वित्त मंत्रालय
‘जीएसटीआर-4’ फॉर्म में कंपोजीशन डीलरों द्वारा तिमाही रिटर्न दाखिल करने के तरीके के बारे में स्पष्टीकरण
Posted On:
17 APR 2018 3:07PM by PIB Delhi
‘जीएसटीआर-4’ फॉर्म में कंपोजीशन डीलरों द्वारा तिमाही रिटर्न दाखिल करने के तरीके के बारे में शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। विशेषकर इस फॉर्म के साथ संग्लन क्रम संख्या 10 में दिए गए निर्देश के संबंध में संशय है जो कुछ इस प्रकार है:
जुलाई 2017 से सितंबर 2017 तक और अक्टूबर 2017 से दिसंबर 2017 तक की कर अवधियों के लिए तालिका 4 के क्रमांक 4ए में संबंधित डेटा नहीं भरना होगा।
इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है चूंकि रिवर्स चार्ज पर देय कर वाली आपूर्तियों सहित आवक से जुड़ी आपूर्तियों के विवरण का स्वत:-संग्रह नहीं होता है, इसलिए कंपोजीशन लेवी के तहत कर अदायगी का विकल्प अपनाने वाले करदाताओं को जनवरी 2018 से मार्च 2018 तक की कर अवधियों के साथ-साथ इसके बाद की कर अवधियों के लिए भी ‘जीएसटीआर-4’ फॉर्म की तालिका 4 के क्रमांक 4ए में संबंधित डेटा नहीं भरना होगा।
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वीके/एएम/आरआरएस/वीके– 8205
(Release ID: 1529374)
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