पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

जलवायु परिवर्तन पर 29वीं बेसिक मंत्रिस्तरीय बैठक सम्‍पन्‍न

Posted On: 26 OCT 2019 6:34PM by PIB Delhi

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने 25-26 अक्टूबर, 2019 को चीन के बीजिंग में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर बेसिक (ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत, चीन) देशों की 29वीं मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया।

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जलवायु परिवर्तन पर 29वीं बेसिक मंत्रिस्तरीय बैठक के समापन पर आज जारी किया गया संयुक्त वक्तव्य निम्‍नानुसार है :-

 

1.      जलवायु परिवर्तन पर 29वीं बेसिक मंत्रिस्तरीय बैठक बीजिंग, चीन में 25-26 अक्टूबर, 2019 को आयोजित की गई। चीन के पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्री श्री ली गानझाई ने बैठक की अध्यक्षता की और चीन के जलवायु परिवर्तन मामलों के विशेष प्रतिनिधि श्री शाय झेनहुआ और भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर, ब्राज़ील के पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के राष्ट्रीय सचिव श्री रॉबर्टो कैस्टेलो ब्रैंको और दक्षिण अफ्रीका के पर्यावरण, वानिकी और मत्स्य पालन मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संबंध और वार्ता के मुख्य निदेशक श्री माइसेला केकाना ने इसमें भाग लिया।

 

2.      बेसिक मंत्रियों ने जलवायु परिवर्तन और इसके प्रतिकूल प्रभावों की वैश्विक चुनौती के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की और इस मुद्दे को हल करने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने, कम-कार्बन और सतत विकास के साथ बहुपक्षीयता को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं की पुष्टि की। उन्‍होंने सभी की भलाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तैयारियों के लिए सामूहिक रूप से काम करने पर जोर दिया। मंत्रियों ने इस बात पर जोर दिया कि सभी दलों को अलग-अलग राष्ट्रीय परिस्थितियों के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र द्वारा चिन्ह्ति अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का बचाव करना चाहिए, जो कि समानता आधारित, किन्‍तु अलग-अलग जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं (सीबीडीआर-आरसी) के सिद्धांतों के अनुसार है। बहुपक्षीय प्रक्रिया की सुरक्षा और प्रतिबद्धताओं को पूरा करने पर ध्यान देना आवश्यक है।

 

3.      मंत्रियों ने अपने लक्ष्यों और सिद्धांतों में विशेष रूप से पेरिस समझौते के विश्‍वसनीय और व्यापक कार्यान्वयन पर जोर दिया और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी), इसके क्योटो प्रोटोकॉल और इसके पूर्ण, प्रभावी और निरंतर कार्यान्वयन के महत्व पर जोर दिया। पेरिस समझौता, विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के साथ-साथ राष्ट्रीय-निर्धारित प्रकृति के मद्देनजर इक्विटी के साथ-साथ विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं (सीबीडीआर-आरसी) के सिद्धांतों के अनुसार है। उन्होंने जोर दिया कि वैश्विक जलवायु कार्रवाई को आर्थिक विकास और सतत विकास तक पहुँचने में सभी लोगों की मौलिक समानता को मान्यता देकर जलवायु न्याय को बढ़ावा देना चाहिए। बेसिक देशों के मंत्रियों ने जलवायु परिवर्तन की चुनौती को स्वीकार करने के लिए लोगों की भागीदारी और जलवायु के अनुकूल जीवन शैली की आवश्यकता पर बल दिया और इस बात पर जोर दिया कि पेरिस समझौता स्थायी जीवन-शैली और उपभोग पैटर्न पर आधारित है।

