ग्रामीण विकास मंत्रालय
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का चरणवार निर्माण
प्रविष्टि तिथि:
21 JUL 2026 7:04PM by PIB Delhi
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सभी घटकों के अंतर्गत योजना की शुरुआत से लेकर 16.07.2026 तक निर्मित सड़कों की कुल लंबाई तथा जुड़ी हुई बसावटों की संख्या का विवरण, जिसमें झारखंड, गुजरात और राजस्थान राज्यों तथा विशेष रूप से चतरा, पाली और दाहोद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का विवरण भी शामिल है, अनुलग्नक-I में दिया गया है।
इसके अतिरिक्त, अब तक की चरणवार, राज्यवार तथा जिला-वार स्वीकृत, पूर्ण की गई, निर्माणाधीन सड़कों की लंबाई तथा जुड़ी हुई बसावटों का भौतिक विवरण ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी एवं लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस) पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और इसे https://pmgsy.dord.gov.in/dbweb पर देखा जा सकता है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (16.07.2026 की स्थिति के अनुसार) के दौरान स्वीकृत, पूर्ण की गई, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित सड़कों का विवरण, साथ ही स्वीकृत, जारी तथा उपयोग की गई धनराशि का वर्षवार एवं राज्यवार विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।
इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत, पूर्ण की गई, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित सड़कों का विवरण, साथ ही उपयोग की गई धनराशि का वर्षवार, राज्यवार एवं जिला-वार विवरण ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी एवं लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस) पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और इसे https://pmgsy.dord.gov.in/dbweb पर देखा जा सकता है।
इसके अतिरिक्त, चतरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत, पूर्ण की गई, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित सड़कों का वर्षवार विवरण, साथ ही उपयोग की गई धनराशि का विवरण अनुलग्नक-III में दिया गया है।
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण एवं उन्नयन हेतु भौतिक लक्ष्यों को वार्षिक कार्य योजना (एएपी) बैठकों के दौरान संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाता है। ये लक्ष्य स्वीकृत कार्यों की शेष मात्रा तथा बजटीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। इसके बाद, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आवंटित राज्यवार लक्ष्यों के अंतर्गत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जिला-वार लक्ष्यों का आवंटन किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के विभिन्न घटकों के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के भौतिक लक्ष्य, जिसमें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान भी शामिल है, अनुलग्नक-IV में दिए गए हैं।