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सपनों का घर: ग्रामीण भारत में सभी के लिए आवास के सपना साकार होता हुआ

Posted On: 24 SEP 2025 10:18AM by PIB Delhi

 

मुख्‍य विशेषताएँ

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत, अगस्त 2025 तक, 4.95 करोड़ घर बनाने का संचयी लक्ष्य; आवंटित 4.12 करोड़ घरों में से 2.82 करोड़ घर पूरे हो चुके हैं।

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत अब तक कुल 2,68,480 भूमिहीन लाभार्थियों को मकान स्वीकृत किए गए हैं।

पिछले नौ वर्षों (2016-25) में 568 करोड़ व्यक्ति-दिवस रोजगार सृजित

प्रौद्योगिकी-संचालित पारदर्शिता: आवास+ 2024 ऐप का उपयोग, एआई/एमएल धोखाधड़ी का पता लगाना, ई-केवाईसी, आधार-आधारित डीबीटी, जियो-टैग्ड फोटो और निगरानी के लिए वास्तविक समय डैशबोर्ड।

परिचय

आवास को सार्वभौमिक रूप से एक मूलभूत मानवीय आवश्यकता माना जाता है, और गाँवों में, विशेष रूप से गरीबों के लिए,  आवास की कमी को दूर करना सरकार की गरीबी उन्मूलन रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

त्रिपुरा के मनु रोड ब्लॉक के दक्षिण धुमाचेरा गाँव की एक गरीब आदिवासी महिला, श्रीमती ककराती देबबर्मा के लिए, जीवन निरंतर संघर्षपूर्ण रहा क्योंकि वह और उनका परिवार कमज़ोर छत वाले एक नाज़ुक मिट्टी के घर में रहते थे। घर में सुरक्षा कुछ कम थी, जिससे परिवार साल भर खराब मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील रहता था, जिससे हर दिन एक कठिन परीक्षा बन जाता था।

 


वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत उनके नाम पर एक घर स्वीकृत होने पर सब कुछ बदल गया। ब्लॉक प्रशासन की सहायता से, उन्हें तीन किश्तों में सीधे उनके बैंक खाते में 1,30,000 रुपये प्राप्त हुए। मार्गदर्शन और सहयोग से, ककरती अपना पक्का घर बनाने में सक्षम हुईं।

आज, नए घर ने परिवार की ज़िंदगी बदल दी है। अब वे तूफ़ान और बारिश से सुरक्षित हैं और आराम और शांति से रह रहे हैं। ककराती अपनी खुशी ज़ाहिर करते हुए कहती हैं कि यह घर न सिर्फ़ सुरक्षा, बल्कि उनके परिवार के लिए खुशी और सम्मान भी लेकर आया है।

1 अप्रैल 2016 को शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" उपलब्ध कराना है। यह योजना पात्र ग्रामीण परिवारों को रसोई और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं वाले पक्के घर बनाने में मदद करती है।

यह योजना पात्र ग्रामीण परिवारों, बेघर परिवारों और शून्‍य, एक या दो कमरों वाले कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं वाले पक्के घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। लाभार्थियों को अन्य सरकारी कार्यक्रमों के साथ तालमेल बिठाकर पाइप से पेयजल, रसोई गैस, नवीकरणीय ऊर्जा और निर्माण सामग्री भी मिलती है।

पीएमएवाई-जी ने गरीबी कम करके, जीवन स्तर में सुधार लाकर और सामाजिक व आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर ग्रामीण आवास में उल्लेखनीय सुधार किया है, जो ग्रामीण आवास बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने में निरंतर प्रगति को दर्शाता है।

