जल शक्ति मंत्रालय
संसद प्रश्न: पेयजल के लिए राज्यों को तकनीकी और वित्तीय सहायता
Posted On:
17 MAR 2025 4:52PM by PIB Delhi
अगस्त 2019 से, भारत सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल को कार्यान्वित कर रही है, ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी का प्रावधान किया जा सके, यानी नियमित और दीर्घकालिक आधार पर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिनa (एलपीसीडी) पर निर्धारित गुणवत्ता (बीआईएस: 10500) के साथ।
मिशन की शुरुआत में केवल 3.23 करोड़ (16.7 प्रतिशत) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 12.03.2025 तक दी गई जानकारी के अनुसार, जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल के तहत अब तक लगभग 12.29 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। इस प्रकार, 12.03.2025 तक देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.52 करोड़ (80.15 प्रतिशत) से अधिक परिवारों के घरों में नल से जल आपूर्ति होने की सूचना है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों-वार विवरण नीचे दिया गया है।
जेजेएम के तहत रिपोर्ट किए गए फंड आवंटन, निकासी और उपयोग का राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों -वार और वर्ष-वार विवरण नीचे दिया गया है।
इसके अलावा, पूरे देश में जेजेएम की योजना बनाने और उसे तेजी से लागू करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संतृप्ति योजनाओं और वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) पर संयुक्त चर्चा और अंतिम रूप देना, कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा, क्षमता निर्माण के लिए कार्यशालाएं/सम्मेलन/वेबिनार, प्रशिक्षण, ज्ञान साझा करना, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बहु-विषयक टीम द्वारा क्षेत्र का दौरा आदि शामिल हैं। जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश; ग्रामीण घरों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायतों और वीडब्ल्यूएससी के लिए मार्गदर्शन और आंगनवाड़ी केंद्रों, आश्रमशालाओं और स्कूलों में पाइप से जलापूर्ति प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान पर दिशानिर्देश जल जीवन मिशन की योजना और कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा किए गए हैं। ऑनलाइन निगरानी के लिए जेजेएम-एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) और जेजेएम-डैशबोर्ड स्थापित किया गया है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से पारदर्शी ऑनलाइन वित्तीय प्रबंधन का भी प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा, जैसा कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा बताया गया है, जल एक राज्य का विषय है, इसलिए जल का प्रबंधन राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हालाँकि, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने विभिन्न दिशा-निर्देश जारी करने और राष्ट्रीय मिशनों यानी अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत) और अमृत 2.0 के कार्यान्वयन के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में जल के सतत प्रबंधन और संरक्षण की दिशा में कई कदम उठाए हैं। अमृत और अमृत 2.0 के अंतर्गत धनराशि राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों वार आवंटित/जारी की जाती है, घटकवार नहीं।
अमृत के अंतर्गत 43,430 करोड़ रुपये की लागत की 1,405 जलापूर्ति परियोजनाएं शुरू की गईं, जिनमें से 41,714 करोड़ रुपये के कार्य वास्तविक रूप से पूरे हो चुके हैं और राज्यों के सहयोग से मिशन के अंतर्गत 189 लाख जल नल कनेक्शन (नए/सेवित) प्रदान किए गए हैं। परियोजना के लिए 35,990 करोड़ रुपए की प्रतिबद्ध केन्द्रीय सहायता (सीए) के सापेक्ष 34,901 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।
इसके अलावा, अमृत 2.0 के तहत अब तक 407 लाख नए/सेवा नल कनेक्शनों को कवर करने के लिए 1,14,220.62 करोड़ रुपये की लागत वाली 3,568 जलापूर्ति परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। परियोजना के लिए 66,750 करोड़ रुपये की प्रतिबद्ध केन्द्रीय सहायता (सीए) के सापेक्ष 12,511.94 करोड़ रुपये जारी/स्वीकृत किये जा चुके हैं।
इसके अलावा, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (डीओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय जल नीति (2012) तैयार की गई है, जो अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण की वकालत करती है और वर्षा के प्रत्यक्ष उपयोग के माध्यम से जल की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ नदियों, नदी निकायों का संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक रूप से योजनाबद्ध तरीके से बुनियादी ढांचे का निर्माण करना भी शामिल है। इसके अलावा, जल निकायों और जल निकासी चैनलों पर अतिक्रमण और मोड़ की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और जहां भी ऐसा हुआ है, उसे यथासंभव बहाल किया जाना चाहिए और उचित रूप से बनाए रखा जाना चाहिए। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय जल नीति (2012) के अनुसार अपनी जल नीतियों का मसौदा तैयार करने/संशोधन करने की भी सलाह दी है।
इसके अलावा, देश में सतत भूजल प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों को यहां देखा जा सकता है:
https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3a70dc40477bc2adceef4d2c90f47eb82/uploads/2024/07/20240716706354487.pdf
यह जानकारी जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमण्णा ने आज राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
दिनांक 17.03.2025 को उत्तरित राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 1848 के उत्तर में संदर्भित विवरण में संदर्भित अनुलग्नक
(संख्या लाख में)
क्र. सं.