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत सड़कों का निर्माण राज्य सरकारों द्वारा कम से कम 10 वर्षों की डिजाइन अवधि के साथ किया जाता है। पीएमजीएसवाई दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। पीएमजीएसवाई की सभी सड़क परियोजनाओं को मानक निविदा दस्तावेज के अनुसार, निर्माण अनुबंध के साथ ही उसी ठेकेदार के साथ किए जाने वाले प्रारंभिक पांच वर्ष के रखरखाव अनुबंध के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अनुबंध के संचालन हेतु रखरखाव निधि का बजट प्रावधान राज्य सरकारों द्वारा किया जाना आवश्यक है तथा इसे अलग रखरखाव खाते में राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों (एसआरआरडीए) के अधिकार में दे दिया जाता है। निर्माण के बाद पांच वर्ष की रखरखाव अवधि समाप्त होने पर, पीएमजीएसवाई सड़कों को समय-समय पर निर्धारित चक्र के अनुसार नवीनीकरण सहित पांच वर्ष के रखरखाव वाले क्षेत्रीय (जोनल) रखरखाव अनुबंधों के अंतर्गत रखा जाना आवश्यक है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के कार्यक्रम दिशानिर्देशों में आकांक्षी जिलों, जनजातीय (अनुसूची-V) क्षेत्रों, रेगिस्तानी क्षेत्रों तथा विशेष श्रेणी के क्षेत्रों सहित विशेष श्रेणी वाले क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए समर्पित छूट मानदंड शामिल किए गए हैं। जहां एक ओर, योजना के अंतर्गत अन्य बसावटों को कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु पात्रता मानदंड के अनुसार जनसंख्या सीमा 500 व्यक्ति है (पीएमजीएसवाई-I के अंतर्गत वर्ष 2001 की जनगणना तथा पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर), वहीं जनजातीय (अनुसूची-V) क्षेत्रों तथा चयनित जनजातीय एवं पिछड़े जिलों (जिनकी पहचान गृह मंत्रालय और योजना आयोग द्वारा की गई है) तथा उत्तर-पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों के लिए 250 या उससे अधिक जनसंख्या वाली असंबद्ध बसावटें योजना के अंतर्गत सभी मौसमों में उपयोगी सड़क संपर्क प्रदान करने हेतु पात्र हैं।
इसके अलावा, हाल ही में लॉन्च पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत, जनसंख्या संबंधी ये शिथिल मानदंड (250+) वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर आकांक्षी जिलों/ब्लॉकों, जनजातीय अनुसूची-V क्षेत्रों तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों में लागू रहेंगे। इसके अतिरिक्त, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में इसे और शिथिल करते हुए 100 या उससे अधिक जनसंख्या वाली बसावटों को भी पात्रता प्रदान की गई है।
इसके अलावा, सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV के साथ एकीकरण के माध्यम से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के सड़क संपर्क घटकों को भी एकीकृत किया है। यह एकीकरण ढांचा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है। इस ढांचे के अंतर्गत, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत चिन्हित उन असंबद्ध बसावटों को प्राथमिकता दी जाती है जिनकी जनसंख्या 500 या उससे अधिक है और जहां कम से कम 50% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है, अथवा जो आकांक्षी जिलों में स्थित हैं और जिनकी जनसंख्या 250 या उससे अधिक है, जिसमें कम से कम 50 अनुसूचित जनजाति के सदस्य शामिल हैं। इसी प्रकार, पीएम-अजय के अंतर्गत वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 500 या उससे अधिक जनसंख्या वाली तथा कम से कम 40% अनुसूचित जाति आबादी वाली असंबद्ध बसावटों को प्राथमिकता दी जाती है।
उपरोक्त के अतिरिक्त, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की बसावटों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के सड़क संपर्क घटक को भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत एक पृथक घटक के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।
