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ट्राई ने दूरसंचार टैरिफ आदेश और लेखा पृथक्करण विनियमों के प्रावधानों में संशोधन जारी किए

प्रविष्टि तिथि: 24 MAR 2026 4:45PM by PIB Delhi

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज निम्नलिखित संशोधन जारी किए:

  1. दूरसंचार टैरिफ (बहत्तरवां संशोधन) आदेश, 2026
  2. लेखा पृथक्करण रिपोर्टिंग प्रणाली (संशोधन) विनियम, 2026

इस संबंध में, 16 अक्तूबर 2025 को ट्राई की वेबसाइट पर ट्राई के 72वें संशोधन (टीटीओ) आदेश और लेखा पृथक्करण (संशोधन) विनियम, 2025 के मसौदे पर परामर्श हेतु जारी किए गए थे। ट्राई को प्रत्येक परामर्श पर हितधारकों से 8 टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं।

हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, ट्राई ने दूरसंचार टैरिफ (बहत्तरवां संशोधन) आदेश, 2026 और लेखा पृथक्करण पर रिपोर्टिंग प्रणाली (संशोधन) विनियम, 2026 को अंतिम रूप दे दिया है।

इन संशोधनों के माध्यम से, ट्राई ने दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 और लेखा पृथक्करण पर रिपोर्टिंग प्रणाली विनियम, 2016 के तहत वित्तीय हतोत्साहन से संबंधित मौजूदा प्रावधानों को संशोधित किया है।

संशोधनों में वित्तीय हतोत्साहन लागू करने के लिए प्रावधान शामिल हैं:

  1. विनियामक प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए श्रेणीबद्ध तरीके से;
  2. कुल वित्तीय हतोत्साहन राशि पर एक सीमा निर्धारित करते हुए वित्तीय हतोत्साहन की राशि में संशोधन;
  3. वित्तीय हतोत्साहन के विलंबित और गैर-भुगतान पर ब्याज लगाना।

संशोधनों को ट्राई की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध करा दिया गया है। किसी भी स्पष्टीकरण अथवा जानकारी के लिए, श्री विजय कुमार, सलाहकार (एफ एंड ईए) से दूरभाष संख्या 011-20907773 पर संपर्क किया जा सकता है।

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पीके/केसी/जेएस / डीए


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