औषधि विभाग
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रेड कैटेगरी की दवा इकाइयां

प्रविष्टि तिथि: 20 MAR 2026 2:54PM by PIB Delhi

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने सूचित किया है कि दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव केंद्रशासित प्रदेश में वर्तमान में 24 रेड कैटेगरी की औषधि एवं रासायनिक इकाइयां कार्यरत हैं। इन सभी 24 इकाइयों के पास वैध अधिकार और अनुमोदन हैं। अतः पिछले पांच वर्षों (2021-2025) के दौरान वैध अधिकार के संबंध में इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं हुई है। इन 24 इकाइयों का विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने सूचित किया है कि सभी औद्योगिक इकाइयों के लिए शून्य तरल निर्वहन (जेडएलडी) अनिवार्य नहीं किया गया है। इसके अलावा, वर्तमान में, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी साझा अपशिष्ट उपचार संयंत्र (सीईटीपी) स्थापित या कार्यरत नहीं है। तदनुसार, व्यापारिक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले सभी उद्योगों को अपने अपशिष्ट को व्यक्तिगत अपशिष्ट उपचार संयंत्र में उपचारित करना होगा। इसके लिए निर्धारित पर्यावरणीय मानदंडों के अनुपालन में परिसर के अंदर पुन: उपयोग/पुनर्चक्रण सुनिश्चित करना होगा।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने सूचित किया है कि यद्यपि अनुलग्नक में उल्लिखित इकाइयों के पास वैध प्राधिकरण और अनुमोदन हैं, फिर भी पिछले पांच वर्षों के दौरान उनमें से कुछ को मानक उल्लंघनों (जैसे अपशिष्ट/उत्सर्जन सीमा से अधिक उत्सर्जन, अपशिष्ट उपचार संयंत्रों का संचालन न करना, या खतरनाक अपशिष्टों का अनुचित प्रबंधन आदि) के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। वर्षवार विवरण इस प्रकार है:

वर्ष

इकाइयों की संख्या

2021

शून्य

2022

02

2023

01

2024

01

2025

04

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव का केंद्र शासित प्रदेश गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों (सीपीए) के अंतर्गत नहीं आता है।

रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने आज लोकसभा में लिखित उत्‍तर में यह जानकारी दी।

अनुलग्‍नक देखने के लिए यहां क्लिक करें -

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पीके/केसी/एचएन/जीआरएस


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