संचार मंत्रालय
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (तेरहवाँ संशोधन) विनियमन, 2026 का मसौदा जारी किया
प्रविष्टि तिथि:
07 APR 2026 7:18PM by PIB Delhi
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (तेरहवाँ संशोधन) विनियमन, 2026 का मसौदा जारी किया।
ट्राई ने इससे पहले दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (बारहवाँ संशोधन) विनियमन, 2024 जारी किया था, जिसमें यह अनिवार्य किया गया था कि प्रत्येक दूरसंचार सेवा प्रदाता केवल वॉइस एवं एसएमएस के लिए कम से कम एक विशेष टैरिफ वाउचर (एसटीवी) प्रदान करेगा। इसके पश्चात यह देखा गया कि वॉइस एवं एसएमएस के लिए सीमित संख्या में ही विशेष टैरिफ वाउचर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
इसके बाद विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए, जिनमें कम अवधि वाले केवल वॉइस एवं एसएमएस पैक की आवश्यकता व्यक्त की गई।
अतः प्राधिकरण ने इस मुद्दे का समाधान करने हेतु यह आवश्यक समझा है कि विशेष टैरिफ वाउचर के अंतर्गत वॉइस, एसएमएस एवं डेटा के लिए उपलब्ध प्रत्येक भिन्न वैधता अवधि के साथ सेवा प्रदाता को केवल वॉइस एवं एसएमएस के लिए एक समकक्ष विशेष टैरिफ वाउचर भी उपलब्ध कराना होगा। ऐसे विशेष टैरिफ वाउचर की कीमतें आनुपातिक रूप से कम रखी जाएंगी।
दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (तेरहवाँ संशोधन) विनियमन, 2026 का मसौदा ट्राई की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है। हितधारकों से अनुरोध है कि वे अपने लिखित सुझाव 28 अप्रैल 2026 तक प्रस्तुत करें। सुझाव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से श्री विजय कुमार, सलाहकार (वित्तीय एवं आर्थिक विश्लेषण), ट्राई को fea1-div@trai.gov.in पर भेजे जा सकते हैं।
किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए सलाहकार (एफ एंड ईए) से दूरभाष संख्या 011-20907773 पर संपर्क किया जा सकता है।
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पीके/केसी/एके/एसएस
(रिलीज़ आईडी: 2249860)
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