कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
ऋण ब्याज में छूट से कृषि बुनियादी निधि ने फसल कटाई-मड़ाई के बाद के बुनियादी ढांचे को मजबूती दी
प्रविष्टि तिथि:
03 FEB 2026 8:15PM by PIB Delhi
कृषि बुनियादी निधि (ए आई एफ) केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक योजना है जिसका उद्देश्य फसल की कटाई और मड़ाई के बाद अनाजों के रख-रखाव से जुड़े बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि संसाधनों के विकास के लिए लघु और दीर्घ अवधि हेतु धन का प्रबंधन करना है। यह योजना कृषि उपज की ढुलाई तंत्र को मजबूत करने, फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने, आधुनिक संग्रहण, प्रसंस्करण और गुणवत्ता संवर्धन सुविधाओं को बढ़ावा देने और कुशल आपूर्ति शृंखला के लिए फार्म-गेट स्तर के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है। इस योजना के अंतर्गत, बैंक और वित्तीय संस्थान भारत सरकार द्वारा मिलने वाली वार्षिक 3% ब्याज छूट के साथ ऋण देते हैं। ₹2 करोड़ तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज को क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सी जी टी एम एस ई) और एन ए बी संरक्षण के अंतर्गत भी सहायता दी जाती है। जुलाई 2020 में स्कीम शुरू होने से लेकर 26.01.2026 तक, ए आई एफ के अंतर्गत 1,50,431 परियोजनाओं के लिए ₹80,224.15 करोड़ की ऋण राशि मंजूर की गई है, जिससे ₹1,27,508 करोड़ का निवेश जुटाया गया है।
ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से संचालित करने और स्टैंडअलोन सोलर पंपिंग सिस्टम के लिए प्रधानमंत्री – किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम - कुसुम) को भी ए आई एफ लाभ देने के लिए इसके घटक बी और सी को सितंबर 2020 में कन्वर्जेंट मोड में पात्रता प्रदान करते हुए योग्य संसाधन के रूप में शामिल किया गया था। ऋण घटक को वहां अनुकूलित किया जा सकता है जहां स्वयं सहायता समूह (एस एच जी), संयुक्त उत्तरदायी समूह (जे अल जी), जल उपयोग करने वाले संस्थान, कोऑपरेटिव या इसी तरह की संस्थाओं के रूप में संगठित किसानों के समूह ए आई एफ के अंतर्गत ऐसी योग्य सुविधाएं बनाते हैं। सितंबर से 26.01.2026 तक, घटक बी और से के लिए 921 परियोजनाओं हेतु ₹ 29.20 करोड़ की ऋण राशि मंजूर की गई है।
यह जानकारी कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक लिखित जवाब में दी।
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पीके/केसी/डीटी
(रिलीज़ आईडी: 2222933)
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