जनजातीय कार्य मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक विकास और सशक्तिकरण

Posted On: 07 AUG 2025 3:01PM by PIB Delhi

श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर के अतारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए, केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने आज लोकसभा को सूचित किया कि सरकार देश में अनुसूचित जनजातियों और जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए एक कार्य नीति के रूप में अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) को क्रियान्वित (लागू) कर रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा, 41 मंत्रालय/विभाग अनुसूचित जनजातियों (अजजा) और गैर-अनुसूचित जनजाति वाली आबादी के बीच विकासात्मक अंतर को पाटने और शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास आदि से संबंधित विभिन्न जनजातीय विकास संबंधी परियोजनाओं के लिए डीएपीएसटी के तहत जनजातीय विकास हेतु प्रत्येक वर्ष अपने कुल स्कीम बजट का कुछ प्रतिशत आवंटित कर रहे हैं। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए बाध्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा आवंटित की गई निधियों के साथ-साथ स्कीमें https://www.indiabudget.gov.in/budget2024-25/doc/eb/stat10b.pdf लिंक में केंद्रीय बजट दस्तावेज़ के व्यय प्रोफाइल के विवरण 10ख में दी गई हैं।

राज्य सरकारों को राज्य में अनुसूचित जनजाति आबादी (2011 की जनगणना) के अनुपात में, कुल स्कीम आवंटन के संबंध में टीएसपी निधियां निर्धारित करनी होती हैं। दादरा और नगर हवेली सहित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा अपने स्वयं के कोष से टीएसपी के लिए आवंटन और व्यय का ब्यौरा https://statetsp.tribal.gov.in पर उपलब्ध है।

इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के कल्याण और विकास के लिए विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रहा है। मंत्रालय द्वारा पिछले पाँच वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए राज्य-वार निधि आवंटन और इन स्कीमों का ब्यौरा अनुलग्नक पर है।

मंत्रालय/विभाग और नीति आयोग क्रमशः सीएस और सीएसएस स्कीमों का मूल्यांकन करते हैं। नीति आयोग ने वर्ष 2020-21 में समाप्त हुए ईएफसी चक्र के लिए एक मूल्यांकन अध्ययन किया, जिसमें मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति, टीआरआई को सहायता, लघु वनोपज के लिए एमएसपी, टीएसएस को एससीए, पीवीटीजी का विकास, जनजातीय महोत्सव, बुनियादी ढाँचा, जन शिक्षा जैसी स्कीमों को शामिल किया गया है।

अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन भारत के महापंजीयक कार्यालय द्वारा आयोजित दशकीय जनगणना, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई कृषि जनगणना, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के यूडीआईएसई प्लस और उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा किए गए अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण आदि के माध्यम से किया जाता है। विभिन्न सर्वेक्षणों के परिणाम बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की जीवन स्थितियों में काफी सुधार हुआ है, उदाहरण के लिए, अजजा हेतु साक्षरता दर 2001 में 47.1% से बढ़कर 2011 में 59% हो गई है। इसके अलावा, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्ट (जुलाई 2023 - जून 2024) से पता चलता है कि अजजा के लिए साक्षरता दर बढ़कर 73.40% हो गई है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई) प्लस रिपोर्ट के अनुसार, अजजा छात्रों के सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ (सीनियर) माध्यमिक स्तर पर सुधार हुआ है। उच्च प्राथमिक स्तर (VI-VIII) पर जीईआर 2013-14 में 91.33% से बढ़कर 2023-24 में 95.2% हो गया है, माध्यमिक स्तर (IX-X) पर 2013-14 में 70.2% से बढ़कर 2023-24 में 76.9% हो गया है और वरिष्ठ (सीनियर) माध्यमिक स्तर (XI-XII) पर यह 2013-14 में 35.44% से बढ़कर 2023-24 में 48.7% हो गया है। अजजा के लिए उच्चतर शिक्षा हेतु जीईआर 2013-14 में 11.3% से बढ़कर 2021-22 में 21.2% हो गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों के संबंध में शिशु मृत्यु दर 2005-06 में 62.1 से घटकर 2019-21 में 41.6 हो गई है, अजजा के लिए पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 2005-06 में 95.7 से घटकर 2019-21 में 50.3 हो गई है, अजजा महिलाओं के संबंध में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत 2005-06 में 17.7 से बढ़कर 2019-21 में 82.3 हो गया है। इसके अलावा, अजजा बच्चों (आयु के अनुसार ऊंचाई) में बौनापन की व्यापकता 2005-06 में 53.9% से घटकर 2019-21 में 40.9% हो गई है, अजजा बच्चों (ऊंचाई के अनुसार वजन) में दुर्बलता की व्यापकता 2005-06 में 27.6% से घटकर 2019-21 में 23.2% हो गई है और अजजा बच्चों (आयु के अनुसार वजन) में कम वजन की व्यापकता 2005-06 में 54.5% से घटकर 2019-21 में 39.5% हो गई है।

