कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
पीएम-डीडीकेवाई के तहत चयन पद्धति
प्रविष्टि तिथि:
21 JUL 2026 6:03PM by PIB Delhi
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (डीडीकेवाई) के अंतर्गत शामिल 100 जिलों का चयन तीन संकेतकों के आधार पर किया गया है जिनमें कम उत्पादकता, कम फसल सघनता तथा कम कृषि ऋण वितरण शामिल है।
प्रत्येक राज्य के लिए जिलों की संख्या निवल फसल क्षेत्र और परिचालन जोतों की संख्या पर आधारित है, ताकि संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित हो सके तथा जहाँ इसकी सर्वाधिक आवश्यकता है वहाँ कृषि विकास को बढ़ावा मिल सके।
इस कार्यप्रणाली में उपर्युक्त तीनों संकेतकों के प्रकाशित आँकड़ों का उपयोग किया गया है, जो पहले से ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। प्रत्येक राज्य को डीडीकेवाई के अंतर्गत कम-से-कम 1 जिले के साथ शामिल किया गया है, जो निवल फसल क्षेत्र और परिचालन जोतों की संख्या पर आधारित है, अतः किसी को बाहर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके अलावा, यदि राज्य ऐसे अतिरिक्त ज़िलों की पहचान करते हैं जिन पर इसी प्रकार का विशेष ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, तो वे अपने मौजूदा प्रशासनिक तंत्र और उपलब्ध योजना संसाधनों का उपयोग करते हुए उन ज़िलों में भी इसी रूपरेखा और पद्धति को अपना सकते हैं और लागू कर सकते हैं।
यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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पीके/केसी/डीवी/डीए
(रिलीज़ आईडी: 2287390)
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