कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
संसद प्रश्न: लचीली सेवानिवृत्ति योजना
Posted On:
19 DEC 2024 4:43PM by PIB Delhi
केंद्र सरकार के कर्मचारी जो निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं, उनके पास केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021, अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 आदि के तहत शीघ्र सेवानिवृत्ति लेने का विकल्प उपलब्ध है।
केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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एमजी/केसी/एजे/एसएस
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