पीएमएवाई-जी की मुख्य विशेषताएँ

  • न्यूनतम इकाई आकार: प्रत्येक घर का क्षेत्रफल कम से कम 25 वर्ग मीटर होना चाहिए, जिसमें एक समर्पित स्वच्छ खाना पकाने का क्षेत्र भी शामिल है।
  • गुणवत्तापूर्ण निर्माण: लाभार्थी टिकाऊ घर बनाने के लिए स्थानीय सामग्री और प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों का उपयोग करते हैं।
  • डिजाइन लचीलापन: मानक सीमेंट-कंक्रीट मॉडल से आगे बढ़कर, संरचनात्मक रूप से मजबूत, सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन, और सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त घरों के डिजाइनों का एक विस्तृत चयन प्रस्तुत किया जाता है।

योजना के लक्ष्य और उपलब्धियाँ

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत, सरकार ने शुरुआत में वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 2023-24 तक 2.95 करोड़ घरों का लक्ष्य रखा था।


ग्रामीण आवास की निरंतर मांग को देखते हुए, केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने 2 करोड़ घरों के अतिरिक्त लक्ष्य के साथ इस योजना को अगले पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29) के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है, जिससे संचयी लक्ष्य 4.95 करोड़ घरों तक पहुंच जाएगा।

4 अगस्त 2025 तक, मंत्रालय द्वारा राज्यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों (यूटी) को कुल 4.12 करोड़ घरों का लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिसमें से 3.85 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है और 2.82 करोड़ से अधिक घर पूरे हो चुके हैं।

प्रमुख आवास कार्यक्रम सभी वित्तीय वर्षों में मज़बूत कार्यान्वयन और बढ़ती कवरेज का प्रदर्शन करता रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, जुलाई 2025 तक, इस योजना के तहत कुल 32.9 लाख घरों का लक्ष्य रखा गया था, जिनमें से 25.6 लाख पहले ही स्वीकृत हो चुके हैं। पिछले वर्ष, वित्त वर्ष 2024-25 में, आवास आवंटन का लक्ष्य 84.37 लाख था, जिसमें से 64.70 लाख घरों को मंजूरी दी गई। वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक की चार वर्षों की अवधि में, कुल 216.73 लाख घरों को मंजूरी दी गई, जिनमें से 176.47 लाख घर पूरे हो चुके हैं, जो आवास विकास में निरंतर प्रगति को दर्शाता है।

लाभार्थी चयन, वित्तीय सहायता और विभिन्न देशों के वित्तीय बाजारों के बीच संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया को सहयोग

कौन पात्र है?

पीएमएवाई-जी की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक लाभार्थियों का मजबूत और पारदर्शी चयन है।

  • एसईसीसी 2011 डेटा: पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 के तहत निर्धारित आवास अभाव मापदंडों और बहिष्करण मानदंडों के आधार पर की जाती है। बेघर परिवारों और 0, 1, या 2 कच्ची दीवारों और कच्ची छत वाले घरों में रहने वालों को प्राथमिकता दी जाती है।
  • ग्राम सभा सत्यापन: एसईसीसी डेटा से तैयार सूचियों का सत्यापन संबंधित ग्राम सभाओं द्वारा किया जाता है, जिसके बाद निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अपीलीय प्रक्रिया अपनाई जाती है।
  • आवास+ सर्वेक्षण: ऐसे पात्र परिवारों को शामिल करने के लिए, जो एसईसीसी 2011 की सूची से बाहर रह गए हों, जनवरी 2018 से मार्च 2019 तक "आवास+" सर्वेक्षण किया गया। योजना के अगले चरण (2024-29) के लिए आवास+ 2024 मोबाइल ऐप का उपयोग करके एक नया सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिसमें संशोधित बहिष्करण मानदंड और ई-केवाईसी चेहरा प्रमाणीकरण जैसी तकनीक शामिल है।
  • प्राथमिकता: इस योजना में भूमिहीन लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाती है और यह अनिवार्य किया गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम 60 प्रतिशत लक्ष्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए निर्धारित किए जाएँ। दिव्यांगजन अधिकार कानून, 2016 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य जहाँ तक संभव हो, यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि राज्य स्तर पर 5 प्रतिशत लाभार्थी दिव्यांगजन हों।