 

अनुलग्नक

अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक विकास और सशक्तिकरणके संबंध में श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर द्वारा दिनांक 07.08.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2997 के भाग (क) से भाग (ख) तक के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

देश में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरु की जा रही प्रमुख स्कीमों/कार्यक्रमों का संक्षिप्त ब्यौरा:

(i) धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान: माननीय प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान में 17 लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 उपाय शामिल हैं और इसका उद्देश्य पाँच वर्षों में 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में पाँच करोड़ से अधिक जनजातियों को लाभान्वित करते हुए 63,843 गाँवों में अवसंरचना संबंधी अंतरों को पूरा करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं तक बेहतर पहुँच और आजीविका के अवसर प्रदान करना हैं। इस अभियान का कुल बजटीय परिव्यय 79,156 करोड़ (केंद्रीय हिस्सा: ₹56,333 करोड़ और राज्य हिस्सा: ₹22,823 करोड़) रुपये है।

(ii) प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन): सरकार ने 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) शुरू किया है, जिसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। लगभग 24,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय वाले इस मिशन का उद्देश्य तीन वर्षों में समयबद्ध तरीके से पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुँच, सड़क और दूरसंचार सम्पर्क, गैर-विद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसर जैसी मूलभूत सुविधाओं से संतृप्त करना है।

(iii) प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम): जनजातीय कार्य मंत्रालय प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) को क्रियान्वित कर रहा है, जिसे जनजातीय आजीविका को बढ़ावा देने के लिए दो मौजूदा योजनाओं अर्थात, “न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उपज (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास” और “जनजातीय उत्पादों/उपज के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता” के विलय के माध्यम से तैयार किया गया है।

इस योजना में चयनित लघु वनोपज (एमएफपी) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित और घोषित करने की परिकल्पना की गई है। किसी विशेष लघु वनोपज (एमएफपी) वस्तु का प्रचलित बाजार मूल्य निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होने की स्थिति में, पूर्व-निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद और विपणन कार्य, निर्दिष्ट राज्य एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। साथ ही, सतत् संग्रहण, मूल्य संवर्धन, अवसंरचना विकास, लघु वनोपज (एमएफपी) के ज्ञान आधार का विस्तार और बाजार सूचना विकास जैसे अन्य मध्यम और दीर्घकालिक मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाएगा।

(iv) एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस): वर्ष 2018-19 में जनजातीय बच्चों को उनके अपने परिवेश में नवोदय विद्यालय के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) शुरू किए गए थे। इस नई योजना के अंतर्गत, सरकार ने 440 ईएमआरएस, 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों (2011 की जनगणना के अनुसार) वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक ईएमआरएस स्थापित करने का निर्णय लिया है। 288 ईएमआरएस स्कूलों को शुरू में संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान के तहत वित्त पोषित किया गया था, जिन्हें नए मॉडल के अनुसार उन्नत किया जा रहा है। तदनुसार, मंत्रालय ने देश भर में लगभग 3.5 लाख अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लाभान्वित करने के लिए कुल 728 ईएमआरएस स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।

(v) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान: संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के अंतर्गत, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बेहतर बनाने और जनजातीय लोगों के कल्याण हेतु अनुसूचित जनजाति आबादी वाले राज्यों को अनुदान जारी किए जाते हैं। यह एक विशेष क्षेत्र कार्यक्रम है और राज्यों को 100% अनुदान प्रदान किया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, आजीविका, पेयजल, स्वच्छता आदि के क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे की गतिविधियों में अंतर को पाटने के लिए अनुसूचित जनजाति आबादी की महसूस की गई आवश्यकताओं के आधार पर राज्य सरकारों को निधियां जारी की जाती हैं।

(vi) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता: अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता योजना के अंतर्गत, मंत्रालय शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है, जिसमें आवासीय विद्यालय, गैर-आवासीय विद्यालय, छात्रावास, सचल औषधालय, दस या अधिक बिस्तरों वाले अस्पताल, आजीविका आदि शामिल हैं।