|
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों
|
कुल ग्रामीण परिवार
|
15.8.2019 तक नल जल आपूर्ति वाले ग्रामीण परिवार
|
आज की तिथि तक नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार
|
संख्या
|
प्रतिशत
|
संख्या
|
प्रतिशत
|
1
|
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
|
0.62
|
0.29
|
46.02
|
0.62
|
100.00
|
2
|
अरुणाचल प्रदेश
|
2.29
|
0.23
|
9.97
|
2.29
|
100.00
|
3
|
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव
|
0.85
|
0
|
0
|
0.85
|
100.00
|
4
|
गोवा
|
2.64
|
1.99
|
75.44
|
2.64
|
100.00
|
5
|
गुजरात
|
91.18
|
65.16
|
71.46
|
91.18
|
100.00
|
6
|
हरियाणा
|
30.41
|
17.66
|
58.08
|
30.41
|
100.00
|
7
|
हिमाचल प्रदेश
|
17.09
|
7.63
|
44.64
|
17.09
|
100.00
|
8
|
मिजोरम
|
1.33
|
0.09
|
6.91
|
1.33
|
100.00
|
9
|
पुदुचेरी
|
1.15
|
0.94
|
81.33
|
1.15
|
100.00
|
10
|
पंजाब
|
34.27
|
16.79
|
48.98
|
34.27
|
100.00
|
11
|
तेलंगाना
|
53.98
|
15.68
|
29.05
|
53.98
|
100.00
|
13
|
उत्तराखंड
|
14.5
|
1.3
|
8.99
|
14.12
|
97.38
|
14
|
लद्दाख
|
0.41
|
0.01
|
3.48
|
0.39
|
96.54
|
12
|
बिहार
|
167.55
|
3.16
|
1.89
|
160.36
|
95.71
|
15
|
नगालैंड
|
3.64
|
0.14
|
3.82
|
3.37
|
92.76
|
16
|
लक्षद्वीप
|
0.13
|
|
0
|
0.12
|
91.41
|
17
|
सिक्किम
|
1.33
|
0.7
|
52.96
|
1.21
|
91.00
|
18
|
महाराष्ट्र
|
146.8
|
48.44
|
33
|
130.36
|
88.80
|
20
|
उत्तर प्रदेश
|
267.22
|
5.16
|
1.93
|
236.78
|
88.61
|
19
|
तमिलनाडु
|
125.28
|
21.76
|
17.37
|
110.85
|
88.48
|
21
|
त्रिपुरा
|
7.51
|
0.25
|
3.26
|
6.40
|
85.30
|
27
|
कर्नाटक
|
101.32
|
24.51
|
24.19
|
84.92
|
83.81
|
24
|
मेघालय
|
6.51
|
0.05
|
0.7
|
5.33
|
81.92
|
23
|
असम
|
72.25
|
1.11
|
1.54
|
58.84
|
81.44
|
22
|
जम्मू-कश्मीर
|
19.22
|
5.75
|
29.93
|
15.59
|
81.12
|
26
|
छत्तीसगढ
|
50.02
|
3.2
|
6.39
|
40.33
|
80.63
|
25
|
मणिपुर
|
4.52
|
0.26
|
5.74
|
3.59
|
79.59
|
28
|
ओडिशा
|
88.69
|
3.11
|
3.5
|
67.89
|
76.54
|
29
|
आंध्र प्रदेश
|
95.53
|
30.74
|
32.18
|
70.51
|
73.81
|
30
|
मध्य प्रदेश
|
111.82
|
13.53
|
12.1
|
76.13
|
68.09
|
33
|
राजस्थान
|
107.75
|
11.74
|
10.9
|
60.11
|
55.79
|
34
|
पश्चिम बंगाल
|
175.56
|
2.15
|
1.22
|
96.43
|
54.93
|
31
|
झारखंड
|
62.56
|
3.45
|
5.52
|
34.25
|
54.75
|
32
|
केरल
|
70.77
|
16.64
|
23.51
|
38.48
|
54.38
|
|
कुल
|
19,36.70
|
3,23.63
|
16.71
|
15,52.19
|
80.15
|
स्रोत: जेजेएम – आईएमआईएस एचएच: परिवार
दिनांक 17.03.2025 को उत्तरित राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 1848 के उत्तर में संदर्भित विवरण में संदर्भित अनुलग्नक
जल जीवन मिशन: 2019-20 में आवंटित केंद्रीय निधि, राज्यों द्वारा आहरित राशि और उपयोग की रिपोर्ट
(राशि करोड़ रुपये में)
क्र. सं.
