वित्त मंत्रालय
‘7.95% OIL MKTG COS GOI SB 2025’ के पुनर्भुगतान
Posted On:
30 DEC 2024 6:33PM by PIB Delhi
‘7.95% OIL MKTG COS GOI SB 2025’ के पुनर्भुगतान के अंतर्गत शेष बकाया 18 जनवरी 2025 के सममूल्य पर पुनर्भुगतान योग्य होगा। उक्त तिथि से उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत किसी भी राज्य सरकार द्वारा पुनर्भुगतान दिवस पर छुट्टी घोषित होने की स्थिति में, ऋण का भुगतान उस राज्य में भुगतान कार्यालयों द्वारा पिछले कार्य दिवस पर किया जाएगा।
सरकारी प्रतिभूति विनिमय 2007 के उप-विनिमय 24(2) और 24(3) के अनुसार सहायक सामान्य खाता बही अथवा ग्राहकों के सहायक सामान्य खाता बही लेखा अथवा स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में धारित सरकारी प्रतिभूति के पंजीकृत धारक को परिपक्वता आय का भुगतान उनके बैंक खाते के संबन्धित विवरणों को समाविष्ट करते हुए भुगतान आदेश (पे ऑर्डर) द्वारा अथवा इलेक्ट्रोनिक माध्यमों द्वारा निधियों की प्राप्ति की सुविधा वाले किसी बैंक में धारक के खाते में जमा करके किया जाएगा। प्रतिभूतियों के संबंध में भुगतान के लिए मूल अभिदाता या ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों के अनुवर्ती धारक अपने बैंक खाते से संबन्धित विवरण अग्रिम में ही जमा कर दें।
तथापि, बैंक खाते के संबन्धित विवरण / इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से निधियों की प्राप्ति हेतु अधिदेश के अभाव में, देय तिथि को ऋण की अदायगी को सरल बनाने के लिए, धारक लोक ऋण कार्यालयों, राजकोषों/उप-राजकोषों और भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएँ (जहां वे ब्याज के भुगतान के लिए मुखांकित/पंजीकृत हैं) में विधिवत उन्मुक्त प्रतिभूतियों को, भुगतान हेतु देय तिथि से 20 दिन पूर्व प्रस्तुत कर दें।
उन्मोचन मूल्य प्राप्ति की प्रक्रिया का सम्पूर्ण विवरण पूर्वोक्त अदाकर्ता कार्यालयों में से किसी से प्राप्त किया जा सकता है।
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नाभ/कुमोना
(Release ID: 2088933)
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