(vii) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति: यह योजना कक्षा IX-X में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए लागू है। माता-पिता की आय सभी स्रोतों को मिलाकर 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दिवा छात्रों को 225 रुपये प्रति माह और छात्रावास में रहने वालों को 525 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति वर्ष में 10 महीने की अवधि के लिए दी जाती है। छात्रवृत्ति राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के माध्यम से वितरित की जाती है। पूर्वोत्तर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा जम्मू और कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र जहाँ यह अनुपात 90:10 है, को छोड़कर, सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्तपोषण अनुपात 75:25 है। विधायिका रहित संघ राज्यक्षेत्रों के लिए साझाकरण पद्धति (पैटर्न) 100% केंद्रीय हिस्सा है।

(viii) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति: इस योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर या उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययन कर रहे अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। माता-पिता की आय सभी स्रोतों को मिलाकर 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले अनिवार्य शुल्क की प्रतिपूर्ति संबंधित राज्य शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन की जाती है और अध्ययन के पाठ्यक्रम के आधार पर 230 रुपये से 1200 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जाता है। यह योजना राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। पूर्वोत्तर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू तथा कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र जहां यह अनुपात 90:10 है को छोड़कर, सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्तपोषण अनुपात 75:25 है। बिना विधायिका वाले संघ राज्यक्षेत्रों के लिए साझाकरण पद्धति (पैटर्न) 100% केंद्रीय हिस्सा है।

(ix) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्तियाँ: यह योजना चयनित छात्रों को विदेश में स्नातकोत्तर, पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टरल अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रतिवर्ष कुल 20 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। इनमें से, 17 छात्रवृत्तियाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए और 3 छात्रवृत्तियाँ विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के छात्रों के लिए हैं। माता-पिता/परिवार की आय सभी स्रोतों को मिलाकर ₹6.00 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(x) अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति:

(क) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति- (उच्च श्रेणी) योजना [स्नातक स्तर]: इस योजना का उद्देश्य मेधावी अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मंत्रालय द्वारा चिन्हित देश भर के 265 उत्कृष्ट संस्थानों, जैसे आईआईटी, एम्स, आईआईएम, एनआईआईटी आदि में से किसी में भी निर्धारित पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करना है। सभी स्रोतों से पारिवारिक आय 6.00 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। छात्रवृत्ति राशि में शिक्षण शुल्क, रहने का खर्च और पुस्तकों व कंप्यूटर के लिए भत्ते शामिल हैं।

(ख) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति: भारत में एमफिल और पीएचडी की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रति वर्ष 750 अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती हैं। अध्येतावृत्ति यूजीसी के मानदंडों के अनुसार प्रदान की जाती है।

(xi) जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता: मंत्रालय इस योजना के माध्यम से राज्य सरकारों को जहां पहले से नए टीआरआई स्थापित नहीं हैं, वहां उनकी स्थापना करने के लिए और मौजूदा टीआरआई के कामकाज को सुदृढ़ करने हेतु अनुसंधान और दस्तावेजीकरण, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, समृद्ध जनजातीय विरासत को बढ़ावा देने आदि के प्रति अपनी मुख्य जिम्मेदारी निभाने के लिए सहायता प्रदान करता है। जनजातीय कला और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए, अनुसंधान और दस्तावेजीकरण, कला और कलाकृतियों के रखरखाव और संरक्षण, जनजातीय संग्रहालय की स्थापना, जनजातियों के लिए राज्य के अन्य हिस्सों में आदन-प्रदान यात्राएँ, जनजातीय त्योहारों के आयोजन आदि के माध्यम से देश भर में जनजातीय संस्कृति और विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां करने हेतु टीआरआई को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शीर्ष समिति के अनुमोदन से आवश्यकतानुसार टीआरआई को 100% सहायता अनुदान वित्तपोषित है।

पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा इन स्कीम/कार्यक्रमों के अंतर्गत आबंटित की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम के तहत जारी की गई राज्य-वार निधियां

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम

वित्तीय वर्ष 2020-21

वित्तीय वर्ष 2021-22

वित्तीय वर्ष 2022-23

वित्तीय वर्ष 2023-24

वित्तीय वर्ष 2024-25*

1

अंडमान और निकोबार

0.12

0.08

 

 

0.10

2

आंध्र प्रदेश

14.34

39.35

 

57.00

30.77

3

अरुणाचल प्रदेश

0.00

2.07

2.67

 

 

4

असम

0.17

1.02

1.07

1.88

1.00

5

बिहार

0.00

0.00

 

 

 

6

छत्तीसगढ़

35.42

0.00

 

52.50

 

7

दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव

2.34

2.07

 

 

 

8

गोवा

0.41

0.00

1.08

0.53

0.36

9

गुजरात

21.99

36.89

54.52

62.00

9.23

10

हिमाचल प्रदेश

0.92

0.00

0.79

1.10

 

