोबार, वित्तीय सेवाओं, ऊर्जा के नवीन स्रोतों से बिजली उत्पादन और एलपीजी टर्मिनल की स्थापना से जुड़ी हुई हैं।

एमआईएएल मुंबई में पंजीकृत एक सरकारी कंपनी है, जो मुंबई में छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसआईए) के परिचालन, रखरखाव, विकास, डिजाइनिंग, निर्माण, अपग्रेडिंग, आधुनिकीकरण, वित्तपोषण और प्रबंधन से जुड़ी हुई है। उसकी सेवाओं में टर्मिनल परिचालन, एयरवेज सुविधाएं आदि जैसी हवाई परिवहन से अचानक होने वाली गतिविधियां भी शामिल हैं।

आयोग ने अधिनियम की धारा 31 (1) के तहत प्रस्तावित सौदे को स्वीकृति दे दी है। सीसीआई का विस्तृत आदेश बाद में आएगा।

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आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एमपी–4254



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