इन व्यवस्थित दिशानिर्देशों के अंतर्गत, दाहोद (गुजरात), पालघर (महाराष्ट्र), कालाहांडी और नुआपाड़ा (ओडिशा) के जनजाति बहुल जिलों में आने वाली पात्र असंबद्ध बसावटों को शिथिल मानदंडों के तहत कनेक्टिविटी का लाभ प्रदान किया जाता है। इन क्षेत्रों के लिए परियोजनाओं की स्वीकृति संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यक्रम के ढांचे के अनुरूप तैयार एवं प्रस्तुत किए गए कोर नेटवर्क नियोजन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर प्रदान की जाती है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को 100% केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था। हालांकि, बाद में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के युक्तिकरण पर मुख्यमंत्रियों के उप-समूह की सिफारिशों के आधार पर, वर्ष 2015-16 से गुजरात सहित सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पीएमजीएसवाई की निधि साझेदारी व्यवस्था को केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में परिवर्तित कर दिया गया। हालांकि, 8 पूर्वोत्तर राज्यों और 3 हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (विधानमंडल वाले) के लिए यह अनुपात 90:10 है। बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय हिस्सेदारी 100% है।
यह जानकारी ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
अनुलग्नक-I
21.07.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 244 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सभी घटकों के अंतर्गत 16.07.2026 तक पूर्ण की गई सड़कों की लंबाई (कि.मी. में) और जुड़ी हुई बसावटों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण, जिसमें झारखंड, गुजरात और राजस्थान राज्यों का विवरण भी शामिल है।
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
|
|
पूर्ण की गई सड़कों की लंबाई (कि.मी. में)
|
|
|
|
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
|
150
|
7
|
|
आंध्र प्रदेश
|
18,764
|
1,416
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
14,909
|
622
|
|
असम
|
32,212
|
13,721
|
|
बिहार
|
62,724
|
31,293
|
|
छत्तीसगढ़
|
44,828
|
10,691
|
|
गोवा
|
155
|
1
|
|
गुजरात
|
15,458
|
3,047
|
|
हरियाणा
|
8,042
|
1
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
23,408
|
2,562
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
19,875
|
2,132
|
|
झारखंड
|
32,008
|
10,953
|
|
कर्नाटक
|
24,008
|
295
|
|
केरल
|
4,836
|
401
|
|
मध्य प्रदेश
|
90,955
|
17,493
|
|
महाराष्ट्र
|
32,886
|
1,417
|
|
मणिपुर
|
10,914
|
622
|
|
मेघालय
|
5,301
|
597
|
|
मिजोरम
|
4,641
|
231
|
|
नागालैंड
|
4,362
|
107
|
|
ओडिशा
|
71,763
|
16,991
|
|
पुडुचेरी
|
87
|
-
|
|
पंजाब
|
10,841
|
389
|
|
राजस्थान
|
76,177
|
15,970
|
|
सिक्किम
|
4,923
|
350
|
|
तमिलनाडु
|
26,349
|
1,985
|
|
त्रिपुरा
|
5,127
|
1,982
|
|
उत्तर प्रदेश
|
75,741
|
11,748
|
|
उत्तराखंड
|
21,902
|
1,860
|
|
पश्चिम बंगाल
|
39,177
|
13,224
|
|
तेलंगाना
|
13,146
|
704
|
|
लद्दाख
|
1,352
|
64
|
|
कुल योग
|
7,97,020
|
1,62,876
|
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सभी घटकों के अंतर्गत 16.07.2026 तक पूर्ण की गई सड़कों की लंबाई (कि.मी. में) और जुड़ी हुई बसावटों की संख्या का लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र-वार विवरण, चतरा, पाली और दाहोद के लिए।