11

जम्मू और कश्मीर

0.00

0.00

 

 

 

12

झारखंड

0.00

38.99

 

57.00

 

13

कर्नाटक

0.00

17.53

23.70

34.00

7.00

14

केरल

1.17

3.47

 

4.36

1.00

15

लद्दाख

0.42

0.74

 

 

0.40

16

मध्य प्रदेश

54.29

114.58

127.44

 

53.05

17

मणिपुर

0.00

0.00

 

 

 

18

मेघालय

0.00

0.00

1.15

 

0.70

19

मिजोरम

1.68

6.57

 

3.07

 

20

नागालैंड

0.61

0.00

 

 

 

21

ओडिशा

69.45

52.37

93.97

 

29.50

22

पुडुचेरी

0.02

0.00

 

 

 

23

राजस्थान

31.27

62.34

35.31

 

22.36

24

सिक्किम

0.09

0.00

0.18

 

 

25

तमिलनाडु

2.41

5.47

4.04

3.62

0.60

26

तेलंगाना

0.00

0.00

 

1.50

0.00

27

त्रिपुरा

2.52

0.59

11.37

 

6.92

28

उत्तर प्रदेश

0.00

0.88

 

 

 

29

उत्तराखंड

1.38

0.00

 

0.15

0.70

30

पश्चिम बंगाल

7.88

9.13

 

29.89

 

 

कुल

248.90

394.14

357.29

308.60

163.69

*अनंतिम

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम के तहत राज्य-वार जारी की गई निधियां

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम

वित्तीय वर्ष 2020-21

वित्तीय वर्ष 2021-22

वित्तीय वर्ष 2022-23

वित्तीय वर्ष 2023-24

वित्तीय वर्ष 2024-25*

1

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

0.13

0.10

 

 

0.10

2

आंध्र प्रदेश

60.39

89.91

133.57

114.71

120.00

3

अरुणाचल प्रदेश

57.13

123.61

96.16

80.00

100.00

4

असम

54.14

10.93

68.45

35.00

79.71

5

बिहार

7.08

 

 

 

4.43

6

छत्तीसगढ़

87.90

 

93.30

71.25

70.00

7

दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव

34.82

 

 

4.04

4.90

8

गोवा

4.58

 

11.87

5.27

5.00

9

गुजरात

229.78

461.70

244.26

350.00

231.22

10

हिमाचल प्रदेश

0.00

 

 

 

5.00

11

जम्मू और कश्मीर

8.05

 

6.84

7.46

9.95

12

झारखंड

0.00

126.55

 

53.11

200.00

13

कर्नाटक

0.00

170.81

 

225.56

125.00

14

केरल

32.85

25.16

 

46.89

29.00

15

लद्दाख

7.38

22.14

18.91

5.96

35.00

16

मध्य प्रदेश

123.44

245.29

270.49

350.00

250.00

17

महाराष्ट्र

181.50

192.15

90.27

570.36

117.81

18

मणिपुर

21.84

42.92

41.38

30.00

25.00

19

मेघालय

0.00

26.36

146.20

85.00

145.08

20

मिजोरम

34.47

38.75

25.90

25.00

24.00

21

नागालैंड

32.26

44.36

36.08

35.00

62.00

22

ओडिशा

190.96

218.43

171.33

135.64

294.00

23

पुडुचेरी

0.20

 

 

 

0.00

24

राजस्थान

255.57

137.45

188.10

220.00

350.00

25

सिक्किम

5.54

10.36

9.25

 

6.00

26

तमिलनाडु

33.29

48.49

28.54

20.00

25.00

27

तेलंगाना

272.98

75.04

238.51

112.50

152.50

28

त्रिपुरा

48.05

71.89

45.22

40.00

74.94

29

उत्तर प्रदेश

22.19

 

 

10.00

15.00

30

उत्तराखंड

0.00

35.68

 

1.88

2.70

31

पश्चिम बंगाल

22.56

38.72

 

34.06

35.00

 

कुल

1829.08

2256.80

1964.63

2668.69

2598.34

 

*अनंतिम

पीएम-जनमन के अंतर्गत पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र.स.

राज्य

वित्तीय वर्ष 2023-24

वित्तीय वर्ष 2024-25*

1

आंध्र प्रदेश

14.97

5.00

2

छत्तीसगढ़

8.52

0.00

3

गुजरात

1.66

4.37

4

झारखंड

0.62

1.50

5

कर्नाटक

3.33

10.26

6

केरल

2.29

0.00

7

मध्य प्रदेश

25.99

0.00

8

महाराष्ट्र

12.47

5.00

9

ओडिशा

12.68

23.92

10

राजस्थान

3.33

3.44

11

तमिलनाडु

5.20

20.67

12

तेलंगाना

2.91

13.24

13

त्रिपुरा

4.57

7.50

14

उत्तर प्रदेश

0.83

0.00

15

उत्तराखंड

0.62

4.78

 

कुल

100.00

99.68

*अनंतिम

 

पीवीटीजी का विकासस्कीम के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(लाख रुपए में)

क्र. सं.

