निर्वाचन आयोग

लोकसभा आम चुनाव 2019 और राज्य विधानसभा चुनाव 2019 – मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को प्रसारण/टेलीविजन पर प्रसारण के लिए समय का आवंटन

Posted On: 23 MAR 2019 7:16PM by PIB Delhi

लोकसभा के आम चुनाव 2019 में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को प्रसारण/टीवी पर प्रसारण के समय के आवंटन के बारे में आयोग की ओर से दिनांक 23 मार्च, 2019 को जारी आदेश संख्या 437/टीवीएस-एलएस/1/2019/संचार, आम जनता की जानकारी के लिए निम्नांकित की गई है।

 

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली -110001

 

सं. 437/टीएएस-एलएस/1/2019/संचार दिनांक : 23 मार्च, 2019

 

आदेश

फरवरी, 1998 में लोकसभा के आम चुनाव के दौरान, भारत निर्वाचन आयोग ने आयोग के निर्देशों के अंतर्गत (दिनांक 16 जनवरी, 1998 के आदेश संख्या ईसीआई/जीई98/437/एमसीएस/98देखें) सरकार के स्वामित्व वाले टेलीविजन और रेडियो के निशुल्क उपयोग के जरिए मान्यताप्रात राजनीतिक दलों के सरकार द्वारा वित्त पोषण की नई पहल की थी। 

2. 1998 में लोकसभा चुनावों की पूर्व संध्या पर समस्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ इस योजना के बारे में विस्तार से चर्चा की गई थी। समस्त दलों ने भारत निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव का स्वागत किया था। आयोग ने प्रसार भारती निगम, दूरदर्शन और आकाशवाणी के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद इस योजना के प्रचालन मापदंड प्रदान किए थे।

3. उसके बाद उक्त योजना को बाद में 1999, 2004, 2009 और 2014 होने वाले लोकसभा के सभी आम चुनावों और 1998 के बाद हुए राज्य विधानसभा चुनावों में लागू किया गया है।

4.  जनप्रतिनिधित्‍व कानून, 1951 में संशोधन, देखें निर्वाचन और अन्य संबंधित कानून (संशोधन) अधिनियम, 2003 और उसके आधार पर अधिसूचित नियमों के साथ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए निष्पक्ष समय के बंटवारे का अब वैधानिक आधार है। जनप्रतिनिधित्‍व कानून, 1951 के खंड 39क की नीचे दी गई व्याख्या की धारा (क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने ऐसे सभी प्रसारण मीडिया को अधिसूचित किया है, जो उस खंड के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में स्वामित्व अथवा नियंत्रण अथवा पूर्ण रूप से या काफी हद तक केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली निधियों द्वारा वित्त पोषित है। इसलिए आयोग ने अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय के परामर्श से प्रसार भारती निगम के माध्यम से आगामी लोकसभा के आम चुनाव और कुछ राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव (आंध्रप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम) 2019 के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर निष्पक्ष रूप से समय का बंटवारा करने की योजना लागू की है।   

5. तदनुसार, इसके द्वारा आयोग ने निम्नलिखित निर्देश जारी किया है : -

टीवी प्रसारण/ प्रसारण सुविधा के लिए पात्र दल :  

  1. दूरदर्शन और आकाशवाणी के उपयोग की उपरोक्‍त सुविधा लोकसभा के आगामी आम चुनाव और कुछ राज्‍यों की विधान सभा के चुनावों के संबंध में केवल उन सात (7) राष्‍ट्रीय दलों और 52 राज्‍य स्‍तरीय दलों को उपलब्‍ध होगी, जिन्हें चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के प्रावधान के अंतर्गत वर्तमान में राष्‍ट्रीय या राज्‍य स्‍तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है और जिनके नाम अनुलग्नक-I के रूप में अंत में जोड़ी गई सूची में दर्शाये गए हैं। यह सुविधा पंजीकृत-गैर-पंजीकृत राजनीतिक दलों अथवा अन्य निर्दलीयों उम्मीदवारों को उपलब्ध नहीं होगी।

टीवी प्रसारण/प्रसारण के लिए कुल आवंटित समय :

  1. प्रसार भारती निगम अलग रखेगा

दूरदर्शन पर

  • दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर राष्ट्रीय दलों को टेलीविजन पर प्रसारण के लिए कम से कम कुल 10 घंटे तक का समय
  • क्षेत्रीय दूरदर्शन केंद्रों पर राष्ट्रीय दलों को टेलीविजन पर प्रसारण के लिए कम से कम कुल 15 घंटे तक का समय
  • क्षेत्रीय दूरदर्शन केंद्रों पर राज्य स्तरीय दलों को टेलीविजन पर प्रसारण के लिए कम से कम कुल 30 घंटे तक का समय और    
  • देश भर के दर्शकों के लिए क्षेत्रीय उपग्रह सेवा चैनल के जरिए कुल 8 घंटे 40 मिनट का प्रसारण समय उपलब्ध रहेगा

