सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
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वाहन स्क्रैपेज नीति

Posted On: 28 NOV 2024 5:15PM by PIB Delhi

राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन वाहनों की समयावधि (एंड ऑफ लाइफ) (ईएलवी) पूर्ण हो गई है, उन पर दिल्‍ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा 11.10.2024 से कार्रवाई फिर से शुरू की गई है। तब से परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीमों द्वारा 2,445 वाहनों को जब्त किया गया है।

(i) इस्पात मंत्रालय ने दिनांक 23.01.2023 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को सरकारी वाहनों के आरक्षित मूल्य और ऐसे वाहनों की नीलामी के लिए एमएसटीसी द्वारा लगाए वसूले जाने वाले सेवा शुल्क के निर्धारण के लिए सूत्र प्रसारित किया है। इसे सभी राज्यों/केन्‍द्रशासित क्षेत्रों में परिचालित कर दिया गया है।

(ii) भारत सरकार की अधिसूचना जीएसआर 653 (ई) दिनांक 23.09.2021 (और उसके बाद के संशोधनों) के अनुसार स्थापित सभी आरवीएसएफ निजी प्रतिष्ठिान हैं। स्क्रैप किए जाने वाले निजी वाहनों के उचित मूल्य के निर्धारण में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इन वाहनों की कीमत बाजार की कंपनियों द्वारा स्क्रैप किए जाने वाले वाहन की स्थिति के अनुसार तय की जाती है।

नागरिकों को अपने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं:-

 

    1. जीएसआर अधिसूचना 714(ई) दिनांक 04.10.2021 में प्रावधान है कि, यदि वाहन 'जमा प्रमाणपत्र' जमा करने के एवज में पंजीकृत होता है, तो पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए शुल्क नहीं लगाया जाएगा।
    1. जीएसआर अधिसूचना 720 (ई) दिनांक 05.10.2021 में "जमा प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करने के एवज में पंजीकृत वाहन के लिए मोटर वाहन कर (गैर-परिवहन वाहनों के मामले में पच्चीस प्रतिशत तक और परिवहन वाहनों के मामले में पंद्रह प्रतिशत तक) में रियात का प्रावधान है। बशर्ते कि यह रियायत परिवहन वाहनों के मामले में आठ साल तक और गैर-परिवहन वाहनों के मामले में पंद्रह साल तक उपलब्ध होगी।

भारत सरकार की अधिसूचना जीएसआर 653 (ई) दिनांक 23.09.2021 (और उसके बाद के संशोधनों) के अनुसार, स्क्रैप किए गए वाहन के घातक हिस्सों को हटाना या री-साइकिल करना या निपटान का कार्य, एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों का पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन और एआईएस-129 के सीपीसीबी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना है। उक्त दिशा-निर्देश धातुओं और अन्य सामग्रियों की पुन: प्राप्ति के लिए ईएलवी के प्रदूषण-मुक्ति और विघटन के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं और बुनियादी अवसंरचना सुविधाओं तथा पर्यावरण विनियमों के अंतर्गत आवश्‍यकताओं की रूपपरेखा दी गई हैं।

(i) भारत सरकार ने 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय से पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्‍यूशन इन इनोवेटिव व्‍हीकल एन्‍हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना को अधिसूचित किया है, जिसे 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक लागू किया जाएगा, ताकि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को तेजी से अपनाने, चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना और ईवी विनिर्माण इको-सिस्टम को प्रोत्साहित किया जा सके।

  1. भारत सरकार ने जीएसआर 625(ई) दिनांक 11.08.2022 के तहत सीएनजी किट के रेट्रोफिटमेंट (प्रयोग में चल रहे बीएस VI डीजल इंजन को नए सीएनजी इंजन से प्रतिस्थापित करना) के संबंध में मानदंडों को अधिसूचित किया है।
  2. भारत सरकार ने वाहनों में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम या इलेक्ट्रिक किट के रेट्रो-फिटमेंट के लिए जीएसआर 167 (ई) दिनांक 01.03.2019 को भी अधिसूचित किया है और उनके अनुपालन मानक एआईएस 123 के अनुसार होंगे।

भारत सरकार ने वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की है जिसमें पुराने, अनुपयुक्त प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक इकोसिस्‍टम बनाने के लिए प्रोत्साहन/हतोत्‍साहन की एक प्रणाली शामिल है। नीति के प्रावधानों को लागू करने के लिए, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के ढांचे के तहत नियम अधिसूचित किए गए हैं। संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें नीति के कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 41(7) मोटर वाहन के संबंध में पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता का प्रावधान है। हालाँकि, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका (डब्‍ल्‍यूपी संख्या 13029/1985 (एमसी मेहता बनाम भारत संघ) में, दिनांक 29.10.2018 के आदेश के माध्‍यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के परिवहन विभागों को निर्देश दिया है कि एनजीटी के दिनांक 07.04.2015 के आदेश के अनुसार 10 वर्ष से अधिक पुराने सभी डीजल वाहन और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन नहीं चलेंगे।

यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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एमजी/केसी/एचएन/वाईबी


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