4.      मंत्रियों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विकासशील देशों में, जिनमें बीआईसीआईसी देश शामिल हैं, खाद्य सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन और घरेलू की अपर्याप्त और असमान प्रगति सहित कई चुनौतियों के बावजूद विकास, सतत प्रगति के संदर्भ में अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों के आधार पर महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई को लागू कर रहा है और जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान के साथ महान प्रगति हासिल की है। 2018 में, चीन ने 2005 के स्तर से सकल घरेलू उत्पाद के प्रति यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 45.8% तक कम कर दिया है, प्राथमिक ऊर्जा खपत में गैर-जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी 14.3% तक बढ़ा दी है। दक्षिण अफ्रीका ने हाल ही में कार्बन टैक्स लागू किया है और अपनी नवीनतम बिजली योजना में बड़े पैमाने पर अक्षय ऊर्जा कार्यक्रम की घोषणा की है। भारत पहले ही 2005 के स्तर की तुलना में 2014 में जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता में 21% की कमी कर चुका है, जिससे उसके 2020 के पूर्व स्वैच्छिक लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। 2015 में, ब्राजील ने पहले ही अपने एनएएमए  के लिए सामान्य परिदृश्य सेट के रूप में कारोबार में 58% उत्सर्जन में कमी हासिल की थी, जिससे 2020 के लिए 36% - 39% की कटौती के अपने लक्ष्य को पीछे छोड़ दिया।

 

5.      मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन और बहुपक्षीयता को कायम रखने, पेरिस समझौते को लागू करने और कार्रवाई और समर्थन की महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने के अपने मजबूत राजनीतिक संकेत के बारे में चर्चा की। बुनियादी तौर पर लगे देशों ने सक्रिय रूप से काम किया और योगदान दिया तथा ऐसे समाधानों का पता लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए तैयार हैं, जो किफायती हैं।

6.      मंत्रियों ने पेरिस समझौते के कार्य कार्यक्रम (पीएडब्‍ल्‍यूपी) के बेहतर तरीके से पूरा करने को लेकर पोलिश प्रेसीडेंसी के योगदान की सराहना की। उन्होंने सीओपी-25 से पूर्ववर्ती बैठक की मेजबानी के लिए कोस्टा रिका की सराहना की। समूह ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत पर्यावरण अखंडता को सुनिश्चित करने और जलवायु वित्त पर प्रगति करने के लिए मजबूत नियमों पर बातचीत को आगे बढ़ाने का संकल्‍प किया, जो विकासशील देशों के लिए महत्वाकांक्षी जलवायु कार्यों को लागू करने की दृष्टि से महत्‍वपूर्ण है।

 

7.      मंत्रियों ने आज तक पेरिस समझौते के 187 संशोधनों के बारे में चर्चा की और शेष सभी पक्षों को इसके समर्थन के लिए स्‍वाग्‍त किया। उन्‍होंने 2020 के बाद की अवधि में समझौते के कार्यान्वयन का स्वागत किया। समूह ने बहुपक्षीय जलवायु प्रक्रिया में महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में क्योटो प्रोटोकॉल को भी चिन्ह्ति किया। मंत्रियों ने क्योटो प्रोटोकॉल में दोहा संशोधन के लिए 134 प्रस्‍तावों का भी स्वागत किया  और याद दिलाया कि संशोधन करने के लिए केवल 10 स्वीकृति के साधन शेष हैं। उन्होंने उन पार्टियों से आग्रह किया, जिन्होंने अभी तक दोहा संशोधन की पुष्टि नहीं की है, जो सीओपी-25 पूर्व इसमें शीघ्र शामिल होने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

 

8.      समूह ने न केवल शमन में पर्याप्त अंतराल पर प्रकाश डाला, बल्कि विकसित देशों द्वारा 2020 से पूर्व की अवधि में विकसित देशों द्वारा प्रदान किए गए अनुकूलन और समर्थन के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने जोर देकर कहा कि विकासशील देशों पर अतिरिक्त बोझ डालने के लिए इन अंतरालों को 2020 के बाद की अवधि में स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने विकसित देशों से अंतराल को बंद करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया, जिसमें कन्वेंशन और क्योटो प्रोटोकॉल के तहत शमन पर अपने लक्ष्य को फिर से शामिल करना और विकासशील देशों को सहायता प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करना शामिल है।

 

