कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम के तहत विशेष मतदान अधिकारों से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किए

Posted On: 16 AUG 2019 6:09PM by PIB Delhi

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम के तहत विशेष मतदान अधिकारों (डीवीआर) से युक्‍त शेयरों को जारी करने से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किए हैं। इसका उद्देश्‍य अपना कारोबार बढ़ाने और शेयरधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्‍य सृजित करने की इच्‍छुक भारतीय कंपनियों के प्रमोटरों को अपनी-अपनी कंपनियों पर अपना नियंत्रण बनाए रखने में समर्थ बनाना है, भले ही वे विदेशी निवेशकों से इक्विटी पूंजी जुटाते हों।

कंपनी (शेयर पूंजी एवं डिबेंचर) नियमों में संशोधन के जरिये जो बड़ा बदलाव हुआ है उसके तहत निर्गम उपरांत चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के 26 प्रतिशत की पिछली मौजूदा सीमा को बढ़ाकर किसी कंपनी के विशेष मतदान अधिकारों से युक्‍त शेयरों के संबंध में कुल वोटिंग पावर

के 74 प्रतिशत की संशोधित सीमा पर ला दिया गया है।

एक अन्‍य बदलाव के तहतविशेष वोटिंग अधिकारों से युक्‍त शेयरों को जारी करने के योग्‍य माने जाने हेतुकिसी कंपनी के लिए 3 साल के लिए वितरण योग्य मुनाफे की पूर्व आवश्यकता को हटा दिया गया है।    

 

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आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/आरआरएस/एनआर-2499



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