सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवहन संबंधी सूचना की स्वीकृति के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

प्रविष्टि तिथि: 20 SEP 2019 5:58PM by PIB Delhi

परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा परिवहन संबंधी अन्य सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्वीकार करने के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी किया है। मंत्रालय द्वारा नवम्बर, 2018 में केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन किया गया था। इसके माध्यम से पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा, फिटनेस तथा परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण प्रमाण पत्र और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करने के लिए सहायता की गई।

नियमों से इस संशोधन के साथ लोगों के लिए अब आवश्यक है कि वे प्रासंगिक कागजी दस्तावेज अपने साथ रखें। लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार मूल दस्तावेजों के बराबर इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को कानूनी रूप से मान्य बनाने के लिए उपर्युक्त दस्तावेज डिजिलॉकर या एम-परिवहन एप पर उपलब्ध हैं। यदि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज एम-परिवहन या डिजिलॉकर पर उपलब्ध नहीं है तो उसे मूल दस्तावेजों के बराबर कानूनी रूप से मान्य नहीं समझा जाएगा।

एम-परिवहन मोबाइल एप सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा एनआईसी के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस/वाहन से संबंधित पंजीकरण संख्या मोबाइल एप में इंटर करने पर वास्तविक समय में आरसी, डीएल, फिटनेस वैधता, बीमा वैधता और परमिट वैधता की विस्तृत जानकारी उपलब्ध होगी।

भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म पर वाहन कॉलम में ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र के ब्यौरे आ जायेंगे और इलेक्ट्रॉनिक रूप में डिजिलॉकर एप में उपलब्ध होंगे।

नए वाहनों के बीमा तथा वाहन बीमा के नवीकरण से संबंधित डाटा ई-चालान एप पर केवल नियम लागू करने वाले अधिकारियों को ही उपलब्ध होंगे।

मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी के अनुसार कोई व्यक्ति डिजिलॉकर एप या एम-परिवहन एप के जरिये दस्तावेजों और अन्य सूचनाओं को प्रस्तुत कर सकता है। इन एप के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र डाउनलोड किये जा सकते हैं और मोबाइल उपकरणों में संरक्षित रखे जा सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टीविटी से एम-परिवहन एप के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस  और वाहन से संबंधित जानकारी देखी जा सकते है। नियम लागू करने वाली एजेंसियां साथ-साथ ई-चालान के माध्यम से ब्यौरा एक्सेस कर सकती हैं। ई-चालान एप में वाहन तथा लाइसेंस की स्थिति का ऑनलाइन सत्यापन करने के लिए डाटा होता है। इस प्लेटफार्म पर एम-परिवहन क्यूआरकोड का ऑफलाइन सत्यापन भी उपलब्ध है। इसके लिए सामान्य एंड्रोएड मोबाइल एप का इस्तेमाल किया जा सकता है।

इससे नियम लागू करने वाली एजेंसियों को लाभ होगा क्योंकि उन्हें भौतिक रूप से किसी दस्तावेज को नहीं देखना पड़ेगा और उनके कार्यालयों को कोई रिकार्ड रखने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा नागरिकों को भी अपने साथ मूल दस्तावेज लेकर चलने की जरूरत नहीं होगी। यह तेज, पारदर्शी और उत्तरदायी प्रणाली वास्तविक समय में परिवहन तथा यातायात अधिकारियों और नागरिकों को उल्लंघन की ताजा स्थिति की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।

एसओपी दस्तावेज की लिए कृपया यहां क्लिक करें

 

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आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एजी/सीएस–3138

 


(रिलीज़ आईडी: 1585688) आगंतुक पटल : 503
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