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उपराष्ट्रपति ने मध्यस्थता के "ओल्ड बॉयज़ क्लब" बनने पर सीजेआई की बात दोहराई, विवाद समाधान तंत्र में तत्काल सुधार का आह्वान किया

मध्यस्थता " मुकदमेबाजी की सीढ़ी में एक अतिरिक्त स्तर" नहीं बननी चाहिए –वीपी

मध्यस्थता प्रक्रिया सौहार्दपूर्ण होनी चाहिए; पक्षों को इससे दुश्मन की तरह बाहर नहीं निकलना चाहिए - वीपी

भारत के पास वैश्विक मध्यस्थता केंद्र के रूप में उभरने के लिए सब कुछ है - वीपी

उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा में कानून बनाने में प्रतिष्ठित वकीलों की सीमित भूमिका पर नाराजगी व्यक्त की,

उपराष्ट्रपति ने डिस्प्यूट द सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म्स भवन ( एसआईएलएफ) का उद्घाटन किया

Posted On: 29 APR 2024 8:39PM by PIB Delhi

उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने आज भारतीय मध्यस्थता प्रणाली में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित किया। मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रचूड़ की चिंताओं को दोहराते हुए, जिन्होंने पूर्व न्यायाधीशों के अत्यधिक नियंत्रण के कारण देश में मध्यस्थता की वर्तमान स्थिति को "ओल्ड बॉयज़ क्लब" के रूप में वर्णित किया था, उपराष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि व्यक्तियों को प्रणालीगत परिवर्तन लाने में संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन संस्थाओं की रीढ़ ऐसी चुनौतियों से निपटने में मजबूत हैं।

उन्होंने सार्थक सुधार को बढ़ावा देने में संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया और कहा कि वे अपने संबंधित क्षेत्रों के सामूहिक ज्ञान का प्रतीक हैं।

आज एसआईएलएफ भवन के उद्घाटन के बाद सभा को संबोधित करते हुए, श्री धनखड़ ने भारतीय मध्यस्थता प्रक्रिया को 'कठिन' बताया। मध्यस्थता को "पारंपरिक मुकदमेबाजी सीढ़ी में एक अतिरिक्त स्तर" के रूप में उपयोग करने पर अपनी अस्वीकृति व्यक्त करते हुए, उपराष्ट्रपति ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रक्रिया बहुत जटिल हो गई है। दक्षता बढ़ाने के लिए सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा, “फैसला (मध्यस्थता अदालत द्वारा), फैसले पर आपत्ति, अपील और फिर संविधान के अनुच्छेद 136 का उपयोग ... उसके बाद समीक्षा और उपचारात्मक याचिकाएं” आदर्श प्रक्रिया बन गई हैं।

श्री धनखड़ ने उद्योग, कानूनी बिरादरी और मध्यस्थता विवाद समाधान में अन्य सभी हितधारकों से एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मध्यस्थता देश में और हमारी कानूनी व्यवस्था के अनुसार हो। उन्होंने कहा, "भारत के पास वह सब कुछ है जो वैश्विक मध्यस्थता केंद्र के उद्भव के लिए आवश्यक है।"

भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तीन नए कानूनों  का उल्लेख करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि 'दंड विधान' से लेकर 'न्याय विधान' तक, इसने भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली को सजा के बजाय न्याय पर ध्यान केंद्रित कर उसकी औपनिवेशिक विरासत से मुक्त कर दिया है। उन्होंने इस बात पर भी दुख व्यक्त किया कि राज्यसभा में कई प्रतिष्ठित वकील हैं, लेकिन सदन की कार्यवाही में उनकी सक्रिय भागीदारी बेहद सीमित है। उन्होंने इस प्रतिष्ठित मंच पर संवैधानिक चर्चाओं को समृद्ध बनाने में उनके योगदान के महत्व को रेखांकित किया।

विवाद समाधान तंत्र के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, श्री धनखड़ ने कहा कि विश्वसनीय और मजबूत विवाद समाधान तंत्र सद्भाव का पोषण करता है और अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास में योगदान देता है। उन्होंने जोर देकर कहा, "विवादित पक्षों को दुश्मन की तरह मध्यस्थता प्रक्रिया से बाहर नहीं निकलना चाहिए।"

राष्ट्र को अभूतपूर्व विकास की ओर ले जाने में भारत के तीन अंगों - न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के अनुकरणीय प्रदर्शन की सराहना करते हुए, श्री धनखड़ ने आशा, प्रगति और वैश्विक मान्यता के माहौल को बढ़ावा देने में उनके सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया।

विवाद समाधान तंत्र के रूप में मध्यस्थता पर विघटनकारी प्रौद्योगिकियों के प्रभाव को संबोधित करते हुए, उपराष्ट्रपति ने तकनीकी प्रगति के बीच प्रभावी और समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए अनुकूलन की आवश्यकता को रेखांकित किया।

इस अवसर पर सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म्स के अध्यक्ष डॉ. ललित भसीन, सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म्स के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री शार्दुल श्रॉफ, सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म्स के एसोसिएट प्रेसिडेंट श्री ज्योति सागर और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

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एमजी/एआर/पीएस



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