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सीएक्यूएम ने एनसीआर में लागू नियमों की समीक्षा की; 11 से 29 मई के बीच 245 निरीक्षण किए

प्रविष्टि तिथि: 06 JUN 2026 6:45PM by PIB Delhi

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और आस-पास के इलाकों में 11.05.2026 से 29.05.2026 की अवधि के दौरान प्रवर्तन कार्रवाई, निरीक्षण और नियमों के पालन की स्थिति की समीक्षा के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के प्रवर्तन कार्य बल (ईटीएफ) की 132वीं बैठक 05.06.2026 को हुई।

सीएक्यूएम के फ्लाइंग स्क्वॉड ने 19 दिन की इस अवधि के दौरान, कुल 245 निरीक्षण किए - इनमें निर्माण और तोड़-फोड़ (सीऔरडी) स्थानों पर 31, औद्योगिक क्षेत्र में 74 और डीजल जेनरेटर (डीजी) सेट से जुड़े 140 निरीक्षण शामिल थे।

कुल 87 उल्लंघन पाए गए, जिनमें सीऔरडी स्‍थानों से 21, औद्योगिक क्षेत्र से 25 और डीजी सेट से जुड़े 41 मामले शामिल थे। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर, 11 इकाइयों/परियोजनाओं को बंद करने, 33 डीजी सेट को सील करने, नियमों के पालन के लिए 19 निर्देश/आदेश जारी करने और 13 मामलों में पर्यावरण मुआवजा (ईसी) लगाने का प्रस्ताव दिया गया है।

प्रवर्तन कार्य बल (ईटीएफ) ने 131वीं ईटीएफ बैठक के बाद की गई कार्रवाई की समीक्षा की और पाया कि औद्योगिक और सीऔरडी (निर्माण और तोड़-फोड़) क्षेत्र से जुड़े सभी ज़रूरी मामलों पर कार्रवाई की जा चुकी है। नियमों के पालन की जांच के बाद कुल 18 काम फिर से शुरू करने के आदेश जारी किए गए; इनमें 13 औद्योगिक इकाइयों और पांच एनसीआर में सीऔरडी साइट्स से जुड़े आदेश शामिल हैं। राज्यवार उत्तर प्रदेश में नौ, हरियाणा में सात और राजस्थान में दो आदेश जारी किए गए।

ईटीएफ ने सड़क की धूल कम करने के मुद्दे की समीक्षा की और 18.05.2026 को ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएनआईडीए) द्वारा किए गए निरीक्षणों पर ध्यान दिया। इन निरीक्षणों के दौरान नौ इलाकों को शामिल किया गया और 37 बार नियमों के उल्लंघन की बात सामने आई। धूल कम करने के नियमों, समय पर सफाई और झाड़ू लगाने के काम और अन्य संबंधित मुद्दों से जुड़े नियमों का बार-बार उल्लंघन करने के लिए जीएनआईडीए को नोटिस जारी किए गए हैं।

कार्य बल ने 26.05.2026 को गाज़ियाबाद नगर निगम द्वारा किए गए निरीक्षणों की भी समीक्षा की, जिसमें चार इलाकों को शामिल किया गया और 24 उल्लंघन पाए गए। बार-बार उल्लंघन करने के लिए गाज़ियाबाद नगर निगम को 'कारण बताओ नोटिस' (एससीएन) जारी किया गया है।

आयोग ने इस बात पर ज़ोर दिया कि फ्लाइंग स्क्वाड टीमों को फ़ोटो और वीडियो सबूतों के साथ निरीक्षण रिपोर्ट समय पर जमा करनी चाहिए। औद्योगिक इकाइयों द्वारा नियमों के पालन की सख़्त जाँच, डीजी सेट चलाने के लिए तय नियमों का पालन, सीऔरडी साइटों पर तय नियमों का पालन और उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश फिर से दोहराए गए।

05.06.2026 तक की कुल प्रवर्तन स्थिति की भी समीक्षा की गई। यह देखा गया कि आयोग के फ्लाइंग स्क्वाड ने अब तक कुल 27,378 इकाइयों/प्रोजेक्ट्स/संस्थाओं का निरीक्षण किया है। इन निरीक्षणों के आधार पर, 1,788 को बंद करने के निर्देश जारी किए गए, जिनमें से 1,401 मामलों में नियमों के पालन की पुष्टि होने के बाद काम फिर से शुरू करने के आदेश जारी किए गए। इसके अलावा, 123 मामलों को अंतिम निर्णय के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को भेजा गया है, जबकि 264 संस्थाओं के मामले में काम फिर से शुरू करने के आदेश जारी करने के लिए अभी जाँच चल रही है।

आयोग ने एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए नियमों को सख्ती से लागू करने, समय पर उनके पालन की जांच करने, लागू करने वाली एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और तय नियमों का कड़ाई से पालन करने की ज़रूरत पर फिर से ज़ोर दिया। साथ ही, औद्योगिक उत्सर्जन, डीजी सेट, निर्माण और तोड़-फोड़ (सीऔरडी) की गतिविधियों और सड़क की धूल के प्रबंधन जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निरीक्षण को मज़बूत करने, जवाबदेही तय करने और नियमों को लागू करने की कार्रवाई में तेज़ी लाने पर भी लगातार ज़ोर दिया गया।

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पीके/केसी/केपी /डीए


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