निर्वाचन आयोग
azadi ka amrit mahotsav

बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण  2025 - दैनिक बुलेटिन: 1 अगस्त (दोपहर 3 बजे) से 18 अगस्त (दोपहर 1 बजे) तक


दावे और आपत्तियां दाखिल करने के लिए 14 दिन और शेष

Posted On: 18 AUG 2025 3:37PM by PIB Delhi

राजनीतिक दलों से प्राप्त दावे और आपत्तियां 1 ड्राफ्ट रोल के संबंध में

बीएलए से

बीएलए की कुल संख्या

प्राप्त

7 दिनों के बाद निपटान

बिहार में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल 2

1,60,813

0

0

 

 

 

 

 

  1. राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएलए जनता से दावे (फॉर्म 6) और आपत्तियाँ (फॉर्म 7) प्राप्त कर सकते हैं और निर्धारित घोषणा के साथ स्वयं आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। बिना निर्धारित फॉर्म या घोषणा के सामान्य शिकायतों को यहाँ दावे (फॉर्म 6) और आपत्तियाँ (फॉर्म 7) के रूप में नहीं गिना जाएगा।
  2. बिहारें सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल: आम आदमी पार्टी , बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (लिबरेशन), जनता दल (यूनाइटेड), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी।

 

बी

आरईआर 1960 के नियम 20(3)(बी) के हत उस विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचकों के अलावा किसी भी व्यक्ति [आरपी अधिनियम 1950 की धारा 1(जी)] से प्राप्त ईआरओ को आवेदन

पात्र मतदाताओं को शामिल करना और

अयोग्य मतदाताओं का बहिष्कार

प्राप्त

7 दिनों के बाद निपटान

0

0

 

 

 

 

 

सी

ड्राफ्ट रोल के संबंध में मतदाताओं से सीधे प्राप्त दावे और आपत्तियां

पात्र मतदाताओं को शामिल करना और

अयोग्य मतदाताओं का बहिष्कार

प्राप्त

निपटान

7 दिनों के बाद

45,616

1,348

 

 

 

 

 

डी

18 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त करने वाले नए मतदाताओं से प्राप्त प्रपत्र

( बीएल से प्राप्त ह फॉर्म सहित )

फॉर्म 6 + घोषणा

प्राप्त

7 दिनों के बाद निपटान

1,52,651

0

 

 

 

 

 

  • नियमों के अनुसार, दावों और आपत्तियों का निपटान संबंधित ईआरओ/एईआरओ द्वारा पात्रता दस्तावेजों के सत्यापन के 7 दिन की समाप्ति से पहले नहीं किया जाना चाहिए।
  • एसआईआर के आदेशों के अनुसार, 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित मसौदा सूची से किसी भी नाम को ईआरओ/एईआरओ द्वारा जांच करने और निष्पक्ष एवं उचित अवसर दिए जाने के बाद स्पष्ट आदेश पारित किए बिना नहीं हटाया जा सकता
  • हटाए गए मतदाताओं की सूची, जिनके नाम दिनांक 01.08.2025 के ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, संबंधित डीईओ/डीएम (जिलावार) की वेबसाइटों के साथ-साथ सीईओ वेबसाइट पर ईपीआईसी खोज योग्य मोड में भी उपलब्ध है।
  • पीड़ित व्यक्ति अपने आधार कार्ड की प्रति के साथ अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।

******

पीके/केसी/एनकेएस/


(Release ID: 2157534)
Read this release in: English , Urdu