वित्‍त मंत्रालय

पूर्व नियोक्‍ता से प्राप्‍त पेंशन पर मानक कटौती लागू होने के संबंध में स्‍पष्‍टीकरण

Posted On: 05 APR 2018 1:55PM by PIB Delhi

केन्‍द्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने यह स्‍पष्‍ट किया है कि किसी करदाता को अपने पूर्व नियोक्‍ता से जो पेंशन प्राप्‍त होती है वह वेतन’ मद में कर योग्‍य है। वित्त अधिनियम, 2018 के तहत आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 16 में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया है कि वेतन मद में कर प्रभार योग्‍य आमदनी प्राप्‍त करने वाले करदाता को अपनी कर योग्‍य आय की गणना के लिए 40,000 रुपये अथवा वेतन राशिइसमें से जो भी कम होकी कटौती करने की अनुमति होगी। तदनुसारऐसा कोई भी करदाता जिसे अपने पूर्व नियोक्‍ता से पेंशन प्राप्‍त होती हो वह अधिनियम की धारा 16 के तहत 40,000 रुपये अथवा पेंशन राशिइसमें से जो भी कम होकी कटौती का दावा करने का हकदार होगा।

इससे पहलेऐसे कई ज्ञापन प्राप्‍त हुए थे जिसमें इस स्‍पष्‍टीकरण की मांग की गई थी क्‍या ऐसा कोई भी करदाता जो अपने पूर्व नियोक्‍ता से पेंशन प्राप्‍त करता है वह भी इस कटौती का दावा करने के योग्‍य होगा।   

 

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वीके/एएम/आरआरएस/वीके 8050

 



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