|
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों
|
केंद्रीय हिस्सा
|
राज्य के हिस्से के अंतर्गत व्यय
|
प्रारंभिक शेष राशि
|
आवंटित निधि
|
आहरित निधि
|
उपलब्ध निधि
|
रिपोर्ट किया गया उपयोग
|
1
|
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
|
-
|
1.78
|
0.5
|
0.5
|
एनआर
|
-
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
25.74
|
372.64
|
372.64
|
398.38
|
121.62
|
60.59
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
6.22
|
132.55
|
177.47
|
183.69
|
127.68
|
13.05
|
4
|
असम
|
359.35
|
694.95
|
442.36
|
801.71
|
358.87
|
29.01
|
5
|
बिहार
|
313.16
|
787.31
|
417.35
|
730.51
|
473.33
|
150.34
|
6
|
छत्तीसगढ
|
31.58
|
208.04
|
65.82
|
97.4
|
39.23
|
38.52
|
7
|
गोवा
|
-
|
7.57
|
3.08
|
3.08
|
3.08
|
6.17
|
8
|
गुजरात
|
-
|
390.31
|
390.31
|
390.31
|
384.61
|
394.74
|
9
|
हरियाणा
|
10.13
|
149.95
|
149.95
|
160.08
|
69.29
|
73.8
|
10
|
हिमाचल प्रदेश
|
-
|
148.67
|
205.83
|
205.83
|
197.41
|
15.46
|
11
|
जम्मू-कश्मीर
|
27.14
|
322.03
|
322.03
|
349.17
|
200.25
|
24.01
|
12
|
झारखंड
|
75.79
|
267.69
|
291.19
|
366.98
|
114.89
|
120.78
|
13
|
कर्नाटक
|
26.61
|
546.06
|
546.06
|
572.67
|
491.01
|
298.7
|
14
|
केरल
|
2.58
|
248.76
|
101.29
|
103.87
|
62.69
|
57.23
|
15
|
लद्दाख
|
8.1
|
166.65
|
67.86
|
75.96
|
NR
|
0.61
|
16
|
मध्य प्रदेश
|
1.26
|
571.6
|
571.6
|
572.86
|
326.65
|
288.75
|
17
|
महाराष्ट्र
|
248.12
|
847.97
|
345.28
|
593.4
|
308.04
|
431.79
|
18
|
मणिपुर
|
-
|
67.69
|
91.17
|
91.17
|
28.2
|
6.6
|
19
|
मेघालय
|
0.8
|
86.02
|
43.01
|
43.81
|
26.35
|
0.77
|
20
|
मिजोरम
|
0.14
|
39.87
|
68.05
|
68.19
|
37.41
|
1.81
|
21
|
नगालैंड
|
-
|
56.49
|
56.49
|
56.49
|
23.54
|
4.67
|
22
|
ओडिशा
|
0.78
|
364.74
|
364.74
|
365.52
|
260.46
|
241.12
|
23
|
पुदुचेरी
|
1.27
|
2.5
|
एनडी
|
1.27
|
0.97
|
एनआर
|
24
|
पंजाब
|
102.91
|
227.46
|
227.46
|
330.37
|
73.27
|
78.2
|
25
|
राजस्थान
|
313.67
|
1,301.71
|
1,301.71
|
1,615.38
|
620.31
|
702.35
|
26
|
सिक्किम
|
0.84
|
15.41
|
26.15
|
26.99
|
14.71
|
1.48
|
27
|
तमिलनाडु
|
1.49
|
373.87
|
373.1
|
374.59
|
114.58
|
99.14
|
28
|
तेलंगाना
|
4.48
|
259.14
|
105.52
|
110
|
88.33
|
72.89
|
29
|
त्रिपुरा
|
48.94
|
107.64
|
145.37
|
194.31
|
59.45
|
6.48
|
30
|
उत्तर प्रदेश
|
58.33
|
1,206.28
|
1,513.14
|
1,571.47
|
638.22
|
379.17
|
31
|
उत्तराखंड
|
6.12
|
170.53
|
170.53
|
176.65
|
110.04
|
23.02
|
32
|
पश्चिम बंगाल
|
760.82
|
995.33
|
994.75
|
1,755.57
|
609
|
469.54
|
कुल
|
2,436.37
|
11,139.21
|
9,951.81
|
12,388.18
|
5,983.49
|
4,090.79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव तथा लक्षद्वीप ने निधि का लाभ नहीं उठाया
एनडी: आहरित नहीं एनआर: रिपोर्ट नहीं किया गया स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस
जल जीवन मिशन: 2020-21 में आवंटित केंद्रीय निधि, राज्यों द्वारा आहरित राशि और उपयोग की रिपोर्ट
(राशि करोड़ रुपये में)
क्र. सं.
