वित्त मंत्रालय
भारत और यूरोपीय संघ ने वित्तीय सेवाओं पर मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता संपन्न की
डिजिटल भुगतान और फिनटेक पर अभिनव प्रावधानों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में वार्ता एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है
एफटीए का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को गति देने, बाजार पहुंच को सुगम बनाने और दोनों अर्थव्यवस्थाओं की वित्तीय प्रणालियों के गहन एकीकरण को उत्प्रेरित करने के लिए आवश्यक संस्थागत और नियामक ढांचा प्रदान करना है
2024 में लगभग 83 बिलियन डॉलर के कुल सेवा व्यापार के साथ, भारत और यूरोपीय संघ वित्तीय सेवा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता साझा करते हैं
प्रविष्टि तिथि:
28 JAN 2026 9:17PM by PIB Delhi
भारत और यूरोपीय संघ ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) में वित्तीय सेवाओं पर बातचीत पूरी कर ली है, जो द्विपक्षीय आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह 6 जनवरी, 2026 को आयोजित वार्ता के अंतिम दौर में हासिल की गई एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
भारत और यूरोपीय संघ वित्तीय सेवा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता रखते हैं। 2024 में, भारत और यूरोपीय संघ के बीच कुल सेवा व्यापार लगभग 83 अरब डॉलर था। 2024 में, भारत ने यूरोपीय संघ को 70 करोड़ डॉलर मूल्य की वित्तीय सेवाएं निर्यात कीं और यूरोपीय संघ से लगभग 6 करोड़ डॉलर मूल्य की वित्तीय सेवाएं आयात कीं। इस संबंध के महत्व को समझते हुए, दोनों देशों ने एक दूरदर्शी, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को विकसित करने के लिए सहयोगात्मक रूप से काम किया है, जो उनके संबंधित वित्तीय सेवा क्षेत्रों के लिए बेहतर अवसर प्रदान करेगा। यह मुक्त व्यापार समझौता द्विपक्षीय सहयोग को गति देने, बाजार पहुंच को सुगम बनाने और दोनों अर्थव्यवस्थाओं की वित्तीय प्रणालियों के गहन एकीकरण को उत्प्रेरित करने के लिए आवश्यक संस्थागत और नियामक ढांचा प्रदान करेगा।
भारत-ईयू वित्तीय सेवा अनुबंध, मानक जीएटीएस प्रतिबद्धताओं की तुलना में एक उल्लेखनीय प्रगति का प्रतीक है, जो कुल 16 अनुच्छेदों तक विकसित हुआ है। वित्तीय सेवा अनुबंध की प्रमुख उपलब्धियों में निम्नलिखित शामिल हैं:
इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और रीयल-टाइम लेनदेन अवसंरचना: भारत और यूरोपीय संघ ने अधिक अंतरसंचालनीयता और अंतर्संबंधों को सक्षम बनाने तथा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान अवसंरचना के विकास और सीमा पार भुगतानों की सुगमता को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करने की प्रतिबद्धता जताई है, ताकि रीयल-टाइम सीमा पार प्रेषण, व्यापारी भुगतान और अन्य हस्तांतरणों को बढ़ावा दिया जा सके। यह प्रावधान भारत के बढ़ते डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को प्रत्यक्ष रूप से समर्थन देता है, यूरोपीय संघ क्षेत्र में भारतीय प्रवासियों से प्रेषण प्रवाह को बढ़ाता है, भारतीय भुगतान सेवा प्रदाताओं के लिए बाजार पहुंच के अवसर पैदा करता है और यूपीआई जैसी डिजिटल भुगतान प्रणालियों में भारत की तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ उठाता है।
वित्तीय प्रौद्योगिकी और विनियामक नवाचार: भारत और यूरोपीय संघ ने फिनटेक नवाचार में सहयोगात्मक प्रयासों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। ये प्रतिबद्धताएं फिनटेक सहयोग में भारत की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं। दोनों पक्ष वित्तीय सेवा क्षेत्र में सहयोग के प्रयासों को मजबूत करने और फिनटेक पहलों के विकास का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसमें नवीन वित्तीय सेवाओं और फिनटेक पर सहयोग के लिए विशिष्ट प्रावधान शामिल हैं। ये सहयोग नए व्यावसायिक अवसरों की खोज, सहायक प्रौद्योगिकी, विनियामक प्रौद्योगिकी और केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) जैसे फिनटेक क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से किया जाएगा। ये प्रावधान भारत को द्विपक्षीय साझेदारी के लिए एक फिनटेक केंद्र के रूप में स्थापित करते हैं, फिनटेक नवाचार में एक विकसित देश के साथ सहयोग के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करते हैं, ज्ञान के आदान-प्रदान और विनियामक शिक्षा को सुगम बनाते हैं, और भारतीय फिनटेक कंपनियों को यूरोपीय संघ के समकक्षों के साथ सहयोग करने के अवसर प्रदान करते हैं।