|
|
पूर्ण की गई लंबाई (कि.मी. में)
|
|
|
चतरा
|
3,164
|
625
|
|
पाली
|
2,703
|
229
|
|
दाहोद
|
1,776
|
739
|
अनुलग्नक-II
21.07.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 244 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक
वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पीएमजीएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत, पूर्ण की गई, निर्माणाधीन और प्रस्तावित सड़कों का विवरण, साथ ही स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई धनराशि का विवरण।
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम
|
|
स्वीकृत सड़क लंबाई (कि.मी. में)
|
|
पूर्ण की गई सड़क लंबाई (कि.मी. में)
|
शेष सड़क लंबाई (कि.मी. में)
|
बजटीय आवंटन (₹ करोड़ में)
|
जारी की गई केंद्रीय हिस्सेदारी (₹ करोड़ में)
|
व्यय (राज्य हिस्सेदारी सहित) (₹ करोड़ में)
|
|
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
|
0
|
43
|
53
|
50.00
|
12.22
|
22.93
|
|
आंध्र प्रदेश
|
1158
|
369
|
1759
|
400.00
|
140.64
|
368.03
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
1743
|
303
|
2549
|
590.00
|
339.90
|
320.09
|
|
असम
|
0
|
610
|
447
|
590.00
|
391.29
|
571.22
|
|
बिहार
|
268
|
2252
|
3211
|
1030.00
|
963.37
|
1815.63
|
|
छत्तीसगढ़
|
1466
|
201
|
3304
|
610.00
|
401.77
|
388.09
|
|
गोवा
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
गुजरात
|
2
|
619
|
279
|
370.00
|
298.41
|
330.33
|
|
हरियाणा
|
0
|
344
|
103
|
150.00
|
74.01
|
150.86
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
2683
|
315
|
3529
|
750.00
|
617.56
|
371.54
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
535
|
956
|
1665
|
1450.00
|
1304.17
|
1256.96
|
|
झारखंड
|
171
|
1431
|
3286
|
790.00
|
752.80
|
1323.90
|
|
कर्नाटक
|
0
|
457
|
284
|
290.00
|
72.25
|
404.03
|
|
केरल
|
592
|
261
|
895
|
220.00
|
54.25
|
164.95
|
|
लद्दाख
|
0
|
41
|
461
|
150.00
|
37.50
|
30.44
|
|
मध्य प्रदेश
|
295
|
910
|
1382
|
640.00
|
599.42
|
1105.16
|
|
महाराष्ट्र
|
1573
|
1569
|
3514
|
1130.00
|
1110.80
|
1507.37
|
|
मणिपुर
|
491
|
59
|
1322
|
660.00
|
161.29
|
296.83
|
|
मेघालय
|
0
|
399
|
559
|
440.00
|
122.59
|
238.19
|
|
मिजोरम
|
488
|
149
|
518
|
370.00
|
141.37
|
381.62
|
|
नागालैंड
|
489
|
132
|
551
|
230.00
|
161.29
|
94.01
|
|
ओडिशा
|
148
|
2587
|
1920
|
1125.00
|
1262.55
|
1589.76
|
|
पुडुचेरी
|
0
|
24
|
2
|
50.00
|
0.27
|
11.89
|
|
पंजाब
|
1164
|
956
|
1539
|
440.00
|
265.10
|
522.95
|
|
राजस्थान
|
476
|
1669
|
1321
|
550.00
|
404.79
|
633.09
|
|
सिक्किम
|
303
|
94
|
449
|
150.00
|
94.37
|
130.13
|
|
तमिलनाडु
|
2869
|
985
|
3001
|
370.00
|
411.36
|
777.78
|
|
तेलंगाना
|
27
|
493
|
1632
|
540.00
|
296.96
|
479.41
|
|
त्रिपुरा
|
542
|
112
|
884
|
290.00
|
185.03
|
112.64
|
|
उत्तर प्रदेश
|
448
|
6799
|
3911
|
2365.00
|
2679.63
|
3791.65
|
|
उत्तराखंड
|
1241
|
594
|
2273
|
740.00
|
551.05
|
800.68
|
|
पश्चिम बंगाल
|
0
|
362
|
544
|
380.00
|
99.28
|
309.11
|
|
कुल योग
|
19170
|
26095
|
47147
|
17910.00
|
14007.29
