इस्पात मंत्रालय
चुनिंदा अध्याय 73 और स्टेनलेस स्टील फ्लैट उत्पादों के लिए छूट की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2026 की गई
Posted On:
20 NOV 2025 4:01PM by PIB Delhi
राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के उद्देश्यों के अनुरूप घरेलू उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ हितधारकों के हितों की रक्षा और महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादों की निरंतर बाज़ार उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस्पात मंत्रालय ने उद्योग जगत के प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत चिंताओं की समीक्षा की है। इस समीक्षा के परिणामस्वरूप मंत्रालय ने कुछ छूटों के विस्तार को स्वीकृति प्रदान की है, जिनका विवरण सभी संबंधित पक्षों की जानकारी के लिए नीचे दिया गया है।
चुनिंदा अध्याय 73 स्टील उत्पादों के लिए छूट
उद्योग जगत से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर मंत्रालय ने पूर्व में अध्याय 73 के कुछ निर्दिष्ट इस्पात उत्पादों के आयात पर अनिवार्य क्यूसीओ अनुपालन से छूट प्रदान की थी, बशर्ते बिल ऑफ लैडिंग की शिप्ड ऑन बोर्ड तिथि 31.10.2025 या उससे पहले की हो।
अब इस छूट को बढ़ाकर यह उन आयातों तक कर दिया गया है, जिनके बिल ऑफ लैडिंग की शिप्ड ऑन बोर्ड तिथि 31.03.2026 या उससे पहले की है।
स्टेनलेस स्टील फ्लैट उत्पादों के लिए इनपुट अनुपालन की छूट
स्टेनलेस स्टील आयातकों से प्राप्त अभ्यावेदनों के मद्देनज़र, जिसमें विदेशी निर्माताओं को पहले ही किए गए पर्याप्त अग्रिम भुगतानों तथा 200 और 300 सीरीज़ के स्टेनलेस स्टील फ्लैट उत्पादों की घरेलू उपलब्धता में मौजूदा कमी (जब तक कि घरेलू क्षमताएं बढ़ रही हैं) का उल्लेख किया गया था, मंत्रालय ने पहले स्टेनलेस स्टील फ्लैट उत्पादों पर लागू तीन भारतीय मानकों - आईएस 6911, आईएस 5522 और आईएस 15997 – से छूट दी थी। यह छूट 31.12.2025 को या उससे पहले ‘शिप्ड ऑन बोर्ड’ तिथि वाले बिल ऑफ लैडिंग के साथ आयात किये गये उत्पादों के लिए थी।
इस छूट को अब 31.03.2026 को या उससे पहले शिप्ड ऑन बोर्ड तिथि वाले बिल ऑफ लैडिंग के साथ आयात किये जाने वाले उत्पादों तक बढ़ा दिया गया है।
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पीके/केसी/आईएम/एसके
(Release ID: 2192250)
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