जनजातीय कार्य मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

जनजातीय योजनाओं के अंतर्गत बजट आवंटन

Posted On: 07 AUG 2025 3:12PM by PIB Delhi

डॉ. निशिकान्त दुबे, श्री राजकुमार रोत के अतारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए, केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने आज लोकसभा को बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड सहित देश में जनजातियों की कुल संख्या का राज्यवार ब्यौरा अनुलग्नक 1 में दिया गया है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत/आबंटित कुल बजट अनुलग्नक 2() में संलग्न है। इसके व्यय का वर्ष-वार, स्कीम-वार और राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक 2() में दिया गया है।

सरकार अनुसूचित जनजातियों के विकास और जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए एक कार्यनीति के रूप में अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) को लागू कर रही है। 41 मंत्रालय/विभाग शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास आदि से संबंधित विभिन्न जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिए डीएपीएसटी के तहत हर वर्ष अपने कुल स्कीम बजट का एक निश्चित प्रतिशत जनजातीय विकास के लिए आवंटित कर रहे हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के कल्याण और विकास के लिए विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रहा है। पिछले दस वर्षों के दौरान अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न विभागीय स्कीमों के तहत सरकार द्वारा किया गया कुल बजटीय व्यय और इस व्यय में से जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्कीमों के अलावा अन्य स्कीमों के लिए आवंटित अतिरिक्त बजट का ब्यौरा अनुलग्नक 3 में संलग्न है।

विभिन्न विभागों और जनजातीय कार्य मंत्रालय के बजट से लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या नीचे सूचीबद्ध है: मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति और मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति के लिए लाभार्थियों की संख्या वर्ष 2023-24 के लिए क्रमशः 1988462 और 944000 है। वर्ष 2023-24 के लिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के लिए लाभार्थियों की संख्या क्रमशः 65 और 2975 है। वर्ष 2023-24 के लिए उच्च शिक्षा (उच्च श्रेणी) के लिए छात्रवृत्ति हेतु लाभार्थियों की संख्या 5429 है। वर्ष 2024-25 के लिए स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता अनुदान हेतु, लाभार्थियों की संख्या 730461 है।

पीएमएजी-वाई पोर्टल के अनुसार, डीएपीएसटी के तहत आवास योजना में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए पूर्ण हो चुके आवासों में वर्तमान में कुल लाभार्थियों की संख्या 6288872 है।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) के लिए, आज की तारीख में 728 विद्यालयों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 479 ईएमआरएस देश भर में कार्यशील बताए गए हैं, जिसमें 70,137 छात्राओं सहित लगभग 1,38,336 अनुसूचित जनजाति के छात्र लाभान्वित हो रहे हैं।

पीएम जनमन के लिए लाभार्थियों की संख्या नहीं रखी गई है, तथापि वास्तविक उपलब्धियां नीचे सूचीबद्ध हैं:

पीएम-जनमन

मंत्रालय का नाम

मिशन लक्ष्य

(वर्ष 2023-2026)

मार्च 2025 तक संचयी लक्ष्य

स्वीकृत ब्यौरा

वास्तविक उपलब्धियाँ

ग्रामीण विकास मंत्रालय

4.90 लाख आवास

292887 आवास

396340 आवास

90892 आवास पूरे हो चुके हैं।

8000 किमी सड़क

2100 किमी की सड़क

4831.62 किमी की सड़क

205 किलोमीटर की सड़क पूरी हो चुकी है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

1000 एमएमयू (सभी को शामिल करने के लिए 725 एमएमयू पर्याप्त)

558 एमएमयू

687 एमएमयू

687 एमएमयू परिचालित

जल शक्ति मंत्रालय

18810 गाँव

10695 गाँव

17873 गाँव

6737 गाँव 100 प्रतिशत संतृप्त

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

2500

1333

2139 आंगनवाड़ी केंद्र

1001 आंगनवाड़ी केन्द्रों को चालू किया गया है।

शिक्षा मंत्रालय

500

303

194 छात्रावास

52 छात्रावासों में कार्य शुरू कर दिया गया है।

विद्युत मंत्रालय

142133 आवास (एचएचएस)

85502 आवास (एचएचएस)

142133 आवास (एचएचएस)

92311 आवास (एचएचएस) विद्युतीकृत

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

ऑफ-ग्रिड के लिए पात्र लाभार्थियों की पहचान के अनुसार

ऑफ-ग्रिड के लिए पात्र लाभार्थियों की पहचान के अनुसार

9961 आवास (एचएच)

1934 आवास (एचएचएस) विद्युतीकृत

संचार मंत्रालय

4543 आवासों को शामिल किया गया

2462 आवासों को शामिल किया गया

शामिल करने के लिए 2595 आवासों की योजना बनाई गई

901 आवासों को शामिल किया गया

जनजातीय कार्य मंत्रालय

1000

600

966 एमपीसी

532 एमपीसी में काम शुरू हो गया।

500

450

506 वीडीवीके

156 वीडीवीके कार्यात्मक

(): केन्द्र सरकार केन्द्रीय जनजातीय बजट को राज्य जनजातीय सलाहकार समितियों और जिला जनजातीय परिषदों को उनके स्तर पर व्यय के लिए सीधे आवंटित नहीं करती है।

(): आबंटन और व्यय में वृद्धि के रूझान अनुलग्नक 2() में देखे जा सकते हैं।

अनुलग्नक- 1

अनुसूचित जनजातियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जनसंख्या: 2011 की जनगणना

क्रम सं.

भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

व्यक्ति

 

भारत

104545716

1

जम्मू और कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र)

1275106

2

लद्दाख (संघ राज्य क्षेत्र)

218193

3

हिमाचल प्रदेश

392126

4

उत्तराखंड

291903

5

राजस्थान

9238534

6

उत्तर प्रदेश

1134273

7

बिहार

1336573

8

सिक्किम

206360

9

अरुणाचल प्रदेश

951821

10

नागालैंड

1710973

11

मणिपुर

1167422

12

मिजोरम

1036115

13

त्रिपुरा

1166813

14

मेघालय

2555861

15

असम

3884371

16

पश्चिम बंगाल

5296953

17

झारखंड

8645042

18

ओडिशा

9590756

19

छत्तीसगढ़

7822902

20

मध्य प्रदेश

15316784

21

गुजरात

8917174

22

दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली

193927

23

महाराष्ट्र

10510213

24

तेलंगाना

3286928

25

आंध्र प्रदेश

2631145

26

कर्नाटक

4248987

27

गोवा

149275

28

लक्षद्वीप

61120

29

केरल

484839

30

तमिलनाडु

794697

31

अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह

28530

स्रोत: भारत के महापंजीयक कार्यालय

टिप्पण : वर्ष 2011 तक पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी में कोई अनुसूचित जनजाति अधिसूचित नहीं थी।

अनुलग्नक 2()

(करोड़ रूपये में)

जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के लिए व्यय/आवंटन

स्कीम का नाम

व्यय

व्यय

व्यय

व्यय

व्यय

व्यय

व्यय

व्यय

व्यय

संशोधित अनुमान (आरई)

बजट अनुमान (बीई)

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

2021-22

2022-23

2023-24

2024-25

2025-26

() स्कीमें

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

टीएसपी को एससीए (प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना-पीएमएएजीवाई)

1132.17

1195.03

1350.01

1349.81

1349.86

799.49

784.99

1354.37

149.93

127.51

335.97

अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान

1392.46

1265.86

1510.70

1819.82

2662.53

800.00

923.44

976.49

1172.10

1170.57

1541.47

संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के दूसरे प्रावधान (परंतुक) के खंड (क) के तहत असम सरकार को अनुदान

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)

 

 

 

 

16.21

1200.00

1057.74

1999.32

2447.06

4748.92

7088.60

एनएसटीएफडीसी को सहायता

63.33

60.00

55.00

65.00

80.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

0.00

अनुसूचित जनजातियों के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

75.05

120.00

119.94

114.00

94.84

59.66

89.43

109.25

149.95

160.00

175.00

पूर्वोत्तर क्षेत्र के जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विपणन और संभार (रसद) विकास

 

 

 

 

 

 

36.00

0.00

0.00

2.00

0.00

प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)

 

 

 

 

 

 

 

117.12

137.10

152.32

380.40

अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्यम पूंजी कोष

 

 

 

 

 

 

 

20.00

0.00

0.00

30.00

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) का विकास

213.54

340.21

239.49

250.00

250.00

140.00

160.00

137.18

0.00

74.55

0.00

जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन के लिए संस्थागत समर्थन

34.85

49.00

44.95

72.50

128.50

105.00

113.06

0.00

 

0.00

0.00

जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता

11.50

15.11

79.00

99.99

109.98

60.00

60.00

12.40

43.54

90.00

111.00

लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएफपी के लिए एमएसपी)

117.69

2.00

8.59

96.85

164.64

82.86

106.29

0.00

 

0.00

0.00

अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति

46.84

79.98

99.72

99.98

99.89

120.00

119.98

145.00

230.00

240.00

0.02

विदेश में अध्ययन के लिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति

0.39

0.39

1.00

2.00

1.90

4.76

4.95

4.00

7.00

6.00

0.01

मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति

 

 

294.08

311.50

440.00

248.90

394.14

357.30

308.59

200.00

313.79

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

 

 

1463.91

1647.56

1863.33

1830.18

2257.72

1965.00

2668.83

2462.68

2462.68

लड़कों और लड़कियों के छात्रावास

 