आकाशवाणी पर

  • आकाशवाणी के नेशनल हुकअप पर प्रसारण के लिए राष्ट्रीय दलों को कम से कम  कुल 10 घंटे तक का समय।
  • आकाशवाणी के क्षेत्रीय केंद्रों पर प्रसारण के लिए राष्ट्रीय दलों को कम से कम कुल  15 घंटे तक का समय
  • आकाशवाणी के क्षेत्रीय केंद्रों पर प्रसारण के लिए राज्य स्तरीय दलों को कम से कम कुल 30 घंटे तक का समय और    
  • आकाशवाणी के नेशनल हुकअप पर प्रसारण के लिए राज्य स्तरीय दलों को कम से कम  कुल 8 घंटे 40 मिनट तक का समय।

प्रत्येक दल के लिए समय का आवंटन

(iii)  प्रत्येक राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए निम्नलिखित मानकों के आधार पर समय का आवंटन किया जाएगा।

राष्ट्रीय दलों के लिए

  • राष्ट्रीय दलों के लिए दूरदर्शन/आकाशवाणी के राष्ट्रीय चैनल/हुकअप पर आरक्षित 10 घंटे के प्रसारण समय में से प्रत्येक 7 राष्ट्रीय दलों को 45-45 मिनट यानि कुल पांच घंटे 15 मिनट दूरदर्शन और आकाशवाणी पर अलग-अलग दिये जाएंगे।
  • प्रसारण के लिए आरक्षित 10 घंटे में से शेष 4 घंटे 45 मिनट का 7 राष्ट्रीय दलों में फिर से 2014 के पिछले आम चुनाव में दलों को मिले मतों के प्रतिशत के आधार पर बंटवारा किया जाएगा।
  • इसके अलावा प्रत्येक राष्ट्रीय दलों को ऊपर निर्दिष्ट (क) और (ख) के तहत मिले कुल प्रसारण समय का डेढ़ गुणा समय क्षेत्रीय दूरदर्शन केन्द्रों/क्षेत्रीय आकाशवाणी केन्द्रों पर प्रसारण के लिए आवंटित किया जाएगा।
  • इस तरह (ग) के तहत प्रत्येक राष्ट्रीय दलों को आवंटित समय में से प्रत्येक पार्टी को किसी भी क्षेत्रीय दूरदर्शन केन्द्र/राज्यों की राजधानी के आकाशवाणी केन्द्र से प्रसारण करने का विकल्प होगा बशर्ते उन्हें मिले समय के 10वें हिस्से से ज्यादा का उसने किसी एक क्षेत्रीय दूरदर्शन केन्द्र/आकाशवाणी केन्द्र पर इस्तेमाल न किया हो।

राज्य स्तरीय दलों के लिए

  • राज्य स्तरीय दलों के लिए क्षेत्रीय दूरदर्शन केन्द्रों/क्षेत्रीय आकाशवाणी केन्द्र पर प्रसारण के लिए आरक्षित 30 घंटे के समय में से प्रत्येक 52 राज्य स्तरीय दलों को 30-30 मिनट यानि कुल 26 घंटे दूरदर्शन और आकाशवाणी पर अलग-अलग दिये जाएंगे।
  • प्रसारण के लिए आरक्षित 30 घंटे में से शेष 4 घंटे का प्रसारण समय 52 राज्य स्तरीय दलों में फिर से 2014 के पिछले आम चुनाव में उन्हें उनके राज्य में मिले मतों के प्रतिशत के आधार पर आवंटित किया जाएगा।
  • इसके अलावा प्रत्येक राज्य स्तरीय दल को पूरे देश में उपलब्ध दूरदर्शन के क्षेत्रीय उपग्रह सेवा चैनल और आकाशवाणी के राष्ट्रीय हुकअप पर प्रसारण के लिए 10 मिनट का समय आवंटित किया जाएगा।

दलों के लिए समय दस्तावेज

(iv) प्रत्येक दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए आवंटित कुल समय के बराबर 5 मिनट के वर्ग में और 4, 3, 2 और 1 मिनट के रूप में समय का दस्तावेज दिया जाएगा। दल को अपने प्रतिनिधि चुनने और उन्हें समय दस्तावेजों के इस्तेमाल की मंजूरी देने का अधिकार होगा। किसी दल को आवंटित कुल समय में से 20 मिनट से अधिक के समय का उसका कोई भी प्रतिनिधि दूरदर्शन या आकाशवाणी पर इस्तेमाल नहीं कर सकेगा।   

प्रसारण की तारीख

प्रसारण का समय पहले चरण के नामांकन की अंतिम तारीख और संसदीय चुनाव के मामले में देश के किसी हिस्से में या एक साथ कराए जा रहे विधानसभा चुनाव के मामले में मतदान की तारीख से दो दिन पहले के बीच प्रदान किया जाएगा। निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर प्रसार भारती निगम दलों को प्रसारण के लिए सप्ताह के दिन और टाईम स्लॉट की घोषणा करेगा।