|
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों
|
केंद्रीय हिस्सा
|
राज्य के हिस्से के अंतर्गत व्यय
|
प्रारंभिक शेष राशि
|
आवंटित निधि
|
आहरित निधि
|
उपलब्ध निधि
|
रिपोर्ट किया गया उपयोग
|
1
|
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
|
0.5
|
2.93
|
1.46
|
1.96
|
1.45
|
-
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
276.76
|
790.48
|
297.62
|
574.38
|
419.3
|
181.31
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
56.02
|
254.85
|
344.85
|
400.87
|
392.43
|
47.15
|
4
|
असम
|
452.45
|
1,608.51
|
551.77
|
1,004.22
|
880.44
|
91.08
|
5
|
बिहार
|
257.18
|
1,839.16
|
353.6
|
610.78
|
551.82
|
374.42
|
6
|
छत्तीसगढ
|
58.17
|
445.52
|
334.14
|
392.31
|
223.77
|
221.04
|
7
|
गोवा
|
-
|
12.41
|
6.2
|
6.2
|
2.99
|
13.49
|
8
|
गुजरात
|
5.7
|
883.08
|
983.08
|
988.78
|
838.5
|
883.43
|
9
|
हरियाणा
|
90.8
|
289.52
|
72.38
|
163.18
|
130.67
|
120.09
|
10
|
हिमाचल प्रदेश
|
8.42
|
326.2
|
547.48
|
555.9
|
329.01
|
42.25
|
11
|
जम्मू-कश्मीर
|
148.92
|
681.77
|
53.72
|
202.64
|
88.69
|
5.17
|
12
|
झारखंड
|
268.08
|
572.24
|
143.06
|
411.14
|
286.62
|
177.73
|
13
|
कर्नाटक
|
81.65
|
1,189.40
|
446.36
|
528.01
|
349.62
|
428.26
|
14
|
केरल
|
41.18
|
404.24
|
303.18
|
344.36
|
304.29
|
311.25
|
15
|
लद्दाख
|
75.96
|
352.09
|
ND
|
75.96
|
9.43
|
NR
|
16
|
मध्य प्रदेश
|
246.21
|
1,280.13
|
960.09
|
1,206.30
|
1,014.70
|
876.84
|
17
|
महाराष्ट्र
|
285.35
|
1,828.92
|
457.23
|
742.58
|
473.59
|
324.56
|
18
|
मणिपुर
|
62.96
|
131.8
|
141.8
|
204.76
|
189.14
|
18.52
|
19
|
मेघालय
|
17.46
|
174.92
|
184.92
|
202.38
|
188.3
|
20.44
|
20
|
मिजोरम
|
30.77
|
79.3
|
104.3
|
135.07
|
107.9
|
10.13
|
21
|
नगालैंड
|
34.9
|
114.09
|
85.57
|
120.47
|
91.95
|
10
|
22
|
ओडिशा
|
105.07
|
812.15
|
609.11
|
714.18
|
686.41
|
671.98
|
23
|
पुदुचेरी
|
0.3
|
4.64
|
1.06
|
1.36
|
0.2
|
1
|
24
|
पंजाब
|
257.1
|
362.79
|
एनडी
|
257.1
|
146.74
|
152.77
|
25
|
राजस्थान
|
995.07
|
2,522.03
|
630.51
|
1,625.58
|
762.04
|
815.9
|
26
|
सिक्किम
|
12.3
|
31.36
|
39.36
|
51.66
|
43.43
|
3.75
|
27
|
तमिलनाडु
|
264.09
|
921.99
|
690.36
|
954.45
|
576.87
|
399.57
|
28
|
तेलंगाना
|
31.1
|
412.19
|
82.71
|
113.81
|
61.17
|
133.98
|
29
|
त्रिपुरा
|
136.46
|
156.61
|
117.46
|
253.92
|
195
|
22.26
|
30
|
उत्तर प्रदेश
|
933.25
|
2,570.94
|
1,295.47
|
2,228.72
|
1,774.65
|
885.89
|
31
|
उत्तराखंड
|
66.6
|
362.58
|
271.93
|
338.53
|
227.32
|
20.02
|
32
|
पश्चिम बंगाल
|
1,146.58
|
1,614.18
|
807.08
|
1,953.66
|
1,196.07
|
641.17
|
कुल
|
6,447.36
|
23,033.02
|
10,917.86
|
17,365.22
|
12,544.51
|
7,905.45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव तथा लक्षद्वीप ने निधि का लाभ नहीं उठाया
एनडी: आहरित नहीं एनआर: रिपोर्ट नहीं किया गया स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस
जल जीवन मिशन: 2021-22 में आवंटित केंद्रीय निधि, राज्यों द्वारा आहरित राशि और उपयोग की रिपोर्ट
(राशि करोड़ रुपये में)
क्र. सं.