राज्य

2020-21

2021-22

2022-23

2023-24

2024-25*

1

आंध्र प्रदेश

1245.51

1829.6

1645.5

0

0

2

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह

0

252.11

0

0

0

3

बिहार

0

0

0

0

0

4

छत्तीसगढ़

989.32

996.9

1500

0

0

5

गुजरात

552.2

761.8

1731.2

0

0

6

झारखंड

1777.29

1696.93

0

0

0

7

कर्नाटक

438.46

661.17

1439.42

0

0

8

केरल

88

0

0

0

0

9

मध्य प्रदेश

2188.11

2888.69

0

0

0

10

महाराष्ट्र

1411.66

0

0

0

0

11

मणिपुर

0

0

0

0

0

12

ओडिशा

1202

1197

1796.75

0

0

13

राजस्थान

968

706.17

1120.625

0

0

14

तमिलनाडु

551.08

1967.81

907.7

0

2723..11

15

तेलंगाना

1460.5

1193.04

1508.13

0

2746.87

16

त्रिपुरा

231.43

1481.71

1402.65

0

207.95

17

उत्तर प्रदेश

82.04

0

0

0

0

18

उत्तराखंड

295

367.07

0

0

0

19

पश्चिम बंगाल

519.4

0

665.95

0

1631.05

 

कुल

14000

16000

13717.925

0

7308.98

 

*अनंतिम

पिछले पांच वर्षों में एनएसटीएफडीसी द्वारा वितरित ऋण राशि

(लाख रुपये में)

क्र. सं.

राज्य

2020-21

संवितरित राशि

2021-22

संवितरित राशि

2022-23

संवितरित राशि

2023-24

संवितरित राशि

2024-25*

संवितरित राशि

1

आंध्र प्रदेश

5022.24

1127.19

4119.80

5551.49

6039.21

2

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

 

 

 

0.00

0.00

3

अरुणाचल प्रदेश

970.52

814.01

699.90

25.77

17.88

4

असम

5.00

 

 

40.02

24.24

5

बिहार

 

11.48

 

3.06

0.00

6

छत्तीसगढ़

197.49

1398.99

296.00

227.29

499.43

7

दादरा एवं नगर हवेली

 

 

 

4.55

0.00

8

गोवा

 

 

 

0.22

0.00

9

गुजरात

1442.03

2022.50

1019.61

2810.12

4931.39

10

हरियाणा

 

 

 

 

0.00

11

हिमाचल प्रदेश

13.40

14.00

56.90

2.19

30.60

12

जम्मू और कश्मीर

408.75

1362.87

1272.54

295.19

1102.49

13

झारखंड

1001.60

1422.00

3.00

684.25

247.45

14

कर्नाटक

3109.08

1369.31

1582.42

853.41

1854.44

15

केरल

298.76

637.30

720.73

446.74

684.80

16

लक्षद्वीप

 

 

 

 

73.53

17

मध्य प्रदेश

3360.10

2755.01

5392.05

1759.58

1660.72

18

महाराष्ट्र

37.27

209.06

658.19

2523.52

567.76

19

मणिपुर

62.37

 

25.00

235.49

102.80

20

मेघालय

4485.43

694.81

470.60

475.91

298.09

21

मिजोरम

3324.18

5450.68

5295.74

6856.69

6948.28

22

नागालैंड

1098.72

693.36

20.39

1199.77

627.08

23

ओडिशा

1794.44

2457.93

63.19

362.35

883.56

24

राजस्थान

2205.16

508.60

789.35

712.22

130.16

25

सिक्किम

82.11

62.56

 

34.23

201.63

26

तमिलनाडु

12.50

15.00

1087.13

3265.67

1210.39

27

तेलंगाना

5359.23

3111.55

4583.99

3218.52

5174.31

28

त्रिपुरा

2216.28

580.26

48.02

2014.62

1695.98

29

उत्तराखंड

6.15

 

81.42

32.59

1.92

30

उत्तर प्रदेश

1.55

 

 

3.37

85.81

31

पश्चिम बंगाल

275.64

573.91

1643.33

1526.59

2233.75

 

कुल

36790.00

27292.38

29929.30

35165.42

37327.70

*अनंतिम

 

 

 

पिछले पाँच वर्षों के दौरान टीएसएस को एससीए/पीएमएएजीवाई के अंतर्गत जारी की गई राज्य-वार निधि

(लाख रुपए में)

क्र.सं.

