ग्रामीण विकास मंत्रालय
एनएसएपी के तहत राशि का संशोधन
प्रविष्टि तिथि:
21 JUL 2026 6:58PM by PIB Delhi
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) समाज के कमजोर वर्गों जैसे वृद्ध, विधवा और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना सहित एनएसएपी पेंशन योजनाओं के तहत केंद्रीय सहायता की दर को पिछली बार 2012 में संशोधित किया गया था।
एनएसएपी के तहत 3 करोड़ से अधिक बीपीएल लाभार्थियों को कवर किया जाता है और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से एकत्र की गई जानकारी के अनुसार, लगभग 5.9 करोड़ अतिरिक्त पेंशनभोगियों को राज्य द्वारा वित्त पोषित सामाजिक पेंशन योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। इसलिए, लगभग 9 करोड़ लाभार्थी या तो केंद्रीय पेंशन योजनाओं के तहत और/या राज्य-विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत पेंशन लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें से कई ने स्थानीय जरूरतों के अनुरूप कवरेज और उच्च सहायता स्तर का विस्तार किया है। वर्तमान में, राज्य लाभार्थियों को प्रति माह 50 रुपये से लेकर 5700 रुपये तक की टॉप-अप धनराशि दे रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, कई राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एनएसएपी पेंशनभोगियों को औसतन 1100 रुपये की मासिक पेंशन मिल रही है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा भुगतान की गई टॉप-अप का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।
मंत्रालय और नीति आयोग द्वारा समय-समय पर एनएसएपी योजनाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रभाव आकलन और मूल्यांकन अध्ययन किए गए हैं। आकलनों से पता चलता है कि जमीनी स्तर पर संतोषजनक कार्यान्वयन हुआ है, जिसमें अधिकांश लाभार्थियों ने चयन, मंजूरी और पेंशन के वितरण की प्रक्रियाओं के प्रति संतुष्टि व्यक्त की है। अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि पेंशन सहायता से लाभार्थियों को भोजन, स्वास्थ्य देखभाल आदि जैसे आवश्यक खर्चों को पूरा करने में मदद मिली है, जिससे इन जरूरतों के लिए परिवार के सदस्यों पर उनकी निर्भरता कम हुई है। इसके साथ ही, उन्होंने सहायता राशि बढ़ाने, समय पर और नियमित भुगतान सुनिश्चित करने, लाभार्थी सत्यापन और निगरानी प्रणालियों को बढ़ाने आदि जैसे उपायों के माध्यम से कार्यक्रम को और मजबूत करने की सिफारिश की है।
वर्तमान में, एनएसएपी के तहत सहायता की दर को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
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पीके/केसी/एमके/एसएस
(रिलीज़ आईडी: 2287429)
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