 

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

आश्रम स्कूल

 

 

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र

 

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए व्यापक (अम्ब्रेला) कार्यक्रम : जनजातीय शिक्षा

1173.67

1659.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जनजातीय त्यौहार, अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा [जनजातीय अनुसंधान, सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम (टीआरआई-ईसीई)]

7.87

4.69

4.01

23.35

23.23

9.00

14.61

15.01

32.04

32.00

27.00

निगरानी और मूल्यांकन (एमईएसएसए)

1.56

1.39

1.27

2.42

3.83

1.82

3.14

8.84

8.80

20.00

25.00

जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों में सुधार

1.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

0.00

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रशासनिक लागत।

 

 

 

 

 

 

 

4.00

8.41

25.00

59.01

प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन)

 

 

 

 

 

 

 

 

109.97

160.00

312.00

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500.00

2000.00

उप-योग (योजनाएँ)

4472.60

4794.50

5285.67

5954.78

7288.74

5461.67

6125.50

7225.29

7473.32

10171.55

14861.96

अनुलग्नक -2()

(करोड़ रूपये में)

जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्कीमों का वर्ष-वार/राज्य-वार व्यय

क्रमांक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक

वित्तीय वर्ष 2024-25

वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक

वित्तीय वर्ष 2024-25

वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक

वित्तीय वर्ष 2024-25

वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक

वित्तीय वर्ष 2024-25

वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक

वित्तीय वर्ष 2024-25

वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक

वित्तीय वर्ष 2024-25

वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक

वित्तीय वर्ष 2024-25

वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक

वित्तीय वर्ष 2024-25

वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक

वित्तीय वर्ष 2024-25

 

 

छात्रवृत्ति

पीएम जनमन (एमपीसी)

पीवीटीजी का विकास

आजीविका

स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान

ईएमआरएस

अनुच्छेद 275(1)

