कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
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संसद प्रश्न: दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के लिए समावेशी उपाय

Posted On: 12 DEC 2024 6:01PM by PIB Delhi

सरकार द्वारा अधिसूचित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ रोजगार में भेदभाव न करना, दिव्यांगता के आधार पर पदोन्नति से इनकार न करना, कर्मचारियों की तैनाती और स्थानांतरण के लिए उपयुक्त नीतियां तथा बाधा मुक्त और अनुकूल वातावरण आदि शामिल हैं। इसके अनुसरण में दिव्यांग कर्मचारियों को लाभ और सुविधाएं प्रदान करने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं।

इसके अलावा, दिव्यांगजनों को जोखिम, सशस्त्र संघर्ष, मानवीय आपात स्थिति और प्राकृतिक आपदा आदि की स्थिति में संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के साथ-साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में भी प्रावधान मौजूद हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को भी अपने आपदा प्रबंधन कार्यकलापों में दिव्यांगजनों का समुचित समावेश सुनिश्चित करने का अधिकार दिया गया है।

आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म को दिव्यांगजनों के लिए भी उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया गया है। यह प्लेटफॉर्म एक पहुंच सुविधा प्रदान करता है जो विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं जैसे कि दृष्टिहीनता, मानसिक रूप से पढ़ने-लिखने में समस्‍या और वर्णान्धता आदि को पूरा करता है।

केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज राज्य सभा में यह जानकारी एक लिखित उत्तर में दी।

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