|
20301.27
|
टिप्पणी: शेष सड़क लंबाई में पिछले वर्षों के लंबित कार्य भी शामिल हैं।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पीएमजीएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत, पूर्ण की गई, निर्माणाधीन और प्रस्तावित सड़कों का विवरण, साथ ही स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई धनराशि का विवरण।
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम
|
|
स्वीकृत सड़क लंबाई (कि.मी. में)
|
|
पूर्ण की गई सड़क लंबाई (कि.मी. में)
|
शेष सड़क लंबाई (कि.मी. में)
|
बजटीय आवंटन (₹ करोड़ में)
|
जारी की गई केंद्रीय हिस्सेदारी (₹ करोड़ में)
|
व्यय (राज्य हिस्सेदारी सहित) (₹ करोड़ में)
|
|
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
|
|
200
|
14
|
237
|
16.88
|
0.05
|
3.97
|
|
|
358
|
387
|
1717
|
800.00
|
507.32
|
370.60
|
|
|
653
|
453
|
2738
|
700.00
|
609.00
|
726.10
|
|
|
564
|
277
|
717
|
350.00
|
79.24
|
264.55
|
|
|
28
|
1646
|
1512
|
920.00
|
1195.44
|
2312.80
|
|
|
986
|
457
|
3819
|
900.00
|
325.24
|
421.88
|
|
|
63
|
0
|
63
|
11.98
|
0.00
|
0.00
|
|
|
0
|
192
|
83
|
310.00
|
220.65
|
361.22
|
|
|
0
|
94
|
4
|
100.00
|
27.38
|
34.60
|
|
|
0
|
730
|
2785
|
650.00
|
634.82
|
904.14
|
|
|
0
|
775
|
852
|
1400.00
|
1028.25
|
1070.65
|
|
|
0
|
1638
|
1634
|
1550.00
|
961.77
|
1374.96
|
|
|
64
|
170
|
166
|
220.00
|
100.58
|
142.81
|
|
|
160
|
264
|
788
|
450.00
|
122.27
|
249.15
|
|
|
37
|
38
|
458
|
150.00
|
113.81
|
111.33
|
|
|
1543
|
559
|
2324
|
840.00
|
703.29
|
966.83
|
|
|
795
|
2049
|
2221
|
1020.00
|
854.93
|
1524.10
|
|
|
281
|
68
|
1535
|
400.00
|
2.81
|
88.18
|
|
|
752
|
289
|
1023
|
400.00
|
219.62
|
373.80
|
|
|
0
|
91
|
426
|
350.00
|
87.50
|
45.78
|
|
|
56
|
2
|
605
|
350.00
|
2.25
|
30.50
|
|
|
63
|
881
|
1068
|
1000.00
|
712.39
|
736.53
|
|
|
108
|
0
|
110
|
100.00
|
25.00
|
0.00
|
|
|
31
|
379
|
1189
|
400.00
|
319.87
|
328.82
|
|
|
58
|
1213
|
157
|
500.00
|
450.46
|
932.86
|
|
|
0
|
56
|
389
|
280.00
|
70.00
|
148.98
|
|
|
59
|
986
|
2070
|
750.00
|
638.66
|
741.43
|
|
|
67
|
153
|
1533
|
460.00
|
132.57
|
399.90
|
|
|
203
|
71
|
1012
|
400.00
|
172.75
|
98.25
|
|
|
51
|
2808
|
1115
|
1920.00
|
1968.60
|
2703.84
|
|
|
0
|
966
|
1297
|
760.00
|
815.50
|
934.03
|
|
|
3251
|
405
|
3384
|
450.00
|
225.00
|
269.77
|
|
कुल योग
|
10433
|
18110
|
39031
|
18908.86
|
13327.03
|
18672.36
|
टिप्पणी: शेष सड़क लंबाई में पिछले वर्षों के लंबित कार्य भी शामिल हैं।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पीएमजीएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत, पूर्ण की गई, निर्माणाधीन और प्रस्तावित सड़कों का विवरण, साथ ही स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई धनराशि का विवरण।
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम
|
|
स्वीकृत सड़क लंबाई (कि.मी. में)
|
|
पूर्ण की गई सड़क लंबाई (कि.मी. में)
|
शेष सड़क लंबाई (कि.मी. में)
|
बजटीय आवंटन (₹ करोड़ में)
|
जारी की गई केंद्रीय हिस्सेदारी (₹ करोड़ में)
|
व्यय (राज्य हिस्सेदारी सहित) (₹ करोड़ में)
|
|
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
