संचार मंत्रालय
ट्राई ने "घरेलू लीज्ड सर्किट के लिए टैरिफ की समीक्षा" पर एक परामर्श पत्र जारी किया
प्रविष्टि तिथि:
23 JAN 2026 6:09PM by PIB Delhi
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज "घरेलू लीज्ड सर्किट के लिए टैरिफ की समीक्षा" शीर्षक से एक परामर्श पत्र जारी किया।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11(2) के अंतर्गत ट्राई को विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए दरें अधिसूचित करने का अधिकार है। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ट्राई डीएलसी के लिए अधिकतम टैरिफ अधिसूचित करता है और इस संबंध में अंतिम अधिसूचना टीटीओ (57वां और 58वां संशोधन) 2014 है।
इस परामर्श पत्र का प्राथमिक उद्देश्य मौजूदा बाजार स्थितियों और तकनीकी प्रगति के अनुरूप मौजूदा डीएलसी सीलिंग टैरिफ ढांचे की समीक्षा के संबंध में हितधारकों की टिप्पणियां प्राप्त करना है, जिसका समग्र उद्देश्य डीएलसी बाजार में पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और विभिन्न क्षेत्रों एवं उपयोगकर्ताओं की श्रेणियों में डीएलसी तक समान एवं सस्ते पहुंच को आसान बनाना है। प्रस्तावित अधिकतम टैरिफ समीक्षा में डीएलसी के विकास पर भी ध्यान केंद्रीत किया गया है, जिसमें पी2पी और वीपीएन-आधारित डीएलसी दोनों शामिल हैं, जो बैंडविड्थ, अपटाइम, लेटेंसी आदि जैसी विभिन्न सेवा प्रतिबद्धताओं को वहन करने वाली एक प्रबंधित सेवा है।
इस संबंध में, संबंधित विषय पर हितधारकों की राय एकत्रित करने के लिए 29 अप्रैल 2025 को एक पूर्व-परामर्श पत्र जारी किया गया था। पूर्व-परामर्श पत्र पर हितधारकों से प्राप्त सुझावों एवं ट्राई के विश्लेषण के आधार पर, "घरेलू लीज्ड सर्किट (डीएलसी) के लिए टैरिफ की समीक्षा पर परामर्श पत्र" ट्राई की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध कराया गया है। हितधारकों से अनुरोध किया गया है कि वे 22 फरवरी 2026 तक अपने लिखित टिप्पणियां प्रस्तुत करें। टिप्पणियां श्री डी. मनोज, मुख्य सलाहकार (वित्तीय और आर्थिक विश्लेषण), ट्राई, को pradvfea@trai.gov.in पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जा सकता है।
किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, प्रधान सलाहकार (एफ एंड ईए) से दूरभाष संख्या 011-26701474 पर संपर्क किया जा सकता है।
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पीके/केसी/एके/डीए
(रिलीज़ आईडी: 2217847)
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