|
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों
|
केंद्रीय हिस्सा
|
राज्य के हिस्से के अंतर्गत व्यय
|
|
प्रारंभिक शेष राशि
|
आवंटित निधि
|
आहरित निधि
|
उपलब्ध निधि
|
रिपोर्ट किया गया उपयोग
|
|
1
|
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
|
0.52
|
8.26
|
2.06
|
2.58
|
1.95
|
-
|
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
155.09
|
3,182.88
|
791.06
|
946.15
|
234.02
|
233.84
|
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
8.43
|
1,013.53
|
1,555.53
|
1,563.96
|
1,113.37
|
117.99
|
|
4
|
असम
|
123.78
|
5,601.16
|
4,200.87
|
4,324.65
|
2,505.42
|
312.89
|
|
5
|
बिहार
|
58.95
|
6,608.25
|
ND
|
58.95
|
4
|
336.79
|
|
6
|
छत्तीसगढ
|
168.54
|
1,908.96
|
477.24
|
645.78
|
498.69
|
488.63
|
|
7
|
गोवा
|
3.21
|
45.53
|
22.77
|
25.98
|
14.03
|
17.98
|
|
8
|
गुजरात
|
150.28
|
3,410.61
|
2,557.96
|
2,708.24
|
2,124.85
|
2,226.25
|
|
9
|
हरियाणा
|
32.51
|
1,119.95
|
559.98
|
592.49
|
433.78
|
430.31
|
|
10
|
हिमाचल प्रदेश
|
226.89
|
1,262.78
|
2,012.78
|
2,239.67
|
1,420.78
|
149.71
|
|
11
|
जम्मू-कश्मीर
|
113.96
|
2,747.17
|
604.18
|
718.14
|
112.43
|
8.31
|
|
12
|
झारखंड
|
124.51
|
2,479.88
|
512.22
|
636.73
|
437.21
|
510.99
|
|
13
|
कर्नाटक
|
178.39
|
5,008.80
|
2,504.40
|
2,682.79
|
1,418.68
|
1,567.62
|
|
14
|
केरल
|
40.07
|
1,804.59
|
1,353.44
|
1,393.51
|
957.44
|
1,059.57
|
|
15
|
लद्दाख
|
66.52
|
1,429.96
|
340.68
|
407.2
|
144.96
|
NR
|
|
16
|
मध्य प्रदेश
|
191.61
|
5,116.79
|
3,837.59
|
4,029.20
|
2,262.78
|
2,479.33
|
|
17
|
महाराष्ट्र
|
268.99
|
7,064.41
|
1,666.64
|
1,935.63
|
377.98
|
477.98
|
|
18
|
मणिपुर
|
15.62
|
481.19
|
601.19
|
616.81
|
474.78
|
52.8
|
|
19
|
मेघालय
|
14.18
|
678.39
|
1,078.39
|
1,092.57
|
672.05
|
76.55
|
|
20
|
मिजोरम
|
27.17
|
303.89
|
303.89
|
331.06
|
250.98
|
32.31
|
|
21
|
नगालैंड
|
28.52
|
444.81
|
333.61
|
362.13
|
345.14
|
27.88
|
|
22
|
ओडिशा
|
27.77
|
3,323.42
|
2,492.56
|
2,520.33
|
1,305.79
|
1,288.36
|
|
23
|
पुदुचेरी
|
1.18
|
30.22
|
7.47
|
8.65
|
2.32
|
0.1
|
|
24
|
पंजाब
|
110.36
|
1,656.39
|
402.24
|
512.6
|
247.83
|
265.7
|
|
25
|
राजस्थान
|
863.53
|
10,180.50
|
2,345.08
|
3,208.61
|
1,919.83
|
1,693.61
|
|
26
|
सिक्किम
|
8.23
|
124.79
|
194.79
|
203.02
|
90.12
|
11.57
|
|
27
|
तमिलनाडु
|
377.58
|
3,691.21
|
614.35
|
991.93
|
457.63
|
496.16
|
|
28
|
तेलंगाना
|
55.15
|
1,653.09
|
ND
|
55.15
|
17.7
|
68.88
|
|
29
|
त्रिपुरा
|
61.51
|
614.09
|
714.09
|
775.6
|
599.82
|
65.13
|
|
30
|
उत्तर प्रदेश
|
454.07
|
10,870.50
|
5,435.25
|
5,889.32
|
2,728.48
|
2,935.18
|
|
31
|
उत्तराखंड
|
111.22
|
1,443.80
|
1,082.85
|
1,194.07
|
603.31
|
67.99
|
|
32
|
पश्चिम बंगाल
|
757.58
|
6,998.97
|
1,404.61
|
2,162.19
|
1,547.52
|
725.77
|
|
कुल
|
4,825.92
|
92,308.77
|
40,009.77
|
44,835.69
|
25,325.67
|
18,226.18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव तथा लक्षद्वीप ने निधि का लाभ नहीं उठाया
एनडी: आहरित नहीं एनआर: रिपोर्ट नहीं किया गया स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस
जल जीवन मिशन: 2022-23 में आवंटित केंद्रीय निधि, राज्यों द्वारा आहरित राशि और उपयोग की रिपोर्ट
(राशि करोड़ रुपये में)
क्र. सं.
