आयुष
azadi ka amrit mahotsav

आयुष उत्पादों का निर्यात

प्रविष्टि तिथि: 24 JUL 2026 3:21PM by PIB Delhi

आयुष मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2021-22 से पांच वर्षों के लिए 122.00 करोड़ रुपये के कुल बजट परिव्यय के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना "आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना(एओजीयूएसवाई)" को लागू कर रहा है। योजना के घटक इस प्रकार हैं: -

  1. उच्च मानकों को प्राप्त करने के लिए आयुष औषधि फार्मेसियों तथा औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन।
  2. आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी औषधियों के औषधि सुरक्षा निगरानी तथा भ्रामक विज्ञापनों की निगरानी।
  3. आयुष औषधियों के लिए केंद्रीय एवं राज्य नियामक ढांचों का सुदृढ़ीकरण, जिसमें तकनीकी मानव संसाधन तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी शामिल हैं।
  4. भारतीय मानक ब्यूरो(बीआईएस), भारतीय गुणवत्ता परिषद(क्यूसीआई) तथा अन्य संबंधित वैज्ञानिक संस्थानों एवं औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास(आर-एंड-डी) केंद्रों के सहयोग से आयुष उत्पादों एवं कच्ची सामग्रियों के मानकों के विकास तथा उनके प्रत्यायन/प्रमाणीकरण के लिए सहायता।

इस योजना के प्रमुख घटकों में से एक आयुष फार्मेसियों तथा औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन करना है, ताकि डब्ल्यूएचओ-जीएमपी तथा एनएबीएल जैसे उच्च गुणवत्ता मानकों को प्राप्त कर सकें। इससे आयुष औषधियों के निर्यात को बढ़ावा देने और सुगम बनाने में सहायता मिलती है। अब तक इस योजना के अंतर्गत देशभर में 18-आयुष फार्मेसियों तथा 7-आयुष औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं(डीटीएल) को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इन फार्मेसियों और प्रयोगशालाओं को अनुदान सहायता के रूप में 40.13-करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। एओजीयूएसवाई योजना के अंतर्गत अब तक आयुष फार्मेसियों तथा औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं के उन्नयन हेतु जारी की गई राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार निधि का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय नियामक ढांचों को सुदृढ़ बनाने के लिए आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना(एओजीयूएसवाई) के अंतर्गत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन(सीडीएससीओ) के आयुष प्रकोष्ठ तथा राज्य आयुष निदेशालय/राज्य आयुष औषधि नियंत्रक को प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के संचालन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा औषधि नियम, 1945 में आयुर्वेद, सिद्ध, सोवा-रिग्पा, यूनानी एवं होम्योपैथी औषधियों के लिए अलग एवं विशिष्ट नियामक प्रावधान किए गए हैं। औषधि निर्माताओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे विनिर्माण इकाइयों एवं औषधियों के लाइसेंस प्राप्त करने हेतु निर्धारित सभी आवश्यकताओं का पालन करें। इनमें औषधियों की सुरक्षा एवं प्रभावशीलता का प्रमाण, आयुर्वेद, सिद्ध, सोवा-रिग्पा और यूनानी औषधियों के लिए औषधि नियम, 1945 की अनुसूची-टी तथा होम्योपैथिक औषधियों के लिए अनुसूची-एम के अनुसार अच्छी उत्पादन कार्यप्रणाली (जीएमपी) का अनुपालन, तथा संबंधित फार्माकोपिया में निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन करना शामिल है।

औषधि निरीक्षक अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली औषधि निर्माण इकाइयों तथा खुदरा दवा दुकानों से नियमित रूप से औषधियों के नमूने एकत्र करते हैं और उन्हें गुणवत्ता परीक्षण के लिए औषधि नियंत्रण विभाग की औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में भेजते हैं। यदि परीक्षण के दौरान कोई नमूना 'मानक गुणवत्ता का नहीं' पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाती है। इसमें बाजार में उस औषधि की बिक्री पर रोक लगाना तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार उचित कानूनी कार्रवाई करना शामिल है। वर्तमान में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 34 औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं, जहां संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि निरीक्षकों द्वारा लिए गए वैधानिक नमूनों का परीक्षण किया जाता है।

आयुष मंत्रालय के अधीन अधीनस्थ संगठन, भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी फार्माकोपिया आयोग(पीसीआईएम-एंड-एच), आयुष औषधियों के लिए फार्माकोपियाई मानकों तथा औषधि सूची विनिर्देशों का विकास करता है। ये मानक एवं विनिर्देश आयुष औषधियों की पहचान, शुद्धता तथा प्रभावकारिता निर्धारित करने के लिए आधिकारिक संदर्भ के रूप में कार्य करते हैं। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार इन मानकों का पालन करना अनिवार्य है। पीसीआईएम-एंड-एच आयुष औषधियों के लिए अपीलीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में भी कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, यह औषधि नियामक प्राधिकरणों, औषधि विश्लेषकों तथा अन्य संबंधित हितधारकों के लिए मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण एवं परीक्षण पद्धतियों पर नियमित क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है, जिससे आयुष औषधियों की गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके।

औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को औषधि नियम, 1945 के नियम 160ए से 160जे के अंतर्गत आयुष मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जिससे वे आयुष औषधियों की पहचान, शुद्धता, गुणवत्ता तथा प्रभावकारिता से संबंधित परीक्षण कर सकें। वर्तमान में, औषधि नियम, 1945 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे परीक्षण करने के लिए देश के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 118-निजी औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को आयुष मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

इसके अलावा, आयुष मंत्रालय "आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना(एओजीयूएसवाई)" नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना संचालित कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत आयुष औषधि निर्माण इकाइयों(फार्मेसियों) तथा औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को क्रमशः विश्व स्वास्थ्य संगठन के जीएमपी तथा राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड(एनएबीएल) जैसे उच्च गुणवत्ता मानकों को प्राप्त करने हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

इसके साथ, आयुष मंत्रालय ने आयुष उत्पादों की गुणवत्ता आश्वासन एवं प्रमाणीकरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं:

  • नियामक निगरानी को सुदृढ़ बनाने के लिए, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन(सीडीएससीओ) का आयुष प्रकोष्ठ राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के लाइसेंसिंग प्राधिकरणों के साथ संयुक्त निरीक्षण के माध्यम से पात्र आयुष औषधियों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के औषधीय उत्पाद प्रमाणपत्र(सीओपीपी) जारी करने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है।
  • भारतीय गुणवत्ता परिषद(क्यूसीआई) द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुपालन का तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन किए जाने के आधार पर आयुष स्टैंडर्ड मार्क (तथा आयुष प्रीमियम मार्क आयुष औषधियों को प्रदान किए जाते हैं।
  • आयुष गुणवत्ता मार्क कार्यक्रम को आयुष मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता आश्वासन को सुदृढ़ करने, उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाने, तथा आयुष उत्पादों एवं सेवाओं की वैश्विक पहचान और प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

अनुलग्नक

एओडीयूएसवाई योजना के अंतर्गत आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी की औषधि निर्माण इकाइयों(फार्मेसियों) तथा औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं के उन्नयन हेतु अब तक जारी की गई निधि का राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण, जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल है, निम्नलिखित है-

 

क्रम संख्या

वित्तीय वर्ष

राज्य

घटक

फार्मेसी/डीटीएल

विवरण

निर्गत राशि

1

2021-22

मिजोरम

उच्च गुणवत्ता मानकों की प्राप्ति हेतु आयुष फार्मेसियों एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन

डीटीएल

मिजोरम राज्य सरकार

18,00,000

2

2022-23

महाराष्ट्र

उच्च गुणवत्ता मानकों की प्राप्ति हेतु आयुष फार्मेसियों एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन

फार्मेसी

इंदुकेयर फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, पुणे

3,00,00,000

3

महाराष्ट्र

फार्मेसी

आयुरकेम प्राइवेट लिमिटेड, महाराष्ट्र

2,69,00,000

4

महाराष्ट्र

फार्मेसी

 

फाइटोवेडिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, महाराष्ट्र

2,14,61,000

5

केरल

फार्मेसी

Visesh Ayurvedic Pvt. Ltd Pharmacy विशेष आयुर्वेदिक प्राइवेट लिमिटेड फार्मेसी, केरल

1,91,56,000

6

उत्तर प्रदेश

फार्मेसी

अमर फ़ार्मास्यूटिकल्स एंड लैब्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, यू.पी.

1,43,43,000

7

उत्तर प्रदेश

डीटीएल

अमर फ़ार्मास्यूटिकल्स एंड लैब्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, उत्तर प्रदेश (डीटीएल)

77,67,000

8

मध्य प्रदेश

फार्मेसी

श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्राइवेट लिमिटेड, मध्य प्रदेश

2,08,92,000

9

केरल

फार्मेसी

कोल्लम जिला आयुर्वेद औषध निर्माण व्यावसायिक सहकारी समिति लिमिटेड, केरल

64,29,000

10

2023-24

त्रिपुरा

उच्च गुणवत्ता मानकों की प्राप्ति हेतु आयुष फार्मेसियों एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन

डीटीएल

त्रिपुरा राज्य सरकार

76,68,000

11

मध्य प्रदेश

उच्च गुणवत्ता मानकों की प्राप्ति हेतु आयुष फार्मेसियों एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन

फार्मेसी

श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्राइवेट लिमिटेड, मध्य प्रदेश

91,08,000

12

जम्मू-और-कश्मीर

उच्च गुणवत्ता मानकों की प्राप्ति हेतु आयुष फार्मेसियों एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन

डीटीएल

राज्य सरकार, जे-एंच-के

86,29,500

13

केरल

उच्च गुणवत्ता मानकों की प्राप्ति हेतु आयुष फार्मेसियों एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन

फार्मेसी

सीताराम आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड, त्रिशूर, केरल

50,00,000

14

केरल

फार्मेसी

पंकजकस्तूरी हर्बल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पूवाचल, केरल

50,00,000

15

राजस्थान

फार्मेसी

जैन फ़ार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, अलवर, राजस्थान

50,00,000

16

असम

फार्मेसी

असम आयुर्वेदिक उत्पाद, गुवाहाटी, असम (सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम)

