जनजातीय कार्य मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति

Posted On: 24 JUL 2025 5:19PM by PIB Delhi

श्रीमती संजना जाटव एवं अन्य के अतारांकित प्रश्नों का उत्तर देते हुए , जनजातीय मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने आज लोकसभा को सूचित किया कि जनजातीय मामलों का मंत्रालय महाराष्ट्र सहित देश में अनुसूचित जनजाति की आबादी के बीच बुनियादी और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाएं लागू कर रहा है:

i) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा IX और X)

ii) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा ग्यारहवीं और उससे ऊपर)

iii) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा हेतु राष्ट्रीय फैलोशिप।

iv) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (उच्च श्रेणी)

v) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति।

इन योजनाओं में से, क्रम संख्या (i) से (ii) में छात्रवृत्ति योजनाएं केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं और संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के माध्यम से लागू की जाती हैं। प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं दोनों ओपन एंडेड योजनाएं हैं, जिसमें कक्षा 9वीं से लेकर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों तक की पढ़ाई करने के लिए सभी पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है जिनके माता-पिता की आय प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है। आवेदन आमंत्रित करना, सत्यापन, लाभार्थियों का चयन और छात्रवृत्ति राशि का वितरण संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की जिम्मेदारी है। जनजातीय कार्य मंत्रालय, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की जांच के बाद केंद्रीय हिस्सेदारी निधि जारी करता है। राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन सभी पात्र एसटी छात्रों के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी)  के माध्यम से छात्रवृत्ति राशि वितरित करते हैं।

महाराष्ट्र अपने राज्य कोष से प्री-मैट्रिक स्तर पर छात्रवृत्ति योजना लागू कर रहा है।

क्रम संख्या (iii) से (v) तक की योजनाएँ जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ हैं। इन केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत स्लॉट और धन का राज्यवार आवंटन नहीं है। अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा हेतु राष्ट्रीय फैलोशिप और छात्रवृत्ति के अंतर्गत, धनराशि सीधे छात्रों/संस्थानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से जारी की जाती है, जबकि क्रम संख्या (v) की योजनाएँ अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति विदेश मंत्रालय (एमईए) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। ये धनराशि दूतावासों के माध्यम से विदेश में अध्ययन कर रहे अनुसूचित जनजाति के छात्रों को जारी की जाती है। इसके अतिरिक्त, जनजातीय कार्य मंत्रालय विदेश मंत्रालय को धनराशि की प्रतिपूर्ति करता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत जारी की गई राज्यवार धनराशि और लाभार्थियों का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है ।

जनजातीय कार्य मंत्रालय, विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी अनुसूचित जनजाति के छात्रों को विदेशी छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए "अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति" की केंद्रीय क्षेत्र योजना को कार्यान्वित कर रहा है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्यवार संख्या अनुलग्नक-II में दी गई है।

राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना, मास्टर डिग्री, पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टरल शोध में विदेश में उच्च शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करती है। इसमें किसी विशिष्ट देश पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते आवेदक को किसी प्रतिष्ठित विदेशी संस्थान/विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला हो। नवीनतम क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार शीर्ष 1,000 संस्थानों में अध्ययन करने के लिए प्रत्येक वर्ष 20 एसटी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

मंत्रालय समाचार पत्रों, विज्ञापनों, पोर्टलों, विश्वविद्यालयों और संस्थानों के माध्यम से योजनाओं का प्रचार कर रहा है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन भी अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इसका प्रचार कर रहे हैं।

स्कूलों में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों की प्रतिधारण दर का डेटा नहीं रखा जाता है।

अनुलग्नक- I

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को जारी धनराशि और लाभार्थियों का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम

वित्त वर्ष 2022-23

वित्त वर्ष 2023-24

वित्त वर्ष 2024-25

 

निधि जारी

लाभार्थियों

निधि जारी

लाभार्थियों

निधि जारी

लाभार्थियों

1

अंडमान और निकोबार

 

260

 

173

0.10

281

2

आंध्र प्रदेश

 

40465

57.00

*

30.77

*

3

अरुणाचल प्रदेश

2.67

5178

 

2852

 

2831

4

असम

1.07

5688

1.88

4353

1.00

8075

5

बिहार

 

26450

 

8451

 

15139

6

छत्तीसगढ

 

28642

52.50

44837

 

27171

7

डीएनएच और डीडी

 

2017

 

1273

 

1162

8

गोवा

1.08

2108

0.53

1670

0.36

1698

9

गुजरात

54.52

157553

62.00

121083

9.23

124886

10

हिमाचल प्रदेश

0.79

2479

1.10

2616

 

3260

11

जम्मू और कश्मीर

 

4689

 

2548

 

8371

12

झारखंड

 

129269

57.00

114519

 

129142

13

कर्नाटक

23.70

98705

34.00

97191

7.00

104211

14

केरल

 

9457

4.36

8331

1.00

10980

15

लद्दाख

 

760

 

2228

0.40

2029

16

मध्य प्रदेश

127.44

255944

 