|
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों
|
केंद्रीय हिस्सा
|
राज्य के हिस्से के अंतर्गत व्यय
|
प्रारंभिक शेष राशि
|
आवंटित निधि
|
आहरित निधि
|
उपलब्ध निधि
|
रिपोर्ट किया गया उपयोग
|
|
1
|
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
|
0.63
|
9.15
|
2.16
|
2.79
|
0.6
|
-
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
712.13
|
3,458.20
|
एनडी
|
712.13
|
304.71
|
98.38
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
450.59
|
1,116.35
|
1,116.35
|
1,566.94
|
1,256.17
|
181.27
|
4
|
असम
|
1,819.22
|
6,117.61
|
4,588.21
|
6,407.43
|
3,959.95
|
442.75
|
5
|
बिहार
|
54.95
|
4,766.90
|
एनडी
|
54.95
|
एनआर
|
66.19
|
6
|
छत्तीसगढ
|
147.09
|
2,223.98
|
2,223.98
|
2,371.07
|
2,096.70
|
2,079.12
|
7
|
गोवा
|
11.95
|
49.98
|
ND
|
11.95
|
11.04
|
20.14
|
8
|
गुजरात
|
583.39
|
3,590.16
|
3,590.16
|
4,173.55
|
3,084.89
|
3,272.38
|
9
|
हरियाणा
|
158.71
|
1,157.44
|
463
|
621.71
|
519.77
|
447.46
|
10
|
हिमाचल प्रदेश
|
818.89
|
1,344.94
|
1,344.94
|
2,163.83
|
1,615.65
|
182.41
|
11
|
जम्मू-कश्मीर
|
605.71
|
3,039.11
|
1,439.50
|
2,045.21
|
1,141.38
|
153.69
|
12
|
झारखंड
|
199.52
|
2,825.52
|
2,119.14
|
2,318.66
|
1,789.85
|
1,593.00
|
13
|
कर्नाटक
|
1,264.11
|
5,451.85
|
2,725.93
|
3,990.04
|
2,807.73
|
3,240.51
|
14
|
केरल
|
436.08
|
2,206.54
|
2,206.54
|
2,642.62
|
1,741.93
|
1,741.68
|
15
|
लद्दाख
|
262.25
|
1,555.77
|
382.76
|
645.01
|
364.34
|
एनआर
|
16
|
लक्षद्वीप
|
-
|
36.99
|
9.25
|
9.25
|
एनआर
|
-
|
17
|
मध्य प्रदेश
|
1,766.42
|
5,641.02
|
2,820.51
|
4,586.93
|
3,526.87
|
3,516.37
|
18
|
महाराष्ट्र
|
1,557.65
|
7,831.25
|
3,915.62
|
5,473.27
|
3,109.53
|
2,972.21
|
19
|
मणिपुर
|
142.03
|
512.05
|
256.03
|
398.06
|
233.64
|
26.03
|
20
|
मेघालय
|
420.52
|
747.76
|
1,047.00
|
1,467.52
|
1,098.48
|
122.85
|
21
|
मिजोरम
|
80.08
|
333.91
|
448.58
|
528.66
|
407.4
|
45.74
|
22
|
नगालैंड
|
17
|
484.28
|
484.28
|
501.28
|
481.71
|
52.71
|
23
|
ओडिशा
|
1,214.54
|
3,608.62
|
1,768.73
|
2,983.27
|
2,166.00
|
2,149.50
|
24
|
पुदुचेरी
|
6.34
|
17.83
|
एनडी
|
6.34
|
0.94
|
0.22
|
25
|
पंजाब
|
264.78
|
2,403.46
|
एनडी
|
264.78
|
264.8
|
210.69
|
26
|
राजस्थान
|
1,288.79
|
13,328.60
|
6,081.80
|
7,370.59
|
3,937.70
|
4,123.31
|
27
|
सिक्किम
|
112.9
|
136.17
|
188.92
|
301.82
|
222.53
|
20.63
|
28
|
तमिलनाडु
|
534.3
|
4,015.00
|
872.96
|
1,407.26
|
593.71
|
664.36
|
29
|
तेलंगाना
|
37.44
|
1,657.56
|
एनडी
|
37.44
|
11.39
|
13.52
|
30
|
त्रिपुरा
|
175.78
|
666.97
|
849.91
|
1,025.69
|
798.67
|
82.64
|
31
|
उत्तर प्रदेश
|
3,160.84
|
12,662.05
|
9,496.54
|
12,657.38
|
9,650.07
|
9,259.84
|
32
|
उत्तराखंड
|
590.75
|
1,612.50
|
1,209.38
|
1,800.13
|
1,515.93
|
163.93
|
33
|
पश्चिम बंगाल
|
614.67
|
6,180.25
|
3,090.12
|
3,704.79
|
1,953.73
|
3,204.21
|
कुल
|
19,510.05
|
1,00,789.77
|
54,742.30
|
74,252.35
|
50,667.81
|
40,147.74
|
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव तथा लक्षद्वीप ने निधि का लाभ नहीं उठाया
एनडी: आहरित नहीं एनआर: रिपोर्ट नहीं किया गया स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस
जल जीवन मिशन: 2023-24 में आवंटित केंद्रीय निधि, राज्यों द्वारा आहरित राशि और उपयोग की रिपोर्ट
(राशि करोड़ रुपये में)
क्र. सं.