क्रेडिट रेटिंग और गैर-भेदभाव: भारतीय वित्तीय संस्थानों को बाजार में मनमानी या भेदभावपूर्ण क्रेडिट मूल्यांकन प्रथाओं से सुरक्षा प्रदान की गई है। यह प्रावधान यूरोपीय संघ के घरेलू संस्थानों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करता है, भारतीय बैंकों, बीमा कंपनियों और अन्य वित्तीय सेवा प्रदाताओं के लिए बाजार पहुंच को सुगम बनाता है, और भेदभावपूर्ण नियामक व्यवहार को रोकता है जो भारतीय वित्तीय सेवा प्रदाताओं की परिचालन क्षमताओं को सीमित कर सकता है।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) निवेश सीमा और बैंक शाखाओं में वृद्धि: विशिष्ट प्रतिबद्धताओं की अनुसूचियां दोनों पक्षों के बीच प्रगतिशील सहयोग को दर्शाती हैं, जिनमें बैंकिंग, बीमा और अन्य वित्तीय सेवा क्षेत्रों और उपक्षेत्रों में बाजार पहुंच और राष्ट्रीय व्यवहार पर व्यापक प्रतिबद्धताएं शामिल हैं। भारत के क्षेत्रीय प्रस्ताव एक दूरदर्शी उदारीकरण दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, जिसमें हाल ही में हुए उदारीकरण को ध्यान में रखा गया है, जिसके तहत बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है और बैंकिंग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा को बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। इसके साथ ही, एक उदारीकृत बैंक शाखा लाइसेंसिंग ढांचा भी है जो चार वर्षों की अवधि में 15 बैंक शाखाएं स्थापित करने की अनुमति देता है—जो पहले प्रस्तावित जीएटीएस सीमा (12 शाखाएं) से काफी अधिक है। ये प्रस्ताव यूरोपीय संघ के वित्तीय सेवा आपूर्तिकर्ताओं को भारत के गतिशील और तेजी से बढ़ते वित्तीय सेवा बाजार में प्रतिस्पर्धी स्थिति प्रदान करते हैं, साथ ही भारत की व्यापक रणनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप प्रगतिशील बाजार उदारीकरण के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाते हैं। यूरोपीय संघ के उदारीकृत प्रस्ताव भारतीय वित्तीय सेवा आपूर्तिकर्ताओं को यूरोपीय संघ में परिचालन का विस्तार करने में सक्षम बनाएंगे, जिससे वित्तीय सेवाओं के निर्यात में भारत की स्थिति मजबूत होगी और प्रगतिशील क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।
कुल मिलाकर, भारत-ईयू वित्तीय सेवा अनुबंध पर वार्ता के सफल समापन से दोनों सरकारों की आर्थिक संबंधों को गहरा करने और तेजी से विकसित हो रहे वित्तीय सेवा परिदृश्य में पारस्परिक अवसरों का लाभ उठाने की प्रतिबद्धता रेखांकित होती है। यह समझौता दूरदर्शी, संतुलित और बेहतर बाजार पहुंच, नियामक स्पष्टता और सहयोगात्मक ढांचे प्रदान करने के लिए बनाया गया है, जिससे दोनों देशों के वित्तीय संस्थानों और सेवा प्रदाताओं को लाभ होगा।
वर्तमान में, तीन भारतीय बैंक—स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया—यूरोपीय संघ में शाखाएँ संचालित करते हैं, जिनकी कुल मिलाकर पाँच शाखाएँ हैं, जबकि केवल एक बैंक—स्टेट बैंक ऑफ इंडिया—यूरोपीय संघ में प्रतिनिधि कार्यालय संचालित करता है। यूरोपीय संघ से, वर्तमान में पाँच बैंक, जिनकी कुल 33 शाखाएँ हैं, भारत में कार्यरत हैं, जबकि 17 बैंक अपने प्रतिनिधि कार्यालय संचालित करते हैं।
यह मुक्त व्यापार समझौता, स्पष्ट बाजार पहुंच प्रतिबद्धताओं, नियामक पारदर्शिता और द्विपक्षीय सहयोग ढांचे की स्थापना करके, द्विपक्षीय निवेश, संस्थागत उपस्थिति और सेवा वितरण में वृद्धि को सुगम बनाएगा। यह समझौता यूरोपीय संघ में भारत की वित्तीय सेवाओं की उपस्थिति को व्यापक बनाने और यूरोपीय संघ के वित्तीय सेवा आपूर्तिकर्ताओं का भारत के बढ़ते और गतिशील वित्तीय सेवा बाजारों में स्वागत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा।
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पीके/केसी/जीके
(रिलीज़ आईडी: 2219872)
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