ग्रामीण विकास मंत्रालय
मनरेगा का अभिसरण
Posted On:
19 AUG 2025 6:13PM by PIB Delhi
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हो, को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिनों का रोजगार प्रदान करना है। जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित गुणवत्ता और स्थायित्व की उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण होता है।
महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची-I पैरा 4 (1), IV: श्रेणी: घ: ग्रामीण अवसंरचना: (ii) के अनुसार [संपर्कविहीन गांवों और सीमावर्ती क्षेत्रों] को बारहमासी ग्रामीण सड़क संपर्क प्रदान करना और चिन्हित ग्रामीण उत्पादन केंद्रों को मौजूदा पक्के सड़क नेटवर्क से जोड़ना; और एक गांव में दोनो तरफ नालियों और पुलियों सहित पक्की आंतरिक सड़कों या गलियों का निर्माण; और
श्रेणी: क: प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित सार्वजनिक कार्य: (i) भूजल संवर्धन और सुधार हेतु जल संरक्षण तथा जल संचयन संरचनाएँ, जैसे भूमिगत बांध, मिट्टी के बाँध, स्टॉप डैम, चेक डैम और सरकारी या पंचायत भवनों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाएँ, जिनमें पेयजल स्रोतों सहित भूजल पुनर्भरण पर विशेष ध्यान दिया जाता है; अनुमेय गतिविधियाँ हैं।
ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत महात्मा गांधी नरेगा योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के समन्वय से बारहमासी ग्रामीण सड़क संपर्क कार्य किए जा रहे हैं। गैर-पीएमजीएसवाई बस्तियों को एकल बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार नियोजन, डिज़ाइन, कार्यान्वयन, गुणवत्ता नियंत्रण और रखरखाव सुनिश्चित किया जाना है।
ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण और जल संचयन की श्रेणी से संबंधित कार्य समुदाय की माँग और स्थानीय आवश्यकता के अनुसार किए जा रहे हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जल जीवन मिशन का समर्थन करते हैं।
वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा के तहत ग्रामीण संपर्कता और जल संरक्षण एवं जल संचयन की श्रेणी में सृजित परिसंपत्तियों का विवरण अनुबंध में दिया गया है।
वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण संपर्कता और जल संरक्षण एवं जल संचयन संबंधी कार्यों का राज्यवार विवरण
|
क्र.सं
|
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
|
ग्रामीण संपर्कता से संबंधित पूर्ण कार्य
|
जल संरक्षण और जल संचयन
|
निर्मित
|
कुल व्यय(लाख रुपये में)
|
सृजित श्रम दिवस
|
निर्मित
|
कुल व्यय(लाख रुपये में)
|
सृजित श्रम दिवस
|
1
|
आंध्र प्रदेश
|
17,384
|
74,506.50
|
51,46,776
|
20,934
|
49,134.92
|
1,97,07,155
|
2
|
अरुणाचल प्रदेश
|
743
|
17,005.75
|
47,64,292
|
166
|
2,731.55
|
6,94,700
|
3
|
असम
|
908
|
1,937.15
|
4,86,321
|
4,959
|
20,547.60
|
72,94,463
|
4
|
बिहार
|
40,935
|
1,53,580.18
|
2,81,81,093
|
33,561
|
69,275.06
|
2,59,04,610
|
5
|
छत्तीसगढ़
|
5,963
|
27,871.28
|
83,44,454
|
18,274
|
88,453.36
|
3,28,14,219
|
6
|
गोवा
|
2
|
47.24
|
5,750
|
2
|
22.6
|
3,886
|
7
|
गुजरात
|
4,870
|
41,671.57
|
54,83,937
|
6,550
|
39,296.19
|
85,08,324
|
8
|
हरियाणा
|
1,329
|
15,286.95
|
14,61,981
|
378
|
4,516.77
|
12,12,522
|
9
|
हिमाचल प्रदेश
|
11,940
|
28,844.15
|
46,94,094
|
4,573
|
6,657.89
|
14,45,622
|
10
|
झारखंड
|
2,208
|
5,183.58
|
9,69,980
|
7,581
|
4,992.90
|
16,28,088
|
11
|
कर्नाटक
|
32,713
|
91,009.66
|
86,26,906
|
47,749
|
2,03,252.79
|
6,07,92,715
|
12
|
केरल
|
15,762
|
25,763.05
|
6,97,225
|
66,731
|
1,76,317.86
|
5,17,82,298
|
13
|
मध्य प्रदेश
|
26,700
|
70,264.44
|
1,57,13,542
|
77,346
|
3,03,078.00
|
8,98,19,040
|
14
|
महाराष्ट्र
|
4,565
|
1,06,391.46
|
1,86,88,041
|
3,864
|
26,399.45
|
97,69,136
|
15
|
मणिपुर
|
2,094
|
18,994.97
|
44,81,717
|
1,267
|
7,772.08
|
15,28,885
|
16
|
मेघालय
|
4,547
|
47,478.18
|
1,47,73,132
|
2,336
|
11,150.98
|
25,87,704
|
17
|
मिजोरम
|
1,981
|
7,456.96
|
17,24,691
|
834
|
2,931.79
|
7,37,163
|
18
|
नागालैंड
|
1,105
|
17,187.81
|
40,38,019
|
464
|
5,174.98
|
6,80,255
|
19
|
ओडिशा
|
15,228
|
39,692.11
|
1,24,66,346
|
15,341
|
1,20,869.10
|
4,08,35,437
|
20
|
पंजाब
|
15,855
|
31,807.10
|
81,79,639
|
1,064
|
2,292.81
|
6,62,453
|
21
|
राजस्थान
|
19,782
|
2,49,599.30
|
8,51,19,065
|
26,469
|
3,08,828.09
|
15,07,14,940
|
22
|
सिक्किम
|
208
|
1,238.62
|
3,25,641
|
425
|
563.74
|
84,104
|
23
|
तमिलनाडु
|
17,210
|
1,00,234.87
|
64,44,644
|
1,31,354
|
7,99,351.84
|
29,53,09,653
|
24
|
तेलंगाना
|
17,423
|
1,26,280.47
|
71,06,346
|
13,509
|
51,595.94
|
2,82,52,161
|
25
|
त्रिपुरा
|
3,114
|
24,791.64
|
16,33,146
|
2,900
|
5,421.25
|
21,13,333
|
26
|
उत्तर प्रदेश
|
67,147
|
1,87,722.48
|
1,20,36,910
|
36,568
|
1,42,328.73
|
5,54,41,532
|
27
|
उत्तराखंड
|
6,474
|
9,708.19
|
25,45,391
|
8,177
|
8,417.43
|
22,41,924
|
28
|
पश्चिम बंगाल
|
469
|
0.19
|
43
|
259
|
1.06
|
|
29
|
अंडमान और निकोबार
|
32
|
92.9
|
22,761
|
32
|
102.73
|
17,633
|
30
|
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
31
|
जम्मू और कश्मीर
|
10,522
|
24,713.17
|
78,36,228
|
5,521
|
6,555.03
|
16,79,656
|
32
|
लद्दाख
|
706
|
1,716.73
|
4,80,959
|
97
|
188.22
|
53,708
|
33
|
लक्षद्वीप
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
65
|
34
|
पुदुचेरी
|
17
|
164.91
|
8,596
|
84
|
1,005.62
|
3,88,388
|
|
कुल
|
3,49,936
|
15,48,244
|
27,24,87,666
|
5,39,369
|
24,69,228.36
|
89,47,05,772
|
यह जानकारी ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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पीके/केसी/डीवी
(Release ID: 2158131)
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