रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां
प्रविष्टि तिथि:
13 FEB 2026 5:19PM by PIB Delhi
प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के अंतर्गत 31.12.2025 तक देशभर में कुल 17,990 जन औषधि केंद्र (जेएके) खोले जा चुके हैं। देश में खोले गए जेएके की राज्य-वार/केंद्रशासित प्रदेश-वार संख्या परिशिष्ट-I में दी गई है। इस योजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्र (JAKs) नामक समर्पित आउटलेट पूरे देश में खोले जाते हैं, ताकि दवाइयाँ समकक्ष ब्रांडेड विकल्पों की तुलना में लगभग 50% से 80% सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जा सकें।
भारतीय चिकित्सा परिषद विनियम, 2002 के भारतीय चिकित्सा आचार संहिता के पैरा 1.5 के अनुसार प्रत्येक चिकित्सक को दवाइयां जेनेरिक नामों से स्पष्ट रूप से और वरीयता से बड़े अक्षरों में लिखनी चाहिए तथा चिकित्सक यह सुनिश्चित करेगा कि दवाओं का विवेकपूर्ण प्रिस्क्रिप्शन और उपयोग हो। इसके अतिरिक्त, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिनांक 21.04.2017 के परिपत्र (अनुलग्नक-II) के माध्यम से सभी पंजीकृत चिकित्सकों को उक्त आवश्यकता का पालन करने का निर्देश दिया है।
उपरोक्त के अतिरिक्त, योजना की कार्यान्वयन एजेंसी अर्थात फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया (PMBI) चिकित्सकों को योजना और जेनेरिक दवाओं के लाभों से अवगत कराने के लिए कदम उठाती है। इन अभियानों के माध्यम से चिकित्सकों को जनऔषधि दवाओं की गुणवत्ता और किफ़ायतीपन के बारे में जानकारी दी जाती है। साथ ही नागरिकों में जागरूकता पैदा करने के लिए व्यापक मीडिया अभियान भी चलाए जाते हैं, ताकि वे परामर्श के दौरान अपने चिकित्सकों से जेनेरिक दवाओं के प्रिस्क्रिप्शन का अनुरोध कर सकें।
31.12.2025 तक राज्यवार/केंद्र शासित प्रदेशवार खोले गए जन औषधि केंद्रों
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क्रम संख्या
|
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश
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खुले जन औषधि केंद्रों की संख्या
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1
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अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
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6
|
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
272
|
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
35
|
|
4
|
असम
|
176
|
|
5
|
बिहार
|
1058
|
|
6
|
चंडीगढ़
|
19
|
|
7
|
छत्तीसगढ़
|
345
|
|
8
|
दिल्ली
|
589
|
|
9
|
गोवा
|
18
|
|
10
|
गुजरात
|
848
|
|
11
|
हरियाणा
|
474
|
|
12
|
हिमाचल प्रदेश
|
74
|
|
13
|
जम्मू और कश्मीर
|
351
|
|
14
|
झारखंड
|
166
|
|
15
|
कर्नाटक
|
1585
|
|
16
|
केरल
|
1714
|
|
17
|
लद्दाख
|
3
|
|
18
|
लक्षद्वीप
|
1
|
|
19
|
मध्य प्रदेश
|
614
|
|
20
|
महाराष्ट्र
|
713
|
|
21
|
मणिपुर
|
68
|
|
22
|
मेघालय
|
25
|
|
23
|
मिजोरम
|
16
|
|
24
|
नागालैंड
|
22
|
|
25
|
ओडिशा
|
803
|
|
26
|
पुडुचेरी
|
33
|
|
27
|
पंजाब
|
532
|
|
28
|
राजस्थान
|
632
|
|
29
|
सिक्किम
|
15
|
|
30
|
तमिलनाडु
|
1515
|
|
31
|
तेलंगाना
|
212
|
|
32
|
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव
|
40
|
|
33
|
त्रिपुरा
|
33
|
|
34
|
उत्तर प्रदेश
|
3805
|
|
35
|
उत्तराखंड
|
319
|
|
36
|
पश्चिम बंगाल
|
859
|
|
|
कुल
|
17,990
|
अनुलग्नक II
21.04.2017 को जारी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया सर्कुलर
यह जानकारी केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने आज लोकसभा में एक लिखित जवाब में दी।
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पीके/केसी/वीएस
(रिलीज़ आईडी: 2227973)
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