|
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों
|
केंद्रीय हिस्सा
|
राज्य के हिस्से के अंतर्गत व्यय
|
प्रारंभिक शेष राशि
|
आवंटित निधि
|
आहरित निधि
|
उपलब्ध निधि
|
रिपोर्ट किया गया उपयोग
|
1
|
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
|
2.2
|
7.52
|
3.76
|
5.96
|
0.99
|
-
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
407.42
|
6,530.49
|
793.57
|
1,200.99
|
861.11
|
939.08
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
310.77
|
1,057.11
|
771.21
|
1,081.98
|
1,056.97
|
137.98
|
4
|
असम
|
2,447.48
|
10,351.68
|
6,204.00
|
8,651.48
|
7,870.90
|
866.11
|
5
|
बिहार
|
54.95
|
-
|
एनडी
|
54.95
|
एनआर
|
एनआर
|
6
|
छत्तीसगढ
|
274.38
|
4,485.60
|
2,885.56
|
3,159.94
|
2,638.91
|
2,627.12
|
7
|
गोवा
|
0.92
|
11.25
|
11.25
|
12.17
|
11.76
|
11.25
|
8
|
गुजरात
|
1,088.66
|
2,982.85
|
2,237.14
|
3,325.80
|
2,377.83
|
2,676.40
|
9
|
हरियाणा
|
101.93
|
1,053.44
|
526.72
|
628.65
|
589.79
|
687.56
|
10
|
हिमाचल प्रदेश
|
548.18
|
379.67
|
402.34
|
950.52
|
859.96
|
98.38
|
11
|
जम्मू-कश्मीर
|
903.84
|
9,611.31
|
3,267.12
|
4,170.96
|
3,510.26
|
364.69
|
12
|
झारखंड
|
528.81
|
4,722.76
|
2,875.35
|
3,404.16
|
3,140.70
|
3,291.53
|
13
|
कर्नाटक
|
1,182.31
|
12,623.37
|
4,966.62
|
6,148.93
|
5,266.73
|
6,106.09
|
14
|
केरल
|
900.69
|
1,342.36
|
671.18
|
1,571.87
|
1,465.41
|
1,448.53
|
15
|
लद्दाख
|
280.66
|
477.11
|
131.07
|
411.73
|
346.73
|
एनआर
|
16
|
लक्षद्वीप
|
9.25
|
39.63
|
19.82
|
29.07
|
एनआर
|
-
|
17
|
मध्य प्रदेश
|
1,060.06
|
10,297.86
|
5,419.90
|
6,479.96
|
6,388.57
|
6,390.54
|
18
|
महाराष्ट्र
|
2,363.74
|
21,465.88
|
7,444.26
|
9,808.00
|
8,208.53
|
8,371.34
|
19
|
मणिपुर
|
164.42
|
110.54
|
एनडी
|
164.42
|
119.49
|
18.75
|
20
|
मेघालय
|
369.04
|
3,567.25
|
1,500.00
|
1,869.04
|
1,573.51
|
171.74
|
21
|
मिजोरम
|
121.27
|
425.46
|
303.1
|
424.37
|
416.52
|
43.77
|
22
|
नगालैंड
|
19.57
|
366.86
|
314.9
|
334.47
|
294.71
|
44.02
|
23
|
ओडिशा
|
817.27
|
2,108.54
|
2,108.54
|
2,925.81
|
2,441.58
|
2,428.36
|
24
|
पुदुचेरी
|
5.4
|
15.39
|
1
|
6.4
|
6.39
|
0.62
|
25
|
पंजाब
|
-
|
479.02
|
119.76
|
119.76
|
103.79
|
166.43
|
26
|
राजस्थान
|
3,432.89
|
3,019.94
|
250
|
3,682.89
|
2,898.54
|
3,904.64
|
27
|
सिक्किम
|
79.29
|
634.55
|
251.61
|
330.9
|
318.98
|
29.67
|
28
|
तमिलनाडु
|
813.55
|
3,615.56
|
2,617.10
|
3,430.65
|
2,617.49
|
2,612.30
|
29
|
तेलंगाना
|
26.06
|
-
|
एनडी
|
26.06
|
एनआर
|
एनआर
|
30
|
त्रिपुरा
|
227.01
|
1,773.40
|
744.18
|
971.19
|
860.09
|
105.25
|
31
|
उत्तर प्रदेश
|
3,007.30
|
20,884.45
|
16,947.00
|
19,954.30
|
19,102.47
|
20,285.30
|
32
|
उत्तराखंड
|
284.2
|
4,689.69
|
1,890.66
|
2,174.86
|
1,942.71
|
236.81
|
33
|
पश्चिम बंगाल
|
1,751.06
|
3,806.29
|
4,206.29
|
5,957.35
|
5,004.16
|
5,155.11
|
Total
|
23,584.58
|
1,32,936.83
|
69,885.01
|
93,469.59
|
82,295.58
|
69,219.37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव तथा लक्षद्वीप ने निधि का लाभ नहीं उठाया
एनडी: आहरित नहीं एनआर: रिपोर्ट नहीं किया गया स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस
जल जीवन मिशन: 2024-25 में आवंटित केंद्रीय निधि, राज्यों द्वारा आहरित राशि और उपयोग की रिपोर्ट
(12.03.2025 तक)
(राशि करोड़ रुपये में)
क्र. सं.