259997

53.05

212347

17

मणिपुर

 

1836

 

3470

 

3916

18

मेघालय

1.15

1588

 

5590

0.70

6149

19

मिजोरम

 

10312

3.07

8911

 

8807

20

नगालैंड

 

*

 

*

 

*

21

ओडिशा

93.97

79252

 

106691

29.50

122029

22

पुदुचेरी

 

21

 

11

 

14

23

राजस्थान

35.31

73816

 

76272

22.36

57037

24

सिक्किम

0.18

49

 

62

 

377

25

तमिलनाडु

4.04

15325

3.62

17557

0.60

19178

26

तेलंगाना

 

9255

1.50

2460

0.00

*

27

त्रिपुरा

11.37

15017

 

11601

6.92

12597

28

उतार प्रदेश।

 

1579

 

2329

 

3211

29

उत्तराखंड

 

1464

0.15

902

0.70

812

30

पश्चिम बंगाल

 

23979

29.89

21789

 

24333

 

कुल

357.29

1003157

308.60

929767

163.69

910043

*- राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लाभार्थी डेटा की रिपोर्ट नहीं की गई

 

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को जारी धनराशि और लाभार्थियों का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम

वित्त वर्ष 2022-23

वित्त वर्ष 2023-24

वित्त वर्ष 2024-25

 

निधि जारी

लाभार्थियों

निधि जारी

लाभार्थियों

निधि जारी

लाभार्थियों

1

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

 

386

 

193

0.10

311

2

आंध्र प्रदेश

133.57

129032

114.71

79780

120.00

67888

3

अरुणाचल प्रदेश

96.16

46330

80.00

42417

100.00

45125

4

असम

68.45

62140

35.00

58774

79.71

77350

5

बिहार

 

3768

 

1444

4.43

3428

6

छत्तीसगढ

93.30

34184

71.25

40552

70.00

34022

7

डीएनएच डीडी

 

2208

4.04

1053

4.90

1627

8

गोवा

11.87

4439

5.27

3274

5.00

3163

9

गुजरात

244.26

262538

350.00

226456

231.22

233161

10

हिमाचल प्रदेश

 

4303

 

4390

5.00

4937

11

जम्मू और कश्मीर

6.84

10430

7.46

7319

9.95

15309

12

झारखंड

 

147633

53.11

148676

200.00

65104

13

कर्नाटक

 

131968

225.56

123707

125.00

125823

14

केरल

 

14863

46.89

13731

29.00

13034

15

लद्दाख

18.91

8619

5.96

9413

35.00

8969

16

मध्य प्रदेश

270.49

391317

350.00

353486

250.00

326410

17

महाराष्ट्र

90.27

135915

570.36

139165

117.81

144785

18

मणिपुर

41.38

42572

30.00

33542

25.00

32275

19

मेघालय

146.20

61360

85.00

76755

145.08

73902

20

मिजोरम

25.90

38784

25.00

31685

24.00

28471

21

नगालैंड

36.08

40638

35.00

42485

62.00

41793

22

ओडिशा

171.33

204172

135.64

213957

294.00

230366

23

पुदुचेरी

 

18

 

11

0.00

10

24

राजस्थान

188.10

236628

220.00

168516

350.00

*

25

सिक्किम

9.25

2650

 

1849

6.00

2411

26

तमिलनाडु

28.54

23529

20.00

25216

25.00

28273

27

तेलंगाना

238.51

114911

112.50

131505

152.50

131032

28

त्रिपुरा

45.22

37380

40.00

33678

74.94

33506

29

उतार प्रदेश।

 

9655

10.00

9676

15.00

10427

30

उत्तराखंड

 

3534

1.88

3972

2.70

3853

31

पश्चिम बंगाल

 

63208

34.06

37760

35.00

29528

 

कुल

1964.63

2269112

2668.69

2064437

2598.34

1816293

 

*- राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लाभार्थी डेटा की रिपोर्ट नहीं की गई

अनुबंध- II

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम

वित्त वर्ष 2022-23

वित्त वर्ष 2023-24

वित्त वर्ष 2024-25

आंध्र प्रदेश

 

1

1

अरुणाचल प्रदेश

 

1

1

असम

4

4

2

छत्तीसगढ

1

 

 

गोवा

 

 

 

हिमाचल प्रदेश

 

1

 

जम्मू और कश्मीर

3

4

3

झारखंड

1

4

5

कर्नाटक

 

1

 

मध्य प्रदेश

1

1

1

महाराष्ट्र

1

3

3

मणिपुर

13

20

18

मेघालय

2

2

3

मिजोरम

 

3

2

नगालैंड

6

6

4

ओडिशा

1

2

2

राजस्थान

2

2

2

तेलंगाना

6

5

8

त्रिपुरा

 

1

 

उत्तराखंड

1

1

1

पश्चिम बंगाल

1

2

2

कुल

44

65

58

नोट:- संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान MoTA द्वारा विदेश मंत्रालय को भुगतान प्रतिपूर्ति के आधार पर।

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एमजी/आरपीएम/केसी/एनकेएस/डीए


(Release ID: 2148062)
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