9.      मंत्रियों ने बताया कि विकासशील देश जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। उन्‍होंने कहा कि जलवायु अनुकूलन एक महत्वपूर्ण अनिवार्यता है, लेकिन शमन की तुलना में संसाधनों के असंतुलित आवंटन के कारण यह उपेक्षित है। उन्होंने कहा कि ग्रीन क्लाइमेट फंड (जीसीएफ) सहित विकसित देशों द्वारा प्रदान किए गए समर्थन के संदर्भ में अनुकूलन और शमन के लिए संतुलित आवंटन किया जाना चाहिए। समूह ने अनुकूलन पर विकासशील देशों के समर्थन में अपनी भूमिका निभाने के लिए वैश्विक आयोग सहित अन्य मंचों को प्रोत्साहित किया। उन्‍होंने इस बात पर जोर दिया कि विकासशील देशों में वित्‍तीय अनुकूलन के लिए अनुच्छेद 6 के तहत आईटीएमओ लेनदेन से प्राप्त आय का एक हिस्सा इस कार्य में लगाना महत्वपूर्ण है।

 

10.  मंत्रियों ने अपने एनडीसी को लागू करने के लिए महत्वाकांक्षी कार्रवाई करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने जोर देकर कहा कि कार्रवाई और समर्थन महत्वाकांक्षा के मामले में अभिन्न हैं और विकसित देशों द्वारा समर्थन की महत्वाकांक्षा विकासशील देशों द्वारा कार्रवाई की महत्वाकांक्षा से मेल खाना चाहिए। विकसित देश नए और अतिरिक्त, निरंतर, पूर्वानुमेय, पर्याप्त और समय पर वित्त, प्रौद्योगिकी विकास और विकासशील देशों, खुले बाजारों को हस्तांतरण और क्षमता-निर्माण में सहायता प्रदान करेंगे, जो व्यावहारिक तकनीकी सहयोग करेंगे, जो आपसी विश्वास और महत्वपूर्ण परिस्थितियों में पेरिस समझौते के व्यापक और प्रभावी कार्यान्वयन के आधार हैं।  

 

11.  मंत्रियों ने विकसित देशों द्वारा आज तक समर्थन की अपर्याप्तता के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की और यह बताया कि जलवायु वित्त एक नया, अतिरिक्त और महत्वपूर्ण सार्वजनिक वित्त पोषित घटक होना चाहिए। उन्होंने विकसित देशों से पारदर्शी और अनुदान आधारित तरीके से विकासशील देशों के लिए 2020 तक सालाना 100 बिलियन अमरीकी डालर प्रदान करने की अपनी जलवायु वित्त प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का आग्रह किया।

 

12.  मंत्रियों ने विकसित देशों से विस्तृत रोडमैप और समय-सारणी सहित जल्द से जल्द वित्त के बारे में सामूहिक निर्धारित लक्ष्य का प्रस्ताव करने का आग्रह किया। प्रति वर्ष 100 बिलियन अमरीकी डॉलर से लेकर  सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित और अधिक पारदर्शिता का लक्ष्य होना चाहिए। 2020 के विचार-विमर्श से 100 बिलियन अमरीकी डॉलर के लक्ष्‍य को पूरा करने के अनुभव से सबक लेना चाहिए।  विकासशील देशों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के बारे में सूचित किया जाना चाहिए  और विकासशील देशों की कार्रवाई की महत्वाकांक्षा भी पूरी होनी चाहिए। इस संबंध में, उन्होंने यूएनएफसीसीसी के भीतर एक संरचित विचार-विमर्श की स्थापना के महत्व पर बल दिया, ताकि इस काम को सार्थक और समयबद्ध तरीके से संपन्न किया जा सके।

 

13.  मंत्रियों ने विकासशील देशों की आवश्यकता से वित्त पोषण के पैमाने, पात्रता और नीति- जीसीएफ और वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) सहित अन्‍य पहलुओं में महत्वपूर्ण अंतर पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने जीसीएफ की पहली पुनःपूर्ति में कुछ विकसित देशों द्वारा किए गए योगदानों का उल्लेख किया और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वास्तविक स्थिति में प्रारंभिक संसाधन जुटाने का लक्ष्‍य दोगुना हो, अन्य विकसित देशों से शीघ्र और मजबूत योगदान देने का आग्रह किया।

 