पीएमएएजीवाई

टीआरआई

1

अंडमान और निकोबार

1.09

0.20

0.00

0.00

5.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

1.90

0.00

2

आंध्र प्रदेश

1139.30

150.77

14.97

5.00

226.92

0.00

61.63

0.00

47.14

2.49

441.86

202.53

351.27

98.4

0.00

0.00

39.51

0.00

3

अरुणाचल प्रदेश

554.74

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.90

0.00

34.59

6.39

20.25

19.98

750.63

100.3

0.00

0.00

20.58

150.00

4

असम

429.97

80.71

0.00

0.00

0.00

0.00

70.65

0.00

17.44

2.84

67.16

106.39

283.20

42.9

346.46

0.00

7.04

270.00

5

दिल्ली

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.83

0.17

0.00

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

0.00

0.00

6

बिहार

117.54

4.43

0.00

0.00

6.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.19

0.34

49.74

5.2

0.00

0.00

0.00

99.00

7

छत्तीसगढ

854.43

70.00

8.52

0.00

122.02

0.00

20.85

0.00

11.16

2.51

555.53

752.42

1288.24

145.1

311.81

0.00

15.79

1100.00

8

दादर और नगर हवेली

46.10

4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.15

0.00

0.00

0.00

10.80

1.74

0.00

0.0

0.00

0.00

0.00

0.00

9

गोवा

53.81

5.36

0.00

0.00

0.00

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27.17

4.8

0.00

0.00

4.77

200.00

10

गुजरात

2644.04

240.46

1.66

4.37

72.37

0.00

28.96

0.00

96.95

3.39

315.72

237.39

948.75

27.3

571.25

0.00

43.14

250.00

11

हिमाचल प्रदेश

106.50

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.56

0.00

21.78

5.78

21.67

13.53

190.90

22.4

15.29

0.00

4.53

125.00

12

जम्मू और कश्मीर

178.02

9.95

0.00

0.00

0.00

0.00

14.57

0.00

2.05

0.49

24.84

3.74

160.51

0.0

59.51

0.00

23.04

100.00

13

झारखंड

680.86

200.00

0.62

1.50

147.13

0.00

21.75

0.00

76.61

26.66

609.92

633.65

1059.93

51.5

81.46

0.00

35.83

200.00

14

कर्नाटक

1110.48

132.00

3.33

10.26

63.80

0.00

20.87

0.00

28.50

5.21

106.15

59.96

522.65

47.3

74.44

0.00

11.74

200.00

15

केरल

243.47

30.00

2.29

0.00

8.50

0.00

5.97

0.00

8.53

1.87

19.94

10.30

71.67

4.0

1.22

0.00

12.60

300.00

16

लद्दाख

70.47

35.40

0.00

0.00

0.00

0.00

1.50

0.00

2.02

1.82

12.60

0.17

0.00

0.0

10.19

0.00

0.00

99.00

17

मध्य प्रदेश

2105.64

303.05

25.99

0.00

485.98

0.00

18.90

0.00

68.36

14.39

629.94

245.89

1728.91

91.8

806.75

0.00

33.21

600.00

18

महाराष्ट्र

1839.21

117.81

12.47

5.00

103.55

0.00

39.75

0.00

58.34

15.51

286.26

268.49

952.00

0.0

314.26

0.00

6.84

250.00

19

मणिपुर

468.34

25.00

0.00

0.00

18.29

0.00

29.97

0.00

29.66

6.57

70.81

23.26

218.62

19.8

8.97

0.00

18.44

140.00

20

मेघालय

405.73

145.78

0.00

0.00

0.00

0.00

25.34

0.00

93.14

20.17

240.38

314.43

270.71

22.2

35.87

0.00

7.07

100.00

21

मिजोरम

450.30

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

38.07

0.00

5.49

1.59

127.06

143.13

294.67

21.4

68.47

0.00

53.92

723.14

22

नागालैंड

380.55

62.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42.60

0.00

1.99

0.00

343.02

6.98

501.39

20.5

108.01

0.00

18.75

600.00

23

ओडिशा

1927.07

323.50

12.68

23.92

171.33

0.00

24.79

0.00

229.21

28.85

939.22

601.84

1271.46

101.1

159.51

0.00

58.46

600.00

24

पुडुचेरी

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

0.00

0.00

25

राजस्थान

1996.91

372.36

3.33

3.44

97.16

0.00

71.36

0.00

17.12

4.99

643.10

85.32

1102.37

46.3

304.72

0.00

9.63

0.00

26

सिक्किम

80.80

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11.69

0.00

4.75

1.17

40.04

8.45

117.39

44.9

9.18

0.00

12.15

200.00

27

तमिलनाडु

336.11

25.60

5.20

20.67

103.19

0.00

1.20

0.00

21.28

1.89

46.14

17.39

104.49

20.2

32.20

0.00

7.70

300.00

28

तेलंगाना

1695.98

152.50

2.91

13.24

91.89

0.00

2.55

0.00

30.04

2.08

562.84

134.92

446.80

138.0

87.23

0.00

30.06

1300.00

29

त्रिपुरा

385.25

81.86

4.57

7.50

121.43

0.00

7.76

0.00

4.09

1.87

248.86

99.47

174.31

41.5

70.11

0.00

12.63

300.00

30

उत्तर प्रदेश

96.03

15.00

0.83

0.00

1.00

0.00

3.60

0.00

4.50

1.40

19.45

9.49

108.49

18.3

0.00

0.00

2.57

0.00

31

उत्तराखंड

114.65

3.40

0.62

4.78

21.40

0.00

1.80

0.00

7.06

0.99

29.32

34.75

62.54

0.0

0.00

0.00

66.26

793.86

32

पश्चिम बंगाल

295.91

35.00

0.00

0.00

41.40

0.00

3.29

0.00

62.26

13.90

62.36

17.90

582.73

35.5

0.00

0.00

10.12

0.00

 

 

20809.77

2762.03

99.99

99.68

1909.27

0.00

587.52

0.00

984.89

175.00

6495.44

4053.86

13641.54

1170.6

3476.89

0.00

568.28

9000.00

ईएमआरएस में एनईएसटीएस का कार्यालय व्यय शामिल नहीं है।

अनुलग्नक-3

अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी)

डीएपीएसटी के तहत व्यय

वर्ष 2015-16 से डीएपीएसटी के अंतर्गत बाध्य केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया गया व्यय निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष

वास्तविक व्यय

जनजातीय कार्य मंत्रालय

मंत्रालय/विभाग (जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा)

कुल

2015-16

4472.26

15552.40

20024.66

2016-17

4793.96

16161.44

20955.40

2017-18

5285.67

25044.09

30329.76

2018-19

5954.78

29397.99

35352.77

2019-20

7170.72

38685.68

45856.40

2020-21

5461.67

42622.43

48084.10

2021-22

6125.51

76405.07

82530.58

2022-23

7225.29

83747.47

90972.76

2023-24

7473.32

95979.45

103452.77

2024-25

10145.67

94290.57

104436.24 (पी)

2025-26

--

--

29961.17 (पी)
(दिनांक 30.7.25 तक)

(पी) अनंतिम

 

स्रोत 1): अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए बजट अनुमान (बीई) और संशोधित अनुमान (आरई) के आंकड़े केंद्रीय बजट के व्यय प्रोफाइल के विवरण 10ख से लिए गए हैं।

2) वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 के वास्तविक व्यय संबंधित केंद्रीय बजटों के व्यय प्रोफाइल के विवरण 10ख पर आधारित है।

3) वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 (दिनांक 30.7.25 तक) के लिए अनंतिम व्यय एसटीसी-एमआईएस पोर्टल (https://stcmis.gov.in/) से लिया गया है।

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