ग्रामीण विकास मंत्रालय
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राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना की स्थिति

प्रविष्टि तिथि: 28 JUL 2026 6:35PM by PIB Delhi

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस) के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लाभार्थियों की संख्या (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सीमा) और जारी की गई निधि का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

एनएफबीएस के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लाभार्थी सीमा के अधीन वित्तीय सहायता जारी की जाती है। जैसे ही पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, निधि जारी करने के लिए उन पर शीघ्रता से कार्रवाई की जाती है। पत्रों और समीक्षा बैठकों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से नियमित रूप से अनुरोध किया जाता है कि वे लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया और वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए समय पर पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

वर्ष 2026-27 से, एनएफबीएस के अंतर्गत निधि 'एसएनए-स्पर्श' तंत्र के माध्यम से जारी की जा रही है। इस तंत्र के तहत, राज्य/ विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्र, 'एसएनए-स्पर्श' पर ऑनबोर्डिंग के बाद, मंत्रालय द्वारा जारी मूल स्वीकृति में से निधि का उपयोग करते हैं। तदनुसार, वर्ष 2026-27 की पहली किश्त के लिए, मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनएफबीएस के तहत ₹369.25 करोड़ की मूल स्वीकृति जारी की गई है।

जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 'एसएनए-स्पर्श' पर ऑनबोर्डिंग पूरी कर चुके हैं, वे एनएफबीएस के तहत लाभ के संवितरण के लिए मूल स्वीकृति का उपयोग करने में सक्षम हैं। मंत्रालय ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित रूप से अनुवर्तन कर रहा है और 'एसएनए-स्पर्श' पर उनकी शीघ्र ऑनबोर्डिंग को सुगम बनाने के लिए आवश्यक सहायता और तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहा है।

यह जानकारी केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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आर सी/ पीयू


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