राज्य

टीएसएस को एससीए

पीएमएएजीवाई

2020-21

2021-22

2022-23

2023-24

2024-25*

जारी की गई निधि

जारी की गई निधि

जारी की गई निधि

जारी की गई निधि

जारी की गई निधि

1

आंध्र प्रदेश

4954.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2

अरुणाचल प्रदेश

7015.50

733.68

0.00

0.00

0.00

3

असम

4578.76

8743.02

11538.22

7182.38

5186.19

4

बिहार

3106.00

774.44

0.00

0.00

0.00

5

छत्तीसगढ़

8769.06

15595.8

23021.82

0.00

0.00

6

दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव

0.00

0.00

173.23

0.00

0.00

7

गोवा

724.26

0.00

0.00

0.00

0.00

8

गुजरात

10786.40

15916.78

19401.76

0.00

0.00

9

हिमाचल प्रदेश

1367.00

377.03

288.09

0.00

0.00

10

जम्मू और कश्मीर

0.00

0.00

932.39

0.00

0.00

11

लद्दाख

0.00

0.00

470.53

0.00

0.00

12

झारखंड

7049.64

6531.79

6915.28

0.00

0.00

13

कर्नाटक

0.00

2139.9

937.48

0.00

0.00

14

केरल

459.15

0.00

0.00

61.19

30.00

15

मध्य प्रदेश

0.00

12268.76

27694.54

0.00

0.00

16

महाराष्ट्र

0.00

0.00

13485.50

0.00

0.00

17

मणिपुर

0.00

427.98

295.47

0.00

0.00

18

मेघालय

328.25

0.00

3342.30

0.00

0.00

19

मिजोरम

1236.22

580.83

1818.61

1112.009

1468.00

20

नागालैंड

2846.14

886.53

2233.97

0.00

3827.44

21

ओडिशा

9010.42

2771.68

1001.24

3044.42

0.00

22

राजस्थान

8662.66

7224.71

15269.66

0.00

0.00

23

सिक्किम

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24

तमिलनाडु

377.47

285.32

285.62

855.805

461.37

25

तेलंगाना

4191.00

2262.18

1681.04

0.00

1646.00

26

त्रिपुरा

1173.30

631.78

904.48

2737.23

0.00

27

उत्तराखंड

757.80

0.00

0.00

0.00

0.00

28

उत्तर प्रदेश

508.83

0.00

0.00

0.00

0.00

29

पश्चिम बंगाल

3746.00

0.00

3495.20

0.00

0.00

 

कुल

81648.82

78152.21

135186.41

14993.04

12619.00

*अनंतिम

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत जारी की गई निधि दर्शाने वाला विवरण (दिनांक 05.06.2025 तक)

 

(लाख रुपये में)

 

क्र.सं.

राज्य

2020-21

2021-22

2022-23

2023-24

2024-25*

 

 

 

कुल निर्मुक्ति

कुल निर्मुक्ति

कुल निर्मुक्ति

कुल निर्मुक्ति

कुल निर्मुक्ति

 

1

आंध्र प्रदेश

2055.55

2638.65

0.00

0.00

9841.55

 

2

अरुणाचल प्रदेश

6014.00

9830.00

7265.30

6740.00

10030.00

 

3

असम

4592.37

2570.000

2300.00

3294.12

4286.23

 

4

बिहार

0.00

642.08

1001.01

871.24

524.00

 

5

छत्तीसगढ़

9976.24

11604.02

13578.43

15676.77

14506.46

 

6

गोवा

0.00

600.41

667.79

150.00

479.91

 

7

गुजरात

5940.04

6923.79

7549.12

4584.77

2727.27

 

8

हिमाचल प्रदेश

1161.00

1500.00

1655.00

1696.45

2244.23

 

10

झारखंड

10278.00

12264.19

6677.87

14299.82

5147.06

 

11

कर्नाटक

3305.68

3210.00

4297.57

4070.00

4730.26

 

12

केरल

0.00

0.00

817.67

1910.44

395.81

 

13

मध्य प्रदेश

4279.78

5319.10

8438.75

15741.70

9183.585

 

14

महाराष्ट्र

4573.16

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

मणिपुर

0.00

0.00

1067.36

2456.35

1981.32

 

16

मेघालय

492.71

1595.25

2904.84

3127.29

2217.40

 

17

मिजोरम

1909.71

2971.54

1654.05

2897.97

2143.80

 