(vi) रेडियो और टीवी चैनल पर किसी भी राजनीतिक दल के प्राधिकृत प्रतिनिधियों के लिए  प्रसारण के समय का निर्धारण चुनाव आयोग के परामर्श से प्रसार भारती द्वारा तय किया जाएगा। 

(vii) प्रसारण के दिन और समय का निर्धारण करते समय जहां तक संभव होगा  निष्‍पक्षता और समानता सुनिश्चित की जाएगी। ऐसा करते समय प्रसारण सेवाओं के पास उपलब्‍ध समय सीमा को भी ध्‍यान में रखा जाएगा।

 

टीवी प्रसारण और रेडियो प्रसारण पर निगरानी के दिशानिर्देश

(viii) दूरदर्शन और आकाशवाणी पर टीवी प्रसारण/रेडियो प्रसारणके दौरान निम्‍नलिखित की अनुमति नहीं दी जाएगी:

  1. अन्‍य देशों की आलोचना ;
  2. धार्मिक समुदायों की आलोचना;
  3. अश्लील और अपमानजनक टिप्पणियां;
  4. हिंसा को उकसाना
  5. अदालत की अवमानना से जुड़ी कोई बात
  6. राष्ट्रपति और न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर आक्षेप;
  7. देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करने वाली कोई बात:
  8. किसी व्यक्ति का नाम लेकर उसकी आलोचना।

 

प्रसारित की जाने वाली सामग्री को प्रसारण से पहले प्रसार भारती के अधि‍कारियों के पास   जमा करना

(ix) राजनीतिक दलों या उनके प्रतिनिधियों को प्रसारण से पूर्व अपनी प्रसारित सामग्री को प्रसार भारती के प्राधिकृत अधिकारियों के पास जमा करना होगा । प्रसार भारती के अनुमोदन के बाद ही इन सामग्रियों के प्रसारण की अनुमति मिलेगी। अनुमति मिलने के बाद संबधित राजनीतिक दल अपने खर्च पर निजी स्‍टूडियों में इन्‍हें रिकार्ड करा सकेंगे

इस संबंध में प्रसार भारती के तकनी‍की मानदंडो का अनुपालन करना होगा। एक बड़ी पृष्ठभूमि में किसी भी राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह को वीडियो रिकॉर्डिंग में दिखाया जा सकेगा। यदि कोई राजनीतिक दल इसके लिए प्रसार भारती निगम, दूरदर्शन और आकाशवाणी की सुविधाओँ का लाभ लेना चाहेंगे, तो इसके लिए उन्हें संबंधित स्टेशन निदेशक के पास समय से काफी पहले आवश्‍यक प्रबंध का अनुरोध भेजना होगा। 

 

पैनल परिचर्चा और बहस

(x) उपरोक्त प्रसारणों की सुविधा देने के अतिरिक्त प्रसार भारती निगम दूरदर्शन और आकाशवाणी पर पैनल परिचर्चा और बहस के लिए भी समय आवंटित करेगा। प्रत्येक राष्ट्रीय दल इसके लिए अपने एक-एक प्रतिनिधि को नामित कर सकते हैं। ऐसी पैनल परिचर्चा में भाग लेने वाले राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के नाम का अनुमोदन निर्वाचन आयोग प्रसार भारती की सलाह से करेगा।

 

(xi) जिन राज्यों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एकसाथ होने है वहां दूरदर्शन और आकाशवाणी के क्षेत्रीय केन्द्रों में ऐसी पैनल परिचर्चा का आयोजन किया जाएगा। इसमें संबंधित राज्यों में मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों को भाग लेने की अनुमति होगी। 

 

मुश्किले दूर करने के लिए चुनाव आयोग की शक्तियां

6. पैरा 6 में उल्लेखित व्यवस्थाओं के अतिरिक्त निर्वाचन आयोग उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन में आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए अलग से निम्‍नलिखित  आदेश भी जारी कर सकेगा: -

  1. व्‍यवस्‍थाओं के स्‍पष्‍टीकरण के लिए आदेश ; या
  2. किसी भी व्‍यवस्‍था को लागू करने में होने वाले संदेह को दूर करने के लिए आदेश; या
  3. किसी भी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य स्‍तर के राजनीतिक दल को समय के आवंटन, या समय के उपयोग के संबंध में  जिसके लिए आदेश कोई प्रावधान नहीं करता है या अपर्याप्त प्रावधान करता है, के सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए आवश्‍यकतानुसार नया आदेश (d) राष्ट्रीय और राज्य स्‍तर के दलों को आवंटित समय का अनुलग्नक I, II, III और IV के रूप में संलग्न किया गया है।

 आदेशानुसार

(दिलीप के. वर्मा)

                                        सचिव

भारतीय निर्वाचन आयोग

 

दूरदर्शन/आकाशवाणी पर राजनीतिक दलों के लिए उपलब्ध समय के संबंध में सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें

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आर.के.मीणा/एएम/आरके/एमएस/एके/डीए/डीके/एमएम-815

 



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