वित्तीय सहायता और वित्तपोषण

यह योजना घर निर्माण के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करती है

  • यूनिट सहायता : मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख और पहाड़ी राज्यों (पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित) में 1.30 लाख
  • वित्‍तीय सहायता का स्‍वरूप : खर्च केन्‍द्र और राज्य सरकारों के बीच साझा किया जाता है। मैदानी क्षेत्रों के लिए यह अनुपात 60:40 और पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 है। बिना विधानमंडल वाले केन्‍द्र शासित प्रदेशों के लिए, केन्‍द्र 100 प्रतिशत वित्तपोषण प्रदान करता है।

सिर्फ़ एक घर से ज़्यादा: अन्य योजनाओं के साथ तालमेल

पीएमएवाई-जी को अन्य सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ा गया है ताकि व्यापक सुविधाएं प्रदान की जा सकें और बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित किया जा सके

  • मनरेगा के तहत रोज़गार: पीएमएवाई-जी आवास प्रावधान को बड़े पैमाने पर आजीविका के अवसरों के साथ जोड़ता है। यह न केवल घर बनाता है बल्कि रोज़गार भी प्रदान करता है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत, प्रत्येक लाभार्थी को मनरेगा के साथ तालमेल बिठाकर, उनके घर के निर्माण के लिए वर्तमान दरों (लगभग 27,000 रुपये) पर 90/95 व्यक्ति-दिवस अकुशल मज़दूरी रोज़गार प्रदान करना अनिवार्य है। एक घर के निर्माण से लगभग 201 व्यक्ति-दिवस रोज़गार (कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल) उत्पन्न होता है। पिछले नौ वर्षों (2016-25) के दौरान, पीएमएवाई-जी के तहत 2.82 करोड़ घरों के निर्माण से लगभग 568 करोड़ व्यक्ति-दिवस रोज़गार उत्पन्न हुआ है।

पीएमएवाई-जी के ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत, अगस्त 2025 तक 2.97 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, और कुछ प्रमाणित राजमिस्त्रियों को निर्माण क्षेत्र में विदेशों में काम करने के अवसर भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा, इस योजना ने घर निर्माण के लिए निर्माण सामग्री के उत्पादन और उनके परिवहन के माध्यम से महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन किया है।

  • एसबीएम-जी के तहत शौचालय: लाभार्थियों को स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) या एमजीएनआरईजीएस से तालमेल के माध्यम से शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये मिलते हैं, जिससे ग्रामीण घरों में बेहतर स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित होती हैं।
  • बुनियादी सुविधाएं: यह योजना अक्सर अन्य सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से पाइप पेयजल, बिजली और एलपीजी गैस कनेक्शन की सुविधा प्रदान करती है।

डिजिटल और तकनीकी नवाचार - पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना

पारदर्शिता, गुणवत्ता और समय पर कार्य पूरा करने के लिए एक मजबूत निगरानी ढांचा मौजूद है।

डिजिटल निगरानी

संपूर्ण प्रक्रिया को आवास सॉफ्ट प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) और आवास ऐप मोबाइल एप्लिकेशन जैसे ई-गवर्नेंस समाधानों के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है।

आवाससॉफ्ट प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस)

आवास सॉफ्ट एक वेब आधारित एमआईएस है जो पीएमएवाई-जी योजना के आधार के रूप में कार्य करता है।