14.  समूह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि समर्थन की पारदर्शिता पर जानकारी प्रदान करना, जिसमें इसकी पूर्वानुमानशीलता भी शामिल है, एन्हांस्ड ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क का एक प्रमुख घटक है। इस संबंध में, मंत्रियों ने विकसित देशों से द्विवार्षिक संवाद के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन तैयार करने के लिए चर्चा में शामिल होने का आग्रह किया संचार जिसमें ऐसी सूचनाओं के संचार के लिए सामान्य सारणी होती है, जो अनुच्छेद 9.5 में सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से संदर्भित होती है।

 

15.  मंत्रियों ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 पर चर्चा के समापन के महत्व के बारे में चर्चा की, जो अखंडता को सुनिश्चित करने और दोहरे गिनती से बचने सहित, समझौते में निर्धारित किए गए शासनादेश और सिद्धांतों और पर्यावरणीय निर्णय के अनुसार हैं। उन्होंने यह निश्चय किया कि अन्य विषयों पर निर्णय अनुच्छेद 6 के तहत चर्चा से पहले नहीं होने चाहिए और मुद्दों को संतुलित और समावेशी तरीके से हल किया जाना चाहिए।

 

16.  मंत्रियों ने बताया कि अनुच्छेद 6.2 के तहत सहकारी दृष्टिकोणों के लिए नियम और शासन संरचना बहुपक्षीय सहमति पर आधारित होंगे और सभी पक्षों पर लागू होंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी लेनदेन वास्तविक हों।

 

17.  मंत्रियों ने कहा कि अनुच्छेद 6.4 के तहत प्रणाली का डिजाइन सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए अनुकूल होगा और निवेश के लिए अनावश्यक बाधाओं के निर्माण से बचें, बशर्ते कि पर्यावरण अखंडता सुनिश्चित हो। इसी समायोजन और अन्य संभावित साधनों सहित उपयुक्त दृष्टिकोण तलाशे जाने चाहिए। किसी भी परिस्थिति में प्रतिबद्धताओं की राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित प्रकृति और पेरिस समझौते की विशेषताओं को बदलना नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अनुच्छेद 6.4 के तहत सीडीएम को प्रणाली में उचित परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए जलवायु परिवर्तन शासन की क्षमता शमन कार्रवाई में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के निरंतर जुड़ाव को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगी।

 

18.  मंत्रियों ने जनादेश के आधार पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जुड़े वॉरसॉ इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज की समीक्षा का स्वागत किया और इक्विटी के आधार पर नुकसान,  क्षति के समाधान और संबंधित सीबीडीआर-आरसी के सिद्धांतों के अनुसार पेरिस समझौते और सीओपी के  निर्णयों के प्रावधान की आवश्यकता पर बल दिया ।

 

19.  मंत्रियों ने दोहराया कि यूएनएफसीसीसी की प्रक्रिया जलवायु परिवर्तन से संबंधित मामलों को हल करने के लिए एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मंच बनी हुई है  और अन्य मंच इसके सिद्धांतों और भावनाओं के मार्गदर्शन में पूरक के रूप में योगदान करते हैं। मंत्रियों ने जीएचजी उत्सर्जन में कमी पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन (आईसीएओ) के काम का उल्लेख किया और यह रेखांकित किया कि यूएनएफसीसीसी प्रक्रिया के प्रमुख सिद्धांतों, विशेष रूप से इक्विटी और सीबीडीआर-आरसी के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। ।

 

20.  मंत्रियों ने बेसिक समूह की 10वीं वर्षगांठ का स्वागत किया और चार देशों के बीच एकजुटता और सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। इस संदर्भ में, वे दक्षिणी देशों के बीच सहयोग को संयुक्त रूप से बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, सहायता प्रदान करते हुए क्षमताओं के रूप में जलवायु परिवर्तन के समाधान में अन्य विकासशील देशों की क्षमताओं को बढ़ाने की अनुमति देते हैं। उन्होंने समूह की एकता को मजबूत करने और विकासशील देशों के साझा हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 77 और चीन के समूह के अध्यक्ष के रूप में फिलिस्तीन के राज्य के लिए अपना समर्थन दोहराया।

 

21.  मंत्रियों ने 30वीं बेसिक मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी के लिए भारत की पेशकश का स्वागत किया।

 

आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एसकेएस/एसके3836 


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