18

नागालैंड

1717.38

3202.39

5863.47

5020.11

2050.50

 

19

ओडिशा

6304.62

11382.05

10150.55

6870.56

10107.95

 

20

राजस्थान

9166.00

10435.21

11002.53

8940.07

4626.61

 

21

सिक्किम

516.00

2045.00

720.38

1754.38

4485.06

 

22

तमिलनाडु

0.00

0.00

0.00

650.49

2019.665

 

23

तेलंगाना

2517.00

2050.00

3114.46

5169.00

13797.00

 

24

त्रिपुरा

201.74

607.53

1294.71

4226.39

4151.82

 

25

उत्तर प्रदेश

927.426

832.71

1135.82

1353.63

1829.90

 

26

उत्तराखंड

0.00

100.65

306.02

964.05

0.00

 

27

पश्चिम बंगाल

4041.14

0.00

4186.50

4744.40

3549.61

 

कुल योग

79969.55

92324.57

97649.20

117210.00

117057.00

 

*अनंतिम

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक जारी वित्तपोषित निधि का विवरण

(लाख रुपये में)

 

 

राज्य

2020-21

2021-22

2022-23

2023-24

2024-25*

 

आंध्र प्रदेश

50.26

162.29

183.01

92.19

249.08

 

अरुणाचल प्रदेश

271.84

237.79

213.91

205.74

639.09

 

असम

40.62

185.12

214.46

121.75

284.47

 

छत्तीसगढ़

49.00

130.37

138.42

140.64

250.83

 

दिल्ली

13.16

14.29

8.31

-

17.42

 

गुजरात

120.98

104.03

284.73

299.17

338.79

 

हिमाचल प्रदेश

224.25

131.55

226.02

437.22

578.27

 

जम्मू और कश्मीर

46.39

26.73

36.76

-

49.28

 

झारखंड

501.37

697.12

881.91

918.76

2666.31

 

कर्नाटक

116.51

222.94

290.59

247.33

520.86

 

केरल

120.82

142.81

129.48

7.53

186.75

 

लद्दाख

-

43.09

74.33

84.54

181.79

 

मध्य प्रदेश

223.89

1102.69

1091.13

975.56

1438.54

 

महाराष्ट्र

402.57

673.98

1358.81

1047.53

1550.50

 

मणिपुर

280.92

602.03

207.54

406.09

657.29

 

मेघालय

845.01

776.02

2132.05

914.83

2017.34

 

मिजोरम

69.64

111.51

51.50

38.69

158.85

 

ओडिशा

1536.82

2424.82

2049.49

4095.84

2885.48

 

राजस्थान

189.80

101.66

269.21

217.68

498.95

 

सिक्किम

9.46

27.18

46.81

53.16

117.11

 

तमिलनाडु

117.03

274.74

250.31

377.29

189.10

 

तेलंगाना

54.82

56.64

39.99

96.98

208.03

 

त्रिपुरा

33.54

1.56

95.69

42.09

186.63

 

उत्तर प्रदेश

112.23

32.21

61.49

51.03

140.36

 

उत्तराखंड

48.54

64.22

112.93

44.30

98.68

 

पश्चिम बंगाल

470.51

577.61

476.10

1167.79

1390.18

 

कुल

5950.00

8925.00

10925.00

12083.71

17500.00

 

*अनंतिम

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरानजनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायतास्कीम के तहत जारी की गई निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्रम संख्या

राज्य

जारी की गई निधियां

 

 

2020-21

2021-22

2022-23

2023-24

2024-25*

 

 

1

अंडमान और निकोबार

0.00

0

0.00

0.00

0.00

 

2

आंध्र प्रदेश

455.00

432.75

219.13

125.00

0.00

 

3

अरुणाचल प्रदेश

184.15

0

0.00

48.63

150.00

 

4

असम

0.00

0

0.00

0.00

270.00

 

5

बिहार

0.00

0.00

0.00

0.00

99.00

 

6

छत्तीसगढ़

0.00

189.04

113.43

250.00

1100.00

 

7

गोवा

202.50

111.75

0.00

50.57

200.00

 

8

गुजरात

0.00

0

0.00

0.00

250.00

 

9

हिमाचल प्रदेश

50.00

114.1

0

0.00

125.00

 

10

जम्मू और कश्मीर

206.51

200

170.84

770.85

100.00

 

11

झारखंड

0.00

13.92

164.96

417.03

200.00

 

12

कर्नाटक

26.35

184.25

0.00

0.00

200.00

 

13

केरल

0.00

0

0.00

0.00

300.00

 

14

लद्दाख

0.00

0.00

0.00

0.00

99.00

 

15

मध्य प्रदेश

447.00

484.58

0.00

143.08

600.00

 

