पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

संसद प्रश्न:- प्रदूषण के लिए विशेष प्रकोष्ठ

Posted On: 09 DEC 2024 8:59PM by PIB Delhi

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) 13029/1985:एमसी मेहता बनाम भारत संघ और अन्य, दिनांक 11 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दिल्ली पुलिस आयुक्त को सभी श्रेणियों के पटाखों के निर्माण, भंडारण और इसे फोड़ने पर प्रतिबंध के आदेश के कार्यान्वयन के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने का निर्देश दिया था।

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण कई कारकों का परिणाम है। वाहन प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, निर्माण और विध्वंस परियोजना गतिविधियों से धूल, सड़क और खुले क्षेत्रों की धूल, बायोमास जलाना, नगर निगम के ठोस कचरे को जलाना, लैंडफिल में आग, बिखरे हुए स्रोतों से वायु प्रदूषण जैसे विभिन्न कारणों से वायु प्रदूषण होता है। मॉनसून के बाद और सर्दियों के महीनों के दौरान, कम तापमान और स्थिर हवा के चलते प्रदूषकों के प्राकृतिक फैलाव में बाधा आती है जिससे क्षेत्र में उच्च प्रदूषण होता है। पराली जलाने, पटाखे आदि से होने वाले उत्सर्जन के कारण यह और भी बढ़ जाता है।

टेरी-एआरएआई स्रोत विभाजन अध्ययन (2018) के अनुसार दिल्ली के लिए पीएम 2.5 और पीएम 10 के प्रमुख स्रोतों का योगदान नीचे दिया गया है:

क्षेत्र

पीएम 2.5

पीएम 10

सर्दी में

गर्मियों के दौरान

सर्दी में

गर्मियों के दौरान

आवासीय

10 प्रतिशत

8 प्रतिशत

9 प्रतिशत

8 प्रतिशत

फसल अवशेषों को जलाना*

4 प्रतिशत

7 प्रतिशत

4 प्रतिशत

7 प्रतिशत

उद्योग

30 प्रतिशत

22 प्रतिशत

27 प्रतिशत

22 प्रतिशत

धूल (मिट्टी, सड़क और निर्माण)

17 प्रतिशत

38 प्रतिशत

25 प्रतिशत

42 प्रतिशत

परिवहन

28 प्रतिशत

17 प्रतिशत

24 प्रतिशत

15 प्रतिशत

अन्य

11 प्रतिशत

8 प्रतिशत

10 प्रतिशत

7 प्रतिशत

 

*यह ध्यान देने योग्य है कि इस अध्ययन में फसल अवशेषों को जलाने से होने वाले प्रदूषण को पूरी तरह से शामिल नहीं किया गया है क्योंकि निगरानी अवधि में अक्टूबर का महीना शामिल नहीं था, जब जलाने की गतिविधियां आम तौर पर अपने अधिकतम स्तर पर होती हैं। इसके अलावा, पूरी निगरानी अवधि के लिए क्षेत्रीय योगदान का औसत निकाला जाता है और इसलिए फसल अवशेषों को जलाने के योगदान को उजागर नहीं किया जाता है जो एक निश्चित संख्या के दिनों के दौरान होता है और समय-समय पर उच्च प्रदूषक सांद्रता का कारण बनता है।

सरकार ने उत्तर भारत में धान की पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं और जो इस प्रकार हैं:

  1. सीपीसीबी ने धान की पराली के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पेलेटाइजेशन और टॉरफिकेशन संयंत्रों की स्थापना के लिए पर्यावरण संरक्षण शुल्क निधि के तहत एकमुश्त वित्तीय सहायता देने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। पेलेटाइजेशन प्लांट की स्थापना के मामले में 28 लाख रुपए प्रति टन प्रति घंटा (टीपीएच), या 01 टीपीएच के प्लांट और मशीनरी के लिए विचार की गई पूंजीगत लागत का 40 प्रतिशत, जो भी कम हो, प्रति प्रस्ताव अधिकतम 4 करोड़ रुपए की कुल वित्तीय सहायता के साथ एकमुश्त वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है। टॉरफिकेशन प्लांट की स्थापना के मामले में, 56 लाख रुपए प्रति टीपीएच, या 01 टीपीएच के प्लांट और मशीनरी के लिए विचार की गई पूंजीगत लागत का 40 प्रतिशत, जो भी कम हो, प्रति प्रस्ताव अधिकतम 2.8 करोड़ रुपये की कुल वित्तीय सहायता के साथ एकमुश्त वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है। 15 स्वीकृत संयंत्रों की पेलेट उत्पादन क्षमता 2.07 लाख टन/वर्ष है। इन संयंत्रों से प्रतिवर्ष 2.70 लाख टन धान की पराली का उपयोग होने की उम्मीद है।
  2. सीपीसीबी ने पराली जलाने के संबंध में निगरानी और प्रवर्तन कार्रवाई को तेज करने के लिए 01 अक्टूबर से 30 नवंबर, 2024 की अवधि के लिए 26 टीमों (पंजाब के 16 जिलों और हरियाणा के 10 जिलों में) को तैनात किया था। इन टीमों ने राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर पर तैनात संबंधित अधिकारियों/अधिकारियों के साथ मिलकर काम करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को रिपोर्ट दी।
  3. सीएक्यूएम ने दिल्ली के 300 किलोमीटर के अंदर स्थित 11 थर्मल पावर प्लांट (टीपीपी), पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों को "एक्स-सीटू पराली प्रबंधन" पर निर्देश और सलाह जारी की है और पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए पराली के एक्स-सीटू उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला तंत्र स्थापित करने के लिए कहा है।
  4. सीएक्यूएम ने एनसीआर में स्थित सह-उत्पादक कैप्टिव टीपीपी सहित कोयला आधारित टीपीपी को भी निर्देश दिया है कि वे निरंतर और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से कोयले के साथ बायोमास आधारित छर्रों को एक साथ दहन करने के लिए तत्काल कदम उठाएं, जिसका लक्ष्य कम से कम 5 प्रतिशतबायोमास छर्रों का एक साथ दहन करना है।
  5. सीएक्यूएम ने फसल अवशेष जलाने पर नियंत्रण व इसके उन्मूलन के लिए संबंधित राज्यों को एक रूपरेखा प्रदान की है और उन्हें इसके आधार पर विस्तृत राज्य-विशिष्ट कार्य योजनाएँ तैयार करने का निर्देश दिया है। रूपरेखा के आधार पर धान की पराली जलाने की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कार्य योजनाएँ तैयार की गईं और सीएक्यूएम द्वारा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की राज्य सरकारों को रूपरेखा और संशोधित कार्य योजना के सख्त कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी किए गए।
  6. धान की पराली के बाहरी प्रबंधन को समर्थन देने वाली योजनाओं/पहलों के सम्मिलन लिए विशेष सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति गठित की गई है। उक्त समिति ने इन-सीटू और एक्स-सीटू उपायों के माध्यम से पराली प्रबंधन में सुधार के लिए विशिष्ट सिफारिशें की हैं।
  7. विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी टीपीपी में बायोमास के उपयोग के लिए संशोधित मॉडल अनुबंध के अनुसार एनसीआर के 300 किलोमीटर के अंदर के विद्युत संयंत्रों को न्यूनतम 50 प्रतिशत कच्चा माल पंजाब, हरियाणा या एनसीआर से प्राप्त चावल के अवशेष/पुआल/फसल अवशेष के रूप में उपयोग करना होगा।
  8. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) ने धान की पराली के बाह्य प्रबंधन के लिए बायोमास एकत्रीकरण उपकरण की खरीद हेतु संपीड़ित बायो-गैस उत्पादकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की है।
  9. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 2018 में दिल्ली और पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की खरीद तथा धान की पराली के प्रबंधन के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान करने की योजना शुरू की थी। मंत्रालय ने 2023 में मशीनरी और उपकरणों की पूंजीगत लागत पर वित्तीय सहायता प्रदान करके फसल अवशेष/धान की पराली की आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना का समर्थन करने के लिए योजना के तहत दिशा-निर्देशों को संशोधित किया।
  10. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करके देश में उद्योगों में बायोमास ब्रिकेट/पेलेट विनिर्माण संयंत्रों की स्थापना और बायोमास आधारित सह-उत्पादन परियोजनाओं को समर्थन प्रदान कर रहा है।
  11. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय शहरी, औद्योगिक, कृषि अपशिष्टों और नगरपालिका के ठोस अपशिष्टों से बायोगैस, बायो-सीएनजी/संवर्धित बायोगैस/संपीड़ित बायोगैस, विद्युत/प्रोड्यूसर या सिंथेटिक गैस के उत्पादन के लिए अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहा है।
  12. प्रधानमंत्री जीवन वन योजना के तहत  इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा हरियाणा के पानीपत में 2जी इथेनॉल परियोजना स्थापित की गई है जिससे प्रति वर्ष 2 लाख मीट्रिक टन धान की पराली का उपयोग होने की उम्मीद है। एचपीसीएल द्वारा बठिंडा (पंजाब) में एक और 2जी इथेनॉल परियोजना स्थापित की जा रही है।

यह जानकारी केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

***

एमजी/केसी/बीयू/एचबी


(Release ID: 2082653) Visitor Counter : 193


Read this release in: English