इस्पात मंत्रालय
इस्पात पीएसयू की सीएसआर परियोजनाएं
प्रविष्टि तिथि:
19 AUG 2025 4:32PM by PIB Delhi
इस्पात क्षेत्र के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा सीएसआर परियोजनाएं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार संचालित की जाती हैं। ये परियोजनाएं मुख्य रूप से इस्पात संयंत्रों, खदानों और टाउनशिप के आसपास के क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, स्वच्छता और पर्यावरण स्थिरता जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित हैं। पिछले 10 वर्षों में, आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में परियोजनाएं क्रियान्वित की गई हैं। हालाँकि, राज्य-वार, ज़िला-वार या निर्वाचन क्षेत्र-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।
सीएसआर पहलों का व्यापक रूप से स्थानीय समुदायों को लाभ मिलता है, जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और महिलाएं शामिल हैं, विशेष रूप से इस्पात सीपीएसई संचालन के आसपास के क्षेत्रों में। लाभार्थियों की सही संख्या जिलेवार या निर्वाचन क्षेत्र-वार नहीं रखी जाती है क्योंकि अधिकांश परियोजनाएं सामुदायिक-उन्मुख हैं न कि व्यक्ति-विशिष्ट है।
सीएसआर निधियों का आवंटन राज्यवार नहीं किया जाता है, इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत सीपीएसई द्वारा सीएसआर परियोजनाएं मुख्य रूप से इस्पात संयंत्रों, इस्पात टाउनशिपों और खदानों के आसपास के क्षेत्रों में की जाती हैं, जहां मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं।
यह जानकारी इस्पात एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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पीके/केसी/एके/एसएस
(रिलीज़ आईडी: 2158083)
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