कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

विभिन्न क्षेत्रों के लिए कुशल कर्मचारियों की उपलब्धता

प्रविष्टि तिथि: 09 FEB 2026 5:33PM by PIB Delhi

राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति (एनपीएसडीई), 2015 का उद्देश्य उच्च मानकों के साथ बड़े पैमाने पर और तेजी से कौशल विकास के माध्यम से सशक्तिकरण का एक ऐसा परितंत्र बनाना और नवाचार-आधारित उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है, जो देश के सभी नागरिकों को स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए धन और रोजगार उत्पन्न कर सके, ताकि आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिल सके।

भारत सरकार के स्किल इंडिया मिशन (एसआईएम) के तहत, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और उन्नत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशलों से परिपूर्ण करके भविष्य के लिए तैयार करना है।

मेक इन इंडिया पहल का उद्देश्य भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार के वैश्विक केंद्र में बदलना है। उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के लिए 14 क्षेत्रों में 1.97 लाख करोड़ रुपये का परिव्यय किया गया है। पीएलआई योजना ने लगभग 1.88 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है और 806 स्वीकृत आवेदन सक्रिय कार्यान्वयन में हैं, जिससे 12 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए हैं। औद्योगिक क्षमताएं बढ़ी हैं और भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है। देश में 99 प्रतिशत स्मार्टफोन का उत्पादन घरेलू स्तर पर होता है। रोजगार का एक प्रमुख सूचक, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के अनुसार 15-29 वर्ष आयु वर्ग के लिए सामान्य स्थिति में वित्तीय वर्ष 2017-18 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, अनुलग्नक-I में संलग्न है।

रोजगार सृजन और रोजगार क्षमता में सुधार सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, सरकार विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू कर रही है। सरकार की ओर से लागू की जा रही प्रमुख रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

पिछले एक दशक में, भारत ने कराधान को व्यापार-अनुकूल बनाने के लिए साहसिक कदम उठाए हैं। इन सुधारों से कर दरें कम हुई हैं, अनावश्यक कर हटाए गए हैं और अनुपालन आसान हुआ है। लक्ष्य स्पष्ट है – निवेश को प्रोत्साहित करना, ईमानदारी को पुरस्कृत करना और विकास को समर्थन देना।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरें और वस्तुओं एवं सेवाओं पर छूट जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर निर्धारित की जाती हैं, जो केंद्र और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के प्रतिनिधियों से मिलकर बनी एक संवैधानिक संस्था है। कौशल विकास से संबंधित विभिन्न छूटें अधिसूचना संख्या 12/2017 - सीटी(आर) दिनांक 28.06.2017 की क्रमांक 69, 70, 71 और 72 के अंतर्गत अधिसूचित हैं, जो अनुलग्नक-II में संलग्न है। वर्तमान में, जीएसटी परिषद के समक्ष इस क्षेत्र को जीएसटी से पूर्ण छूट देने के लिए कोई अन्य अनुरोध/मांग लंबित नहीं है।

अनुलग्नक 1

पीएलएफएस सर्वेक्षण के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2017-18 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 15-29 वर्ष आयु वर्ग के लिए राज्यवार श्रमिक जनसंख्या अनुपात (सामान्य स्थिति में): अखिल भारतीय (ग्रामीण + शहरी)

(प्रतिशत में)

क्रमांक

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

वित्तीय वर्ष 2017-18

वित्तीय वर्ष 2023-24

 

 

1

आंध्र प्रदेश

40.9

37.7

 

2

अरुणाचल प्रदेश

18.8

40

 

3

असम

26.7

44

 

4

बिहार

18.8

31.2

 

5

छत्तीसगढ़

43.5

57.8

 

6

दिल्ली

30.1

33.3

 

7

गोवा

37.8

33.5

 

8

गुजरात

37.6

55.8

 

9

हरियाणा

30.6

34.6

 

10

हिमाचल प्रदेश

36.8

52.9

 

11

झारखंड

27.9

49.3

 

12

कर्नाटक

33.7

38.1

 

13

केरल

23.8

28.5

 

14

मध्य प्रदेश

39

56.6

 

15

महाराष्ट्र

33.7

40.1

 

16

मणिपुर

21.3

24.3

 

17

मेघालय

39.6

53.1

 

18

मिजोरम

28.3

22.5

 

19

नगालैंड

14.7

36.5

 

20

ओडिशा

28.5

46.3

 

21

पंजाब

31.1

37.8

 

22

राजस्थान

32.9

44.1

 

23

सिक्किम

39.4

52.6

 

24

तमिलनाडु

33.5

35

 

25

तेलंगाना

32

40.7

 

26

त्रिपुरा

27.6

43.9

 

27

उत्तराखंड

20.7

44.2

 

28

उत्तर प्रदेश

28.1

39

 

29

पश्चिम बंगाल

35.3

44.6

 

30

अंडमान और निकोबार द्वीप

34.1

43.3

 

31

चंडीगढ़

38.4

44.9

 

32

दादरा और नागर हवेली

55.8

56.9

 

33

दमन एवं दीव

69

 

34

जम्मू और कश्मीर

34.7

40.2

 

35

लद्दाख

-

31

 

36

लक्षद्वीप

23.6

31.4

 

37

पुदुचेरी

22.4

36.5

 

अखिल भारत

31.4

41.7

 

 

अनुलग्नक II

कौशल विकास से संबंधित छूटें अधिसूचना संख्या 12/2017 - सी.टी.(आर) दिनांक 28.06.2017 की क्रमांक 69, 70, 71 और 72 पर प्रविष्टि के माध्यम से अधिसूचित की गई हैं।

 

क्रमांक

अध्याय, अनुभाग, शीर्षक, समूह या सेवा कोड (टैरिफ)

सेवाओं का विवरण

दर

(प्रतिशत)

स्थिति

69

शीर्षक 9992

या

शीर्षक 9983 या

शीर्षक 9991

निम्न द्वारा उपलब्ध कराई गई कोई सेवा

  • भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कौशल विकास निगम;

बी. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा अनुमोदित     एक क्षेत्रीय कौशल परिषद;

सी. सेक्टर स्किल काउंसिल या राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा अनुमोदित मूल्यांकन एजेंसी;

डी. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या सेक्टर कौशल परिषद द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण भागीदार, निम्नलिखित के संबंध में-

  1. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम; या
  2. राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन एवं मौद्रिक पुरस्कार योजना के अंतर्गत व्यावसायिक कौशल विकास पाठ्यक्रम; या
  3. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित कोई अन्य योजना।

शून्य

शून्य

70

शीर्षक 9983

या

शीर्षक 9985

या

शीर्षक 9992

कौशल विकास पहल योजना के अंतर्गत मूल्यांकन के माध्यम से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा केंद्रीय रूप से सूचीबद्ध मूल्यांकन निकायों की सेवाएं।

शून्य

शून्य

71

शीर्षक 9992

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की कार्यान्वित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत प्रशिक्षण प्रदाताओं (परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों) द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रमाणित कौशल या व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करके दी जाने वाली सेवाएं।

शून्य

शून्य

72

शीर्षक 9992

केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाएं, जिसके लिए कुल व्यय का [75 प्रतिशत या अधिक] केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा वहन किया जाता है।

शून्य

शून्य

 

यह जानकारी कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जयंत चौधरी ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में दी।

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पीके/ केसी/ एके/डीए


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