राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
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एनएचआरसी, भारत ने पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर में एक रिहायशी आवास में सीवेज टैंक की सफाई करते समय एक श्रमिक की मौत और दूसरे के घायल होने की रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है


दिल्ली के नगर आयुक्त और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर, इस मामले की दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है

मामले की जांच की स्थिति के साथ ही मृतक के परिजनों और घायल व्यक्ति को अगर कोई मुआवजा दिया गया है, तो उसके बारे में भी जानकारी मांगी गई है

प्रविष्टि तिथि: 27 MAY 2026 7:50PM by PIB Delhi

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने 24 मई 2026 को पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर में एक रिहायशी आवास में सीवेज टैंक की सफाई करते समय एक श्रमिक की मौत और दूसरे के घायल होने के बारे में मीडिया की एक रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है। कथित तौर पर, मकान मालिक ने एक ठेकेदार को काम पर रखा था, जिसने दो श्रमिकों को सफाई का काम सौंपा था, लेकिन उन्हें सुरक्षात्मक गियर, ऑक्सीजन सपोर्ट, मास्क या सुरक्षा किट नहीं दी गई थी।

आयोग ने पाया है कि अगर समाचार रिपोर्ट की बातें सच हैं, तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक गंभीर मुद्दा है। इसलिए, आयोग ने दिल्ली के नगर आयुक्त और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर, इस मामले पर दो सप्ताह के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट में मामले की जांच की स्थिति के साथ ही, अगर कोई मुआवज़ा दिया गया है, तो मृतक के परिजनों और घायल श्रमिक को दिए गए मुआवज़े का विवरण भी होने की उम्मीद है।

26 मई 2026 की एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कथित तौर पर टैंक में प्रवेश करने के कुछ ही मिनटों के भीतर दोनों श्रमिक बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनमें से एक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है।

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पीके/केसी/एमके

 


(रिलीज़ आईडी: 2266054) आगंतुक पटल : 168
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