आयुष
आयुष क्षेत्र की मजबूती हेतु फोकस क्षेत्र
प्रविष्टि तिथि:
11 AUG 2026 5:26PM by PIB Delhi
केंद्रीय बजट 2026-27 के तहत आयुष क्षेत्र को मजबूत करने के लिए चिन्हित किए गए प्रमुख फोकस क्षेत्रों में तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की स्थापना , साक्ष्य-आधारित अनुसंधान, प्रशिक्षण और पारंपरिक चिकित्सा के लिए जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए जामनगर में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर का उन्नयन, आयुष सहित देखभाल करने वालों का प्रशिक्षण, चिकित्सा मूल्य पर्यटन में आयुष को शामिल करना और आयुष में उच्च स्तरीय प्रमाणन सुविधा को मजबूत करना शामिल है।
आयुष मंत्रालय के लिए वर्ष 2026-27 के बजट आवंटन में प्रशासनिक व्यय के लिए 114.86 करोड़ रुपये, वैधानिक/स्वायत्त निकायों के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए 2588.47 करोड़ रुपये, केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए 405.60 करोड़ रुपये और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए 1300.00 करोड़ रुपये का आवंटन शामिल है।
आयुष मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना - राष्ट्रीय आयुष मिशन (विवरण अनुलग्नक-I में उपलब्ध है) और छह केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं, जैसे सूचना, शिक्षा एवं संवाद (आईईसी), अंतरराष्ट्रीय सहयोग संवर्धन (आईसी), आयुर्ज्ञान, आयुर्स्वास्थ्य योजना, आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई), और औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास एवं सतत प्रबंधन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। वर्ष 2026-27 के लिए योजनावार बजट आवंटन अनुलग्नक-II में दिया गया है।
केंद्रीय बजट 2026-27 में क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्रों की स्थापना की घोषणा की गई थी। इस पहल के लिए नोडल विभाग, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों, मंत्रालयों एवं विभागों, स्वास्थ्य संस्थानों, उद्योग संघों, आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों, बहुपक्षीय संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श किया था, जिसमें बजट-उपरांत वेबिनार भी शामिल था। आयुष मंत्रालय ने उक्त केंद्रों में आयुष प्रणालियों के एकीकरण के लिए डीपीआईआईटी को समय पर तकनीकी सुझाव और इनपुट प्रदान किए हैं। कार्यान्वयन ढांचे के लिए अभी तक कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
अनुलग्नक – I
केंद्र प्रायोजित योजना (राष्ट्रीय आयुष मिशन)
आयुष मंत्रालय की ओर से केंद्र प्रायोजित योजना - राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) को राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के माध्यम से लागू की जा रही है और देश में आयुर्वेद सहित आयुष चिकित्सा प्रणालियों के समग्र विकास और प्रचार के लिए उनके प्रयासों का समर्थन कर रहा है तथा एनएएम दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अंतर्गत उनकी राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) में प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।
एनएएम में अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:
- आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का संचालन, जिनका नाम अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) रखा गया है, मौजूदा आयुष औषधालयों का उन्नयन करके शुरू किया गया है।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में एक ही परिसर में आयुष सुविधाओं की स्थापना।
- मौजूदा स्वतंत्र सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन।
- मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/मौजूदा आयुष औषधालय के लिए भवन का निर्माण (किराये पर स्थित/ जर्जर आवास)/उन क्षेत्रों में नए आयुष औषधालय की स्थापना के लिए भवन का निर्माण जहां आयुष सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।
- 10/30/50 बिस्तरों तक की क्षमता वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना।
- सरकारी आयुष अस्पतालों, सरकारी औषधालयों और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के आयुष अस्पतालों को आवश्यक दवाओं की आपूर्ति।
- आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम।
- बीसीसी/आईईसी गतिविधियां।
- उन राज्यों में नए आयुष कॉलेजों की स्थापना करना जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है।
- आयुष स्नातक संस्थानों और आयुष स्नातकोत्तर संस्थानों/ अतिरिक्त स्नातकोत्तर/ फार्मेसी/ पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों का इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी विकास।
इसके अलावा, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों से एस.ए.पी. के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, 2014-15 से 2025-26 तक 6,40,699.24 लाख रुपये की राशि आवंटित/जारी की गई है।
अनुलग्नक – II
(करोड़ रुपये में)
|
क्रंसं.
|
योजनाएं/कार्यक्रम
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आवंटित बजट
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जारी की गई धनराशि (दिनांक 04-08-26 तक)
|
|
ए
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केंद्र के व्यय का निर्धारण
|
114.86
|
32.48
|
|
1
|
सचिवालय
|
74.44
|
20.53
|
|
2
|
राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड
|
18.16
|
6.89
|
|
3
|
भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी औषध संहिता आयोग (पीसीआईएमएण्डएच)
|
22.26
|
5.06
|
|
बी
|
वैधानिक/स्वायत्त निकाय
|
2588.47
|
1095.93
|
|
1
|
आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान
|
219.05
|
79.50
|
|
2
|
भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम)
|
37.28
|
18.66
|
|
3
|
राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच)
|
20.00
|
10.00
|
|
4
|
केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद
|
524.05
|
257.78
|
|
5
|
केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद
|
208.50
|
103.38
|
|
6
|
केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद
|
227.25
|
110.63
|
|
7
|
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), नई दिल्ली
|
270.20
|
110.80
|
|
8
|
राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता
|
91.99
|
46.00
|
|
9
|
राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
|
227.85
|
106.43
|
|
10
|
राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ
|
34.27
|
8.57
|
|
11
|
राष्ट्रीय सिद्धा संस्थान, चेन्नई
|
136.59
|
42.80
|
|
12
|
राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बैंगलोर
|
124.50
|
62.25
|
|
13
|
मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान
|
46.50
|
18.13
|
|
14
|
राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे
|
38.00
|
9.50
|
|
15
|
उत्तर पूर्वी आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग
|
49.43
|
12.36
|
|
16
|
केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद
|
137.70
|
34.43
|
|
17
|
सोवा रिग्पा का राष्ट्रीय संस्थान
|
42.03
|
10.51
|
|
18
|
केंद्रीय सिद्धा अनुसंधान परिषद
|
120.98
|
46.12
|
|
19
|
उत्तर पूर्वी आयुर्वेद एवं लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, पासीघाट
|
32.30
|
8.08
|
|
सी
|
केंद्रीय क्षेत्र योजना
|
405.60
|
70.61
|
|
1
|
सूचना, शिक्षा और संवाद
|
45.00
|
8.04
|
|
2
|
अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा
|
156.00
|
18.83
|
|
3
|
औषधीय पादप संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना
|
65.00
|
14.43
|
|
4
|
आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई)
|
27.00
|
5.15
|
|
5
|
आयुर्स्वास्थ्य योजना
|
62.60
|
15.59
|
|
6
|
आयुर्ज्ञान
|
50.00
|
8.57
|
|
डी
|
केंद्र प्रायोजित योजना
|
1300.00
|
151.43
|
|
1
|
राष्ट्रीय आयुष मिशन
|
1300.00
|
151.43
|
|
कुल योग ए + बी + सी + डी :
|
4408.93
|
1350.45
|
आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रतापराव जाधव ने आज राज्यसभा में यह जानकारी दी।
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पीके/केसी/एसकेएस/केके
(रिलीज़ आईडी: 2297810)
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