संस्कृति मंत्रालय
"संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण"
प्रविष्टि तिथि:
27 JUL 2026 4:17PM by PIB Delhi
संस्कृति मंत्रालय संग्रहालय अनुदान योजना का संचालन करता है। इसके तहत नए संग्रहालयों की स्थापना/मौजूदा संग्रहालयों के विकास/संग्रहालय के कलेक्शन का डिजिटलीकरण/वर्चुअल संग्रहालयों की स्थापना और केंद्र/राज्य सरकारों, समितियों, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थानों और देश में क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तर पर सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत ट्रस्टों द्वारा प्रबंधित संग्रहालयों के पेशेवरों के प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
योग्यता के मानदंड : इस घटक के तहत सहायता के लिए संग्रहालय अनुदान योजना के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार संग्रहालयों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :
श्रेणी I: राज्य की राजधानियों में स्थित केंद्र या राज्य सरकार के स्वामित्व वाले संग्रहालय, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संग्रहालय भी शामिल हैं।
श्रेणी II: केंद्र या राज्य सरकार के स्वामित्व वाले संग्रहालय, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संग्रहालय भी शामिल हैं।
श्रेणी III: अन्य सभी संग्रहालय, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संग्रहालय भी शामिल हैं।
श्रेणी I: राज्य की राजधानियों में स्थित केंद्र या राज्य सरकारों के मौजूदा मशहूर संग्रहालय, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं:
- संग्रहालय राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी में स्थित होना चाहिए।
- यह प्रतिष्ठित होना चाहिए और इसमें कलाकृतियों का एक महत्वपूर्ण संग्रह होना चाहिए।
- पिछले दो वर्षों में इसमें प्रति वर्ष 1 लाख आगंतुकों का आगमन होना चाहिए।
श्रेणी II: केंद्र या राज्य सरकार के स्वामित्व वाले संग्रहालय, जिनमें पीएसयू के संग्रहालय भी शामिल हैं।
श्रेणी III: ऐसी सोसायटियों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, शैक्षणिक संस्थानों और ट्रस्टों के प्रोजेक्ट, जो भारतीय सोसायटी अधिनियम 1860 (XXI) या राज्य सरकारों के किसी समान कानून के तहत सोसाइटी के तौर पर, या उस समय लागू किसी कानून के तहत पब्लिक ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर्ड हों; बशर्ते कि वे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों:
- आवेदन करने से पहले इसे कम से कम तीन साल से अस्तित्व में होना चाहिए। हालांकि, खास मामलों में एक्सपर्ट कमिटी की मर्ज़ी से इस शर्त में ढील दी जा सकती है और इसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए
- इसके कामकाज के लिए एक स्पष्ट संविधान और निर्धारित नियम/उप-नियम होने चाहिए।
- संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए, इसके पास ऐतिहासिक और/या सांस्कृतिक महत्व की वस्तुओं का एक बड़ा संग्रह होना चाहिए और वे इसके स्वामित्व और कब्जे में होनी चाहिए।
- यह संग्रहालय का रखरखाव करने और सभी नियमित खर्च उठाने में सक्षम होना चाहिए;
- इसे राज्य सरकार (संस्कृति विभाग या समकक्ष) से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जो इसके संतोषजनक प्रदर्शन को प्रमाणित करता है;
- इसे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं चलाया जाना चाहिए।
- यह उस भूमि का स्वामी होना चाहिए जिस पर संग्रहालय स्थित है या जिसका निर्माण प्रस्तावित है, जो आगंतुकों के लिए आसानी से सुलभ हो।
भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय संग्रहालय और सांस्कृतिक स्थानों के विकास के उद्देश्य से राष्ट्रीय महत्व की परियोजना के रूप में श्रेणी I और II के तहत किसी भी परियोजना को अपने विवेकाधिकार पर ले सकता है।
म्यूज़ियम ग्रांट स्कीम के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, घटक-वार फंडिंग का तरीका इस प्रकार है: -
घटक (ए):
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उद्देश्य
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वित्तीय सहायता की अधिकतम राशि
(करोड़ रुपये में)
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श्रेणी I
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15
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श्रेणी II
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नए संग्रहालयों की स्थापना
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10
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मौजूदा संग्रहालयों का विकास
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8
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श्रेणी III
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नए संग्रहालयों की स्थापना
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5
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मौजूदा संग्रहालयों का विकास
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4
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घटक (बी)
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वित्तीय सहायता की अधिकतम राशि
(लाख रुपये में)
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श्रेणी I: सरकार के स्वामित्व वाले राज्य/राजधानी स्तर के संग्रहालय, जिनमें पीएसयू के संग्रहालय भी शामिल हैं
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50.00
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श्रेणी II: अन्य सभी संग्रहालय
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25.00
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घटक (सी)
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वित्तीय सहायता की अधिकतम राशि
(लाख रुपये में)
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श्रेणी I: केंद्र और राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी संग्रहालय।
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50.00
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श्रेणी II: अन्य सभी संग्रहालय।
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25.00
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पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्राप्त प्रस्तावों का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है। पिछले पाँच वर्षों में नए संग्रहालय स्थापित करने और मौजूदा संग्रहालयों के विकास के लिए 'संग्रहालय अनुदान योजना' के तहत मंजूर किए गए प्रस्तावों और जारी किए गए अनुदानों का विवरण अनुबंध-II में है।
'संग्रहालय अनुदान योजना' इन्हें आर्थिक सहायता दी जा रही है:
ए.ऐसे संग्रहालय जिनमें प्राचीन वस्तुएं, मुद्रा-शास्त्र (सिक्के), पेंटिंग, नृजातीय संग्रह, लोक कला और अन्य चीजें (जैसे कला और शिल्प, वस्त्र, डाक टिकट आदि) शामिल हों।
बी. किसी भी या सभी विषयों में वस्तुओं को प्रदर्शित करने वाले ऑनलाइन वर्चुअल संग्रहालय
सी. विषय आधारित संग्रहालय
डी. आभासी अनुभवजन्य संग्रहालय
ई. राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं
संस्कृति मंत्रालय संग्रहालय अनुदान योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार संग्रहालय संग्रहों के डिजिटलाइज़ेशन के लिए प्राप्त परियोजना प्रस्तावों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
इसके अलावा पर्यटन मंत्रालय वैश्विक पर्यटन बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए संग्रहालयों सहित देश के विभिन्न भारतीय पर्यटन उत्पादों और पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन सृजन बाजारों में भारत को एक समग्र गंतव्य के रूप में बढ़ावा देता है। पर्यटन कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों के आयोजन और उनमें भाग लेने; मेलों और त्योहारों के आयोजन के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने; मंत्रालय के आतिथ्य कार्यक्रम के तहत देश की यात्रा करने के लिए प्रभावशाली लोगों, टूर ऑपरेटरों, पत्रकारों और जनमानस के विचारों को प्रभावित करने वाले लोगों को आमंत्रित करने; वेबसाइट और सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न प्रचार गतिविधियों; राज्य सरकारों और विदेशी भारतीय मिशनों के सहयोग से प्रचार आदि के माध्यम से प्रचार किया जाता है।
केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज लोकसभा में एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी।
अनुलग्नक देखने के लिए यहां क्लिक करें।
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पीके/केसी/आरकेजे
(रिलीज़ आईडी: 2290238)
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