सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) का प्रदर्शन
Posted On:
01 AUG 2024 4:58PM by PIB Delhi
एमएसएमई मंत्रालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) लागू कर रहा है।
पीएमईजीपी का उद्देश्य गैर-कृषि क्षेत्र में नए स्व-रोजगार उद्यमों/परियोजनाओं/सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है, ताकि व्यापक रूप से फैले पारंपरिक कारीगरों ग्रामीण और शहरी बेरोजगारों को एक साथ लाया जा सके। देश में पारंपरिक और भावी कारीगरों और ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं के एक बड़े वर्ग को निरंतर और टिकाऊ रोजगार प्रदान करने के लिए युवाओं को उनके स्थान पर यथासंभव स्वरोजगार के अवसर प्रदान करें, ताकि ग्रामीण पलायन को रोकने में मदद मिल सके। युवाओं को शहरी क्षेत्रों में लाना और श्रमिकों और कारीगरों की वेतन-अर्जन क्षमता को बढ़ाना और ग्रामीण और शहरी रोजगार की वृद्धि दर में वृद्धि में योगदान देना।
पीएमईजीपी एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना होने के कारण सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% की मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी के साथ सहायता प्रदान करती है। विशेष श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिलाएं, पूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग, ट्रांसजेंडर, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों से संबंधित लाभार्थियों के लिए, मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35 % और शहरी क्षेत्रों में 25% है । परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख रूपये और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रूपये है Iसाथ ही, विशेष श्रेणी के तहत लाभार्थियों का स्वयं का योगदान 05% और सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए 10% है।
2018-19 से, मौजूदा पीएमईजीपी/आरईजीपी/मुद्रा उद्यमों को भी उन्नयन और विस्तार के लिए दूसरे ऋण के साथ पिछले अच्छे प्रदर्शन के आधार पर समर्थन दिया जाता है। दूसरे ऋण के तहत, विनिर्माण क्षेत्र के तहत मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी के लिए स्वीकार्य अधिकतम परियोजना लागत रु. 1.00 करोड़ और सेवा क्षेत्र के लिए रु. 25 लाख रूपये है I. सभी श्रेणियों के लिए दूसरे ऋण पर पात्र सब्सिडी परियोजना लागत का 15% (एनईआर और पहाड़ी राज्यों के लिए 20%) है।
इसके अलावा "ग्रामोद्योग विकास योजना (जीवीवाई)" योजना ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण और अन्य सहायता और सेवाओं के माध्यम से ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए है, जिससे स्व-रोज़गार के अवसर पैदा होते हैं। ग्रामोद्योग विकास योजना (जीवीवाई) में निम्नलिखित घटक/कार्यक्षेत्र हैं:
1. कल्याण और सौंदर्य प्रसाधन उद्योग (डब्ल्यूसीआई)
2. हस्तनिर्मित कागज, चमड़ा और प्लास्टिक उद्योग (एचपीएलपीआई)
3. कृषि आधारित एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एबीएफपीआई)
4. खनिज आधारित उद्योग (एमबीआई)
5. ग्रामीण इंजीनियरिंग और नई प्रौद्योगिकी उद्योग (RENTI)
6. सेवा उद्योग
ग्रामोद्योग विकास योजना (जीवीवाई) के उपरोक्त कार्यक्षेत्रों के अंतर्गत शामिल गतिविधियों की एक सूची संलग्न है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान वित्तीय संवितरण और रोजगार सृजन इस प्रकार है:
• प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी): 71,12,944 व्यक्तियों को अनुमानित रोजगार प्रदान करने के लिए 89,118 सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान करते हुए 3093.88 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी वितरित की गई है।