45,59,519

17

जम्मू-और-कश्मीर

फार्मेसी

सरकारी फार्मेसी, जम्मू एवं कश्मीर

1,05,00,000

18

गुजरात

फार्मेसी

सरकारी फार्मेसी, राजपीपला, गुजरात

44,20,248

19

मिजोरम

डीटीएल

राज्य सरकार की औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, मिजोरम

67,20,884

20

तमिलनाडु

डीटीएल

राज्य सरकार की औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, तमिलनाडु

20,00,000

21

अरूणाचल प्रदेश

फार्मेसी

राज्य फार्मेसी, अरूणाचल प्रदेश

67,02,164

22

अरूणाचल प्रदेश

डीटीएल

राज्य सरकार की औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, अरूणाचल प्रदेश

17,99,813

23

2024-25

अरूणाचल प्रदेश

उच्च गुणवत्ता मानकों की प्राप्ति हेतु आयुष फार्मेसियों एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन

फार्मेसी

सरकारी फार्मेसी, अरूणाचल प्रदेश

70,42,077

24

अरूणाचल प्रदेश

डीटीएल

राज्य सरकार की औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, अरूणाचल प्रदेश

17,24,400

25

केरल

फार्मेसी

पंकजकस्तूरी हर्बल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पूवाचल, केरल

44,32,807

26

तमिलनाडु

उच्च गुणवत्ता मानकों की प्राप्ति हेतु आयुष फार्मेसियों एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन

डीटीएल

राज्य सरकार की औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, तमिलनाडु

51,00,000

27

राजस्थान

फार्मेसी

जैन फ़ार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, अलवर, राजस्थान

1,44,54,189

28

मिजोरम

डीटीएल

राज्य सरकार की औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, मिजोरम

39,40,500

29

तमिलनाडु

डीटीएल

राज्य सरकार की औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, तमिलनाडु

41,57,062

30

गुजरात

फार्मेसी

राज्य फार्मेसी, राजपीपला, गुजरात

2,00,00,000

31

मिजोरम

उच्च गुणवत्ता मानकों की प्राप्ति हेतु आयुष फार्मेसियों एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन

डीटीएल

राज्य सरकार की औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, मिजोरम

18,00,000

32

तमिलनाडु

उच्च गुणवत्ता मानकों की प्राप्ति हेतु आयुष फार्मेसियों एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन

फार्मेसी

राज्य सरकार की फार्मेसी, तमिलनाडु औषधीय पादप फार्म एवं हर्बल औषधि निगम लिमिटेड(टीएएमपीसीओएल), तमिलनाडु

45,00,000

33

अरूणाचल प्रदेश

उच्च गुणवत्ता मानकों की प्राप्ति हेतु आयुष फार्मेसियों एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन

फार्मेसी

राज्य फार्मेसी, अरूणाचल प्रदेश

31,08,000

34

2025-26

पंजाब

उच्च गुणवत्ता मानकों की प्राप्ति हेतु आयुष फार्मेसियों एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन

फार्मेसी

श्री धन्वंतरि हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड

2,85,00,000

35

केरल

उच्च गुणवत्ता मानकों की प्राप्ति हेतु आयुष फार्मेसियों एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन

फार्मेसी

सीताराम आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड, त्रिशूर, केरल

2,50,00,000

36

अरूणाचल प्रदेश

उच्च गुणवत्ता मानकों की प्राप्ति हेतु आयुष फार्मेसियों एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन

फार्मेसी

राज्य फार्मेसी, अरुणाचल प्रदेश

35,94,164

37

अरूणाचल प्रदेश

उच्च गुणवत्ता मानकों की प्राप्ति हेतु आयुष फार्मेसियों एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन

डीटीएल

राज्य सरकार की औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, अरूणाचल प्रदेश

17,99,813

38

मिजोरम

उच्च गुणवत्ता मानकों की प्राप्ति हेतु आयुष फार्मेसियों एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन

डीटीएल

राज्य सरकार की औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, मिजोरम

18,00,000

39

केरल  

उच्च गुणवत्ता मानकों की प्राप्ति हेतु आयुष फार्मेसियों एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन

फार्मेसी

द फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन (आईएम) केरल लिमिटेड, कुट्टनेल्लूर पोस्ट ऑफिस (पी.ओ.), त्रिशूर

2,78,01,008

40

मध्य प्रदेश

उच्च गुणवत्ता मानकों की प्राप्ति हेतु आयुष फार्मेसियों एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन

फार्मेसी

राज्य सरकार की फ़ार्मेसी, ग्वालियर

91,49,799

41

मध्य प्रदेश

उच्च गुणवत्ता मानकों की प्राप्ति हेतु आयुष फार्मेसियों तथा औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन

फार्मेसी

राज्य सरकार औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, मध्य प्रदेश

75,83,262

 

 

 

 

 

कुल

40,13,43,209

(यानि 40.13 करोड़ रूपए)

 

यह जानकारी आयुष राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रतापराव जाधव ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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पीके/केसी/पीकेपी/डीए


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