वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय
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डीपीआईआईटी और कॉपीराइट कार्यालय कॉपीराइट अधिनियम के 68 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करेंगे; डिजिटल युग के लिए सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा


डिजिटलीकरण के बाद से 3.5 लाख से अधिक कॉपीराइट पंजीकृत हुए

Posted On: 03 JUN 2025 8:37PM by PIB Delhi

पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय के अंतर्गत कॉपीराइट कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सहयोग से कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के अधिनियमन की 68वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है।

"डिजिटल युग में कॉपीराइट अधिनियम में सुधार" विषय पर केंद्रित यह उत्सव बुधवार, 4 जून, 2025 को शाम 4:30 बजे से आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम सेमिनार हॉल 2 और 3, कमला देवी कॉम्प्लेक्स, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में होगा। आगामी कार्यक्रम भारत में कॉपीराइट कानून के विकास और भविष्य पर व्यावहारिक चर्चा और विचार-विमर्श प्रस्तुत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह कार्यक्रम कॉपीराइट संरक्षण और प्रवर्तन के संदर्भ में डिजिटल परिदृश्य द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों और अवसरों पर विचार-विमर्श करने के लिए हितधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है।

कॉपीराइट पंजीकरण प्रक्रिया के डिजिटलीकरण के बाद से, 2025 तक 3,50,000 से अधिक कॉपीराइट पंजीकृत किए गए हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों के रचनाकारों के बीच कॉपीराइट संरक्षण तंत्र के बारे में जागरूकता और अपनाने में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है।

कॉपीराइट अधिनियम, 1957, भारत में बौद्धिक संपदा कानून का आधार रहा है, जो रचनाकारों के साहित्यिक, नाटकीय, संगीतमय और कलात्मक कार्यों के साथ-साथ सिनेमैटोग्राफ़ फ़िल्मों और ध्वनि रिकॉर्डिंग पर उनके अधिकारों को नियंत्रित करता है। अपने अधिनियमन के बाद से, तकनीकी प्रगति और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए अधिनियम में कई संशोधन हुए हैं। मूल रूप से अधिक पारंपरिक मीडिया परिदृश्य में रचनाकारों के अधिकारों की रक्षा के लिए तैयार किए गए, बाद के सुधारों का उद्देश्य डिजिटल युग सहित विकसित प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करना है।

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एमजी/केसी/वीएस


(Release ID: 2133682)
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