  • यह योजना के कार्यान्वयन पहलुओं से संबंधित विभिन्न आँकड़ों की डेटा प्रविष्टि और निगरानी हेतु कार्यक्षमता प्रदान करता है। इन आँकड़ों में भौतिक प्रगति (पंजीकरण, स्वीकृतियाँ, आवास निर्माण और किश्तों का जारी होना आदि), वित्तीय प्रगति, तालमेल की स्थिति आदि शामिल हैं।
  • आवास सॉफ्ट प्राथमिक मंच है जहां लाभार्थियों से संबंधित सभी डेटा, घर निर्माण की प्रगति, फंड रिलीज, निरीक्षण रिपोर्ट और तस्वीरें संग्रहीत की जाती हैं
  • भौतिक और वित्तीय प्रगति पर उच्च-स्तरीय रिपोर्टें आवास सॉफ्ट पोर्टल के माध्यम से पीएमएवाई-जी वेबसाइट (www.pmayg.nic.in) पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे सार्वजनिक पारदर्शिता बनी रहती है।
  • आवाससॉफ्ट को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ जोड़कर आवाससॉफ्ट-पीएफएमएस प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इससे आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक या डाकघर खातों में सीधे वित्तीय सहायता का भुगतान संभव हो जाता है।
  • उपयोगकर्ता अनुभव और पहुंच में सुधार के लिए, 2016 में इसकी शुरूआत के बाद से सॉफ्टवेयर में नए मॉड्यूल जोड़े गए हैं। इसे और अधिक सुलभ बनाने और कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, कुछ मॉड्यूल इस प्रकार हैं:
  • भूमिहीन मॉड्यूल: यह मॉड्यूल स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) में भूमिहीन लाभार्थियों का मानचित्रण करने में मदद करता है और उन्हें प्रदान की गई भूमि की स्थिति को दर्शाता है, चाहे वह वित्तीय सहायता के माध्यम से हो या भौतिक आवंटन के माध्यम से। पीएमएवाई-जी के वर्तमान चरण (2024-29) में, मंत्रालय सभी भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि के प्रावधान पर कड़ी निगरानी रख रहा है। आवाससॉफ्ट पर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दर्ज किए गए आंकड़ों के अनुसार, पीएमएवाई-जी के तहत अब तक कुल 2,68,480 भूमिहीन लाभार्थियों को आवास स्वीकृत किए गए हैं।
  • ई-टिकटिंग प्रणाली: यह सुविधा राज्यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों द्वारा भेजी गई तकनीकी और गैर-तकनीकी शिकायतों के समाधान के लिए शुरू की गई थी
  • ऑनलाइन जॉब कार्ड मॉड्यूल: आवास सॉफ्ट पर एमजीएनआरईजीएस जॉब कार्ड नंबरों की प्रविष्टि के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल उपलब्ध है, जो लाभार्थियों के लिए घर निर्माण के लिए मजदूरी रोजगार लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है।

आवास+ 2024 ऐप

आवास+ 2024 ऐप को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन को दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करके मज़बूत बनाने के लिए विकसित किया गया है। इस ऐप में निम्नलिखित विशेषताएँ हैं: -

  • पूर्व-पंजीकृत सर्वेक्षणकर्ताओं के माध्यम से सहायता प्राप्त सर्वेक्षण,
  • आवास+ 2024 ऐप में पात्र परिवारों के लिए स्व-सर्वेक्षण सुविधा उपलब्ध है,
  • श्रेणी के आधार पर आवास का चयन,
  • आधार आधारित ई-केवाईसी चेहरा प्रमाणीकरण,
  • घरों का डेटा संग्रह, मौजूदा घर की स्थिति, समय-मुद्रित, और मौजूदा घर और निर्माण के प्रस्तावित स्थल का जियो टैग फोटो संग्रह,
  • ऐप ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन मोड में भी काम करता है

Text Box: घर के डिजाइन के प्रकारलाभार्थियों को विभिन्न प्रकार के घरों के डिजाइन उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनमें आपदा-रोधी विशेषताएं शामिल होती हैं और इन्हें स्थानीय भू-जलवायु परिस्थितियों, सांस्कृतिक प्राथमिकताओं और निर्माण सामग्री की उपलब्धता के अनुरूप तैयार किया जाता है। लाभार्थियों द्वारा आसानी से चयन करने के लिए आवास+ 2024 मोबाइल ऐप के माध्यम से इन डिजाइनों के 3डी डिजाइन उपलब्ध कराए जाते हैं।