16

महाराष्ट्र

0.00

0

0.00

0.00

250.00

 

17

मणिपुर

0.00

0

0.00

0.00

140.00

 

18

मिजोरम

1178.22

766.65

53.75

550.00

723.14

 

19

नागालैंड

0.00

85

205.000

400.00

600.00

 

20

ओडिशा

503.00

644.76

313.15

600.00

600.00

 

21

राजस्थान

8.89

215.34216

0.00

0.00

0.00

 

22

सिक्किम

144.00

273.3

0.00

0.00

200.00

 

23

तमिलनाडु

0.00

135.09

0.00

25.00

300.00

 

24

तेलंगाना

375.75

548.95

0.00

0.00

1300.00

 

25

त्रिपुरा

0.00

44.29384

0.00

25.00

300.00

 

26

उत्तर प्रदेश

35.15

89.25

0.00

0.00

0.00

 

27

पश्चिम बंगाल

0.00

0

0.00

0.00

0.00

 

28

मेघालय

0.00

66.224

0.00

0.00

100.00

 

29

उत्तराखंड

2183.48

1400.75

0.00

948.01

793.86

 

 

कुल

6000.00

6000.00

1240.26

4353.17

9000.00

 

*अनंतिम

पिछले पांच वर्षों के दौरान ईएमआरएस के अंतर्गत जारी की गई निधियों का ब्यौरा (लाख रुपये में)

क्र.सं.

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम

2020-21

2021-22

2022-23

2023-24

2024-25*

1

आंध्र प्रदेश

6,199.12

14,591.28

12,600.57

10,795.05

20,252.60

2

अरुणाचल प्रदेश (पूर्वोत्तर क्षेत्र)

200.24

119.54

1,010.87

693.91

1,998.01

3

असम (पूर्वोत्तर क्षेत्र)

750

1,800.00

1,433.65

2,732.67

10,638.59

4

बिहार

10

0

0

8.95

34.12

5

छत्तीसगढ़

6,968.12

13,259.66

19,435.93

15,888.89

75,241.68

6

दादरा एवं नगर हवेली

95.7

252.55

568.22

163.45

173.77

7

गुजरात

4,755.86

1,060.00

10,088.95

15,667.55

23,739.43

8

हिमाचल प्रदेश

255.06

599.11

483.18

829.76

1,353.01

9

जम्मू और कश्मीर

0

392.4

1,200.00

891.4

373.56

10

झारखंड

2,205.73

11,309.20

23,562.27

23,915.13

63,365.39

11

कर्नाटक

2,495.83

3,672.86

1,768.84

2,677.67

5,996.19

12

केरल

0

229.56

1,515.66

249

1,030.37

13

लद्दाख

0

10

450

800

17.41

14

मध्य प्रदेश

14,459.36

3,560.00

31,817.79

13,157.19

24,589.25

15

महाराष्ट्र

2,787.16

4,393.74

12,919.16

8,525.91

26,849.30

16

मणिपुर (पूर्वोत्तर क्षेत्र)

1,268.00

398.08

2,369.98

3,044.92

2,325.91

17

मेघालय (पूर्वोत्तर क्षेत्र)

1,123.45

1,100.00

800

21,014.66

31,442.72

18

मिजोरम (पूर्वोत्तर क्षेत्र)

3,283.73

6,085.41

2,094.54

1,242.52

14,313.18

19

नागालैंड (पूर्वोत्तर क्षेत्र)

5,885.51

9,481.60

557.71

18,377.12

698.27

20

ओडिशा

6,174.27

10,648.82

28,164.31

48,934.80

60,184.05

21

राजस्थान

12,944.17

18,214.71

19,463.30

13,687.79

8,532.54

22

सिक्किम (पूर्वोत्तर क्षेत्र)

800.33

1,037.88

1,047.35

1,118.83

845.00

23

तमिलनाडु

1,225.14

1,190.62

1,098.78

1,099.80

1,738.95

24

तेलंगाना

9,517.30

19,695.52

12,794.53

14,276.17

13,492.34

25

त्रिपुरा (पूर्वोत्तर क्षेत्र)

6,064.89

5,715.44

6,435.19

6,670.35

9,946.98

26

उत्तर प्रदेश

386.68

337.49

596.23

624.14

949.43

27

उत्तराखंड

321.28

598.39

474.95

1,537.53

3,475.04

28

पश्चिम बंगाल

2,062.45

0

2,303.67

1,869.70

1,789.50

 

कुल

92,239.38

1,29,753.86

1,97,055.63

2,30,494.86

4,05,386.59

*अनंतिम

*****

पीके/केसी/डीवी


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