|
|
0
|
15
|
222
|
20.00
|
0.00
|
12.14
|
|
|
253
|
484
|
1461
|
860.00
|
118.74
|
432.40
|
|
|
0
|
738
|
1988
|
1000.00
|
490.98
|
775.52
|
|
|
1522
|
131
|
2111
|
800.00
|
229.91
|
211.38
|
|
|
0
|
749
|
665
|
1040.00
|
386.88
|
1288.01
|
|
|
2880
|
1812
|
4869
|
1520.00
|
557.23
|
357.12
|
|
|
0
|
0
|
63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
0
|
36
|
26
|
100.00
|
126.82
|
281.14
|
|
|
0
|
2
|
2
|
5.00
|
0.05
|
4.23
|
|
|
1538
|
1265
|
3032
|
1100.00
|
936.32
|
1356.64
|
|
|
1781
|
326
|
2298
|
998.00
|
261.87
|
420.50
|
|
|
1079
|
340
|
2369
|
950.00
|
150.54
|
631.64
|
|
|
0
|
42
|
98
|
75.00
|
36.13
|
48.94
|
|
|
0
|
360
|
427
|
300.00
|
130.35
|
271.42
|
|
|
0
|
236
|
219
|
80.00
|
76.25
|
107.15
|
|
|
0
|
865
|
1428
|
720.00
|
460.88
|
763.23
|
|
|
0
|
1053
|
1118
|
1360.00
|
529.73
|
1402.23
|
|
|
35
|
19
|
1552
|
20.00
|
49.24
|
40.99
|
|
|
0
|
295
|
699
|
600.00
|
351.04
|
388.09
|
|
|
0
|
153
|
273
|
300.00
|
86.12
|
121.00
|
|
|
0
|
32
|
573
|
400.00
|
78.84
|
121.43
|
|
|
0
|
640
|
401
|
660.00
|
285.61
|
447.72
|
|
|
0
|
8
|
102
|
2.00
|
0.98
|
6.56
|
|
|
0
|
510
|
671
|
346.77
|
137.07
|
369.79
|
|
|
3219
|
102
|
3272
|
830.00
|
221.46
|
314.94
|
|
|
384
|
161
|
609
|
175.00
|
115.14
|
175.99
|
|
|
11
|
1926
|
152
|
1000.00
|
508.74
|
1465.19
|
|
|
0
|
305
|
1194
|
575.00
|
209.80
|
527.56
|
|
|
65
|
98
|
978
|
360.00
|
142.40
|
186.73
|
|
|
0
|
580
|
514
|
1010.00
|
138.93
|
648.75
|
|
|
1228
|
820
|
1691
|
700.00
|
446.16
|
595.17
|
|
|
0
|
1543
|
1835
|
1000.00
|
534.31
|
1140.56
|
|
कुल योग
|
13997
|
15648
|
36910
|
18906.77
|
7798.51
|
14914.16
|
टिप्पणी: शेष सड़क लंबाई में पिछले वर्षों के लंबित कार्य भी शामिल हैं।
वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान (16.07.2026 की स्थिति के अनुसार) पीएमजीएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत, पूर्ण की गई, निर्माणाधीन और प्रस्तावित सड़कों का विवरण, साथ ही स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई धनराशि का विवरण।
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम
|
|
स्वीकृत सड़क लंबाई (कि.मी. में)
|
|
पूर्ण की गई सड़क लंबाई (कि.मी. में)
|
शेष सड़क लंबाई (कि.मी. में)
|
बजटीय आवंटन (₹ करोड़ में)
|
जारी की गई केंद्रीय हिस्सेदारी (₹ करोड़ में)
|
व्यय (राज्य हिस्सेदारी सहित) (₹ करोड़ में)
|
|
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
|
0
|
2
|
220
|
30.00
|
7.33
|
3.44
|
|
आंध्र प्रदेश
|
347
|
141
|
1664
|
480.00
|
46.87
|
78.12
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
0
|
176
|
1804
|
1150.00
|
39.63
|
44.03
|
|
असम
|
0
|
60
|
2042
|
1050.00
|
66.15
|
73.50
|
|
बिहार
|
0
|
104
|
555
|
760.00
|
101.20
|
168.67
|
|
छत्तीसगढ़
|
0
|
151
|
4694
|
1870.00
|
135.14
|
225.23
|
|
गोवा
|
0
|
0
|
63
|
50.00
|
0.00
|
0.00
|
|
गुजरात
|
202
|
9
|
219
|
303.00
|
17.45
|
29.09
|
|
हरियाणा
|
0
|
0
|
2
|
38.55
|
0.04
|
0.06
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
0
|
356
|
2643
|
900.00
|
210.81
|
234.23
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