• ग्रामोद्योग विकास योजना: वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, जीवीवाई के विभिन्न घटकों/कार्यक्षेत्रों के तहत प्रशिक्षण/टूल-किट वितरण पर 31.34 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। कुल 16355 कारीगर लाभान्वित हुए।
दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और उत्तरी दिनाजपुर जिले सहित देश भर में केवीआई और पीएमईजीपी योजना की प्रभावशीलता तक पहुंचने और उसे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:
• स्वीकार्य अधिकतम परियोजना लागत रुपये से बढ़ा दी गई है। 25 लाख से रु. विनिर्माण क्षेत्र के लिए 50 लाख रुपये से। 10 लाख से रु. सेवा क्षेत्र के लिए 20 लाख।
• आकांक्षी जिलों और ट्रांसजेंडरों के आवेदकों को विशेष श्रेणी में शामिल किया गया है।
• योजना के तहत पशुपालन से संबंधित उद्योगों जैसे डेयरी, पोल्ट्री, जलीय कृषि, कीड़े (मधुमक्खी, रेशम उत्पादन आदि) को अनुमति दी गई है।
• पीएमईजीपी के तहत दूसरे ऋण के लिए आवेदन करने वाली मौजूदा पीएमईजीपी/आरईजीपी/मुद्रा इकाइयों की लाभप्रदता पर विचार करते समय कोविड वर्ष यानी वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 को छूट दी गई है।
• रुपये तक की परियोजना लागत के लिए कोई अनिवार्य ईडीपी नहीं। रु. तक की परियोजनाओं के लिए रु. 2 लाख और प्रशिक्षण की छोटी अवधि (5 दिनों तक)। 5 लाख.
• भावी उद्यमियों के बीच योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सभी स्तरों पर जागरूकता शिविर, कार्यशालाएं और प्रदर्शनियां आयोजित की जा रही हैं।
• प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पीएमईजीपी योजना का प्रचार-प्रसार।
वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और उत्तरी दिनाजपुर जिलों में पीएमईजीपी पर प्रदर्शन इस प्रकार है:
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पीएमईजीपी पर प्रदर्शन
1 दार्जिलिंग 37 140.84 296
2 कलिम्पोंग 21 55.50 168
3 उत्तर दिनाजपुर 06 25.35 48
ix.केवीआईसी ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और उत्तरी दिनाजपुर जिले में जीवीवाई के तहत टर्न वुड कार्यक्रम के लिए सिलाई और कढ़ाई, ब्यूटीशियन, मधुमक्खी पालन और फल और सब्जी प्रसंस्करण जैसे विभिन्न व्यवसायों के तहत 60 उम्मीदवारों और बीपीएल श्रेणी के 20 कारीगरों को प्रशिक्षित किया है। . इसके अलावा दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी में मिट्टी के बर्तनों पर 10 दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 80 कारीगरों को प्रशिक्षित किया गया।
खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) स्थायी आजीविका और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित पहल पर ध्यान केंद्रित कर रहा है:
i.आधुनिक प्रौद्योगिकियों/प्रक्रियाओं को अपनाना।
ii.ग्रामीण स्तर पर सूक्ष्म उद्यमों/स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम।
iii.हर वर्ष पीएमईजीपी के अंतर्गत लक्ष्य पिछले वर्षों के प्रदर्शन और योजना के लिए समग्र बजट आवंटन के आधार पर तय किए जाते हैं। हालाँकि, लक्ष्य निर्धारित नहीं हैं। सहायता प्राप्त की जाने वाली इकाइयों की संख्या अस्थायी है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पीएमईजीपी के मार्जिन मनी घटक के अंतर्गत बजट उपलब्धता रु. 2,250 करोड़ (दूसरे ऋण के लिए 100 करोड़ रुपये सहित) है ।
iv.नई गतिविधियाँ अर्थात. बेरोजगार युवाओं के लाभ के लिए जीवीवाई योजना में एसी रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, सिलाई मशीन संचालन और पॉपकॉर्न बनाने और टूलकिट/मशीनों के साथ प्रशिक्षण को शामिल किया गया है।
यह जानकारी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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(Release ID: 2040557)