पर्यटन मंत्रालय
रोमांचक पर्यटन
प्रविष्टि तिथि:
07 AUG 2025 4:19PM by PIB Delhi
रोमांचक पर्यटन सहित पर्यटन का विकास और संवर्धन, रोमांचक पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा और सुविधा बढ़ाना मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है।
पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर रोमांचक पर्यटन क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक व्यापक और मानकीकृत ढांचा स्थापित करने के उद्देश्य से साहसिक सुरक्षा दिशानिर्देश तैयार किए हैं। ये दिशानिर्देश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुरक्षा प्रोटोकॉल अपनाने और तैयार करने/अद्यतन करने के लिए भेजे गए हैं।
सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे रोमांचक गतिविधियों से संबंधित सभी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखें तथा सभी ऑपरेटरों द्वारा सुरक्षा नियमों और लाइसेंसिंग मानदंडों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
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पीके/केसी/वीके/एसवी
(रिलीज़ आईडी: 2153809)
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