1600
|
24
|
3874
|
980.00
|
167.85
|
186.50
|
|
झारखंड
|
0
|
150
|
2219
|
820.00
|
33.50
|
55.83
|
|
कर्नाटक
|
0
|
9
|
89
|
50.00
|
1.87
|
3.11
|
|
केरल
|
0
|
38
|
388
|
300.00
|
30.87
|
51.46
|
|
लद्दाख
|
0
|
13
|
195
|
70.00
|
17.11
|
20.56
|
|
मध्य प्रदेश
|
2502
|
226
|
3689
|
830.00
|
84.63
|
141.05
|
|
महाराष्ट्र
|
96
|
247
|
959
|
690.00
|
73.34
|
122.24
|
|
मणिपुर
|
0
|
0
|
1552
|
1240.00
|
3.23
|
3.59
|
|
मेघालय
|
0
|
101
|
595
|
780.00
|
99.26
|
110.29
|
|
मिजोरम
|
0
|
0
|
273
|
450.00
|
87.78
|
97.53
|
|
नागालैंड
|
538
|
7
|
1104
|
500.00
|
0.00
|
0.00
|
|
ओडिशा
|
1702
|
22
|
2077
|
156.93
|
33.40
|
55.66
|
|
पुडुचेरी
|
0
|
17
|
86
|
20.00
|
8.29
|
13.81
|
|
पंजाब
|
0
|
11
|
660
|
180.00
|
0.00
|
0.00
|
|
राजस्थान
|
0
|
317
|
2955
|
735.00
|
14.09
|
23.49
|
|
सिक्किम
|
0
|
5
|
603
|
230.00
|
14.12
|
15.69
|
|
तमिलनाडु
|
0
|
39
|
112
|
105.00
|
31.02
|
51.70
|
|
तेलंगाना
|
0
|
40
|
1154
|
675.00
|
19.78
|
32.97
|
|
त्रिपुरा
|
164
|
18
|
1124
|
382.00
|
21.93
|
24.37
|
|
उत्तर प्रदेश
|
0
|
72
|
437
|
615.00
|
16.42
|
27.37
|
|
उत्तराखंड
|
0
|
30
|
1651
|
420.00
|
18.28
|
20.31
|
|
पश्चिम बंगाल
|
777
|
462
|
2145
|
1150.00
|
93.24
|
155.40
|
|
Total
|
7928
|
2847
|
41848
|
18010.48
|
1494.62
|
2069.29
|
टिप्पणी: शेष सड़क लंबाई में पिछले वर्षों के लंबित कार्य भी शामिल हैं।
अनुलग्नक-III
21.07.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 244 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक
चतरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (16.07.2026 की स्थिति के अनुसार) के दौरान वर्षवार स्वीकृत, पूर्ण की गई, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित सड़कों के साथ उपयोग की गई धनराशि का विवरण
|
|
स्वीकृत सड़क लंबाई
|
पूर्ण की गई सड़क लंबाई
|
शेष सड़क लंबाई
|
|
|
2023-24
|
11
|
168
|
346
|
139
|
|
2024-25
|
0
|
115
|
230
|
149
|
|
2025-26
|
102
|
42
|
289
|
74
|
|
2026-27
|
0
|
9
|
280
|
13
|
|
Total
|
113
|
334
|
-
|
375
|
टिप्पणी: शेष सड़क लंबाई में पिछले वर्षों के लंबित कार्य भी शामिल हैं।
अनुलग्नक-IV
21.07.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 244 के भाग (ग) एवं (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार भौतिक लक्ष्य का विवरण
|
क्रम संख्या
|
राज्य का नाम
|
सड़क की लम्बाई (कि.मी. में)
|
|
|
|
|
1
|
|
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
|
|
96
|
|
|
2
|
|
976
|
|
|
3
|
|
1966
|
|
|
4
|
|
1008
|
|
|
5
|
|
647
|
|
|
6
|
|
3786
|
|
|
7
|
|
62
|
|
|
8
|
|
126
|
|
|
9
|
|
0
|
|
|
10
|
|
859
|
|
|
11
|
|
1084
|
|
|
12
|
|
1438
|
|
|
13
|
|
97
|
|
|
14
|
|
434
|
|
|
15
|
|
209
|
|
|
16
|
|
1533
|
|
|
17
|
|
951
|
|
|
18
|
|
1238
|
|
|
19
|
|
709
|
|
|
20
|
|
476
|
|
|
21
|
|
545
|
|
|
22
|
|
226
|
|
|
23
|
|
0
|
|
|
24
|
|
280
|
|
|
25
|
|
2630
|
|
|
26
|
|
218
|
|
|
27
|
|
151
|
|
|
28
|
|
1193
|
|
|
29
|
|
643
|
|
|
30
|
|
482
|
|
|
31
|
|
566
|
|
|
32
|
|
1845
|
|
|
कुल योग
|
26474
|
|
***
पीके/केसी/पीके
(रिलीज़ आईडी: 2287526)
आगंतुक पटल : 18
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