जियो-टैगिंग

प्रस्तावित स्थल से लेकर निर्माण पूरा होने तक, निर्माण के प्रत्येक चरण पर जियो-टैग्ड, टाइम-स्टैम्प्ड फोटो अपलोड करना अनिवार्य है।

100 प्रतिशत आधार-आधारित भुगतान

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) लाभार्थी के आधार नंबर से जुड़े बैंक खाते में सीधे लाभ अंतरण (डीबीटी) को सक्षम बनाती है, जिससे सुरक्षित, पारदर्शी और प्रामाणिक लेनदेन सुनिश्चित होता है।

प्रौद्योगिकी-संचालित जवाबदेही

योजना के नए चरण में धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए एआई/एमएल मॉडल, चेहरा प्रमाणीकरण, ई-केवाईसी और लाभार्थियों के सत्यापन के लिए सक्रियता का पता लगाने सहित उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है।

प्रत्‍यक्ष निरीक्षण और लेखा परीक्षा

राष्ट्रीय, राज्य, ज़िला और ब्लॉक सभी स्तरों पर अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक ग्राम पंचायत में वर्ष में कम से कम एक बार सामाजिक लेखा परीक्षा (सोशल ऑडिट) अनिवार्य है।

शिकायत निवारण

एक बहु-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध है, जिसमें केन्‍द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पोर्टल और जिला-स्तरीय अपीलीय समितियां शामिल हैं।

पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम

मंत्रालय योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु आवास स्वीकृति और निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए अनेक उपाय कर रहा है। प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

  • राज्यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों को लक्ष्यों का समय पर आवंटन
  • वास्तविक समय निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए पीएमएवाई-जी विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड का शुभारंभ।
  • उन्नत आईटी उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके घर की मंजूरी और पूर्णता की सूक्ष्म निगरानी।
  • माननीय मंत्री, सचिव और उप महानिदेशक द्वारा नियमित समीक्षा।
  • प्राथमिकता उन घरों को पूरा करने पर केन्‍द्रित है जहां धनराशि की दूसरी या तीसरी किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है
  • उच्च लक्ष्य वाले राज्यों के लिए समर्पित समीक्षाएं
  • राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की आवश्यकताओं के आधार पर समय पर धनराशि जारी करना।
  • भूमिहीन लाभार्थियों के लिए भूमि आवंटन सुनिश्चित करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निरंतर आगे की जानकारी एकत्र करना।

निष्‍कर्ष

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) ग्रामीण भारत में एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में उभरी है, जो सुरक्षित और सम्मानजनक आवास की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करती है। वित्तीय सहायता, अन्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ तालमेल और प्रौद्योगिकी-संचालित पारदर्शिता के संयोजन से, इस कार्यक्रम ने न केवल ग्रामीण आवास की कमी को कम किया है, बल्कि जीवन स्तर में भी सुधार किया है, सामाजिक समावेश को बढ़ावा दिया है और आर्थिक विकास में योगदान दिया है। 2028-29 तक इसके विस्तार और 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के नए लक्ष्य के साथ, यह योजना सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक पात्र परिवार को गुणवत्तापूर्ण आवास और सम्मानजनक जीवन प्राप्त हो।

संदर्भ

पीआईबी

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2112200

https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2100659

https://www.pib.gov.in/pressreleasepage.aspx?prid=1773447

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2024/nov/doc20241119437801.pdf

 

लोक सभा

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU2576_CxZ43E.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AS233_KLhbbE.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU1385_3A3AGR.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AS326_cEbkaC.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU1608_D7Aly3.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU2576_CxZ43E.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU4324_IH5eDy.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU1513_Wdawtn.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU3736_492KoQ.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU1609_JGSqbv.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AS326_cEbkaC.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AS133_7KqvqE.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU3891_hCbrUz.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU1513_Wdawtn.pdf?source=pqals

सफलता की कहानी

https://rural.tripura.gov.in/sites/default/files/2024-01/Succes_stories_on_PMAY-G_in_Tripura.pdf

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