इस्पात मंत्रालय
इस्पात मंत्रालय - इस्पात आयात के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदनों पर परामर्श
प्रविष्टि तिथि:
25 JUL 2025 7:33PM by PIB Delhi
मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कई कंपनियाँ इस्पात आयात के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के लिए बार-बार आवेदन दे रही हैं, जबकि आवेदन पहले ही अस्वीकार कर दिया गया है। सूचित किया जाता है कि यदि किसी गैर-लाइसेंसधारी द्वारा बीआईएस मानकों के अंतर्गत इस्पात आयात के लिए आवेदन, इस्पात मंत्रालय की तकनीकी समिति द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, तो संबंधित आवेदक, तकनीकी समिति के निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर अस्वीकृति के 3 महीने के भीतर अपीलीय समिति के समक्ष अपील दायर कर सकता है।
अतः यह सलाह दी जाती है कि ऐसे मामलों में आवेदक अपनी अपील सिम्स पोर्टल पर ही दायर कर सकते हैं, जिस पर अपीलीय समिति आवेदक को व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई का अवसर देने के बाद विचार करेगी। यदि आवेदक दी गई तिथि पर उपस्थित नहीं होता है, तो समिति अभिलेख में उपलब्ध सामग्री के आधार पर मामले का निर्णय लेगी। ऐसे मामलों में अपील प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अपीलीय समिति मामले का निर्णय लेगी।
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एमजी/एके/केसी/जेएस/एसएस
(रिलीज़ आईडी: 2148616)
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