|
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों
|
केंद्रीय हिस्सा
|
राज्य के हिस्से के अंतर्गत व्यय
|
प्रारंभिक शेष राशि
|
आवंटित निधि
|
आहरित निधि
|
उपलब्ध निधि
|
|
|
1
|
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
|
4.97
|
2.98
|
एनडी
|
4.97
|
एनआर
|
-
|
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
339.88
|
2,520.97
|
एनडी
|
339.88
|
300.94
|
488.18
|
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
26.84
|
217.82
|
108.91
|
135.75
|
22.94
|
0.07
|
|
4
|
असम
|
780.58
|
5,198.78
|
2,159.63
|
2,940.21
|
2,464.68
|
272.78
|
|
5
|
बिहार
|
54.95
|
-
|
एनडी
|
54.95
|
एनआर
|
एनआर
|
|
6
|
छत्तीसगढ
|
521.03
|
1,277.27
|
191.59
|
712.62
|
483.67
|
1,780.77
|
|
7
|
गोवा
|
0.4
|
4.32
|
0.65
|
1.05
|
एनआर
|
एनआर
|
|
8
|
गुजरात
|
947.97
|
2,420.14
|
एनडी
|
947.97
|
754.44
|
1,703.15
|
|
9
|
हरियाणा
|
38.86
|
462.03
|
एनडी
|
38.86
|
19.17
|
231.47
|
|
10
|
हिमाचल प्रदेश
|
90.56
|
916.53
|
137.48
|
228.04
|
157.67
|
16.96
|
|
11
|
जम्मू-कश्मीर
|
660.69
|
2,112.86
|
693.86
|
1,354.55
|
1,109.12
|
103.67
|
|
12
|
झारखंड
|
263.46
|
2,114.22
|
एनडी
|
263.46
|
123.00
|
288.34
|
|
13
|
कर्नाटक
|
882.2
|
3,804.41
|
570.66
|
1,452.86
|
710.85
|
4,578.83
|
|
14
|
केरल
|
106.45
|
1,949.36
|
974.68
|
1,081.13
|
984.48
|
972.21
|
|
15
|
लद्दाख
|
65
|
624.78
|
187.43
|
252.43
|
60.78
|
-
|
|
16
|
लक्षद्वीप
|
29.06
|
0.75
|
0.38
|
29.44
|
एनआर
|
एनआर
|
|
17
|
मध्य प्रदेश
|
91.39
|
4,044.70
|
2,622.35
|
2,713.74
|
2,618.24
|
2,693.47
|
|
18
|
महाराष्ट्र
|
1,599.47
|
5,352.93
|
1,605.88
|
3,205.35
|
2,067.84
|
2,336.22
|
|
19
|
मणिपुर
|
44.93
|
-
|
एनडी
|
44.93
|
30.56
|
1.12
|
|
20
|
मेघालय
|
296.9
|
653.6
|
291.08
|
587.98
|
537.34
|
66.95
|
|
21
|
मिजोरम
|
7.85
|
45.09
|
13.52
|
21.37
|
18.82
|
7.38
|
|
22
|
नगालैंड
|
39.75
|
39.75
|
19.87
|
59.62
|
50.93
|
5.73
|
|
23
|
ओडिशा
|
484.23
|
2,455.94
|
368.39
|
852.62
|
544.56
|
540.53
|
|
24
|
पुदुचेरी
|
0.01
|
12.58
|
3.78
|
3.79
|
1.51
|
0.23
|
|
25
|
पंजाब
|
15.97
|
644.54
|
50
|
65.97
|
3.46
|
45.80
|
|
26
|
राजस्थान
|
786.95
|
11,061.46
|
1,659.22
|
2,446.17
|
2,181.30
|
2,171.17
|
|
27
|
सिक्किम
|
11.92
|
124.5
|
62.25
|
74.17
|
33.45
|
9.56
|
|
28
|
तमिलनाडु
|
813.15
|
2,438.89
|
731.67
|
1,544.82
|
1,297.67
|
1,452.51
|
|
29
|
तेलंगाना
|
26.06
|
-
|
एनडी
|
26.06
|
एनआर
|
एनआर
|
|
30
|
त्रिपुरा
|
111.1
|
736.75
|
368.38
|
479.48
|
422.45
|
45.75
|
|
31
|
उत्तर प्रदेश
|
851.83
|
12,621.95
|
6,310.98
|
7,162.81
|
6,984.81
|
9,176.98
|
|
32
|
उत्तराखंड
|
232.51
|
1,016.80
|
508.4
|
740.91
|
303.24
|
एनआर
|
|
33
|
पश्चिम बंगाल
|
953.19
|
5,049.98
|
2,524.99
|
3,478.18
|
2,963.92
|
4,028.69
|
|
Total
|
11,180.11
|
69,926.68
|
22,166.02
|
33,346.14
|
27,251.84
|
33,018.52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव तथा लक्षद्वीप ने निधि का लाभ नहीं उठाया
एनडी: आहरित नहीं एनआर: रिपोर्ट नहीं किया गया स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस
***************
एमजी/आरपीएम/केसी/